'डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन के लिए केंद्र की अनुमति का इंतजार न करें, हम अनुमति देंगे': बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी से कहा

LiveLaw News Network

20 May 2021 11:08 AM IST

  • डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन के लिए केंद्र की अनुमति का इंतजार न करें, हम अनुमति देंगे: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी से कहा

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन नीति पर विचार करने के लिए भारत सरकार को बार-बार निर्देश देने के बाद बीएमसी से पूछा कि क्या वे 75 साल से अधिक उम्र, विकलांग और बिस्तर पर पड़े नागरिकों के लिए इस तरह का कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं।

    मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने नगर आयुक्त से कहा कि वह गुरुवार तक उन्हें बताएं कि क्या वह केंद्र सरकार की अनिच्छा के बावजूद ऐसी नीति पेश कर सकते हैं।

    पीठ ने कहा,

    "हम नगर आयुक्त या निगम के अतिरिक्त नगर आयुक्त से हमें यह अवगत कराने का अनुरोध करते हैं कि क्या केंद्र सरकार द्वारा बुजुर्गों और विकलांग नागरिकों के लिए घर-घर वैक्सीनेशन नीति तैयार करने के बावजूद निगम ऐसे नागरिकों के लिए डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए तैयार है।"

    इसने आगे मौखिक रूप से देखा कि यदि निगम इच्छुक है, तो अदालत सरकार के रुख पर ध्यान दिए बिना इसकी अनुमति देगी।

    पीठ ने कहा,

    "क्या आप घर-घर जाकर वैक्सीनेशन कर सकते हैं? यदि आप कर सकते हैं, तो हम आपको अनुमति देंगे। बीमार नागरिकों की मदद के लिए आएं। केंद्र सरकार द्वारा अनुमति देने की प्रतीक्षा न करें।"

    पीठ दो अधिवक्ताओं धृति कपाड़िया और कुणाल तिवारी की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र सरकार को 75 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और बिस्तर पर पड़े लोगों के लिए घर-घर वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

    इससे पहले, एचसी ने केंद्र सरकार के पांच-सूचकों को खारिज कर दिया था कि घर-घर टीकाकरण क्यों संभव नहीं है और इसे अपनी नीति पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था।

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र को बताया कि डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है।

    बुधवार को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने एक नोट पेश किया और अदालत को सूचित किया कि इस मुद्दे को देखने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठक 15 मई को हुई थी और मामला विचाराधीन है।

    पीठ ने टिप्पणी की कि नोट यह नहीं बताता है कि अदालत के आदेशों पर विचार किया गया है या नहीं।

    पीठ ने कहा,

    "हमारे आदेश समिति के विचार का हिस्सा कहां है? यह डोर-टू-डोर वैक्सीनेशन की नीति नहीं है, बल्कि इसके खिलाफ है। ऐसे कारण कहां हैं, जिनकी वजह से समिति को घर-घर जाकर वैक्सीनेशन संभव नहीं लगता है? आपको वे कारण बताने होंगे!

    याचिका में कहा गया,

    मुझे बम्बई के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन उत्तरी कोलकाता में मेरे माता-पिता के शहर में ऐसी जगहें हैं, जहाँ स्ट्रेचर तक नहीं ले जाया जा सकता है। तो अगर कोई बिस्तर पर पड़ा है, और स्ट्रेचर के चलने के लिए कोई जगह नहीं है, तो आप उन्हें बाहर कैसे लाएंगे?

    एएसजी ने कहा कि वे भी चिंतित हैं।

    उन्होंने कहा,

    "हमने व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों से बात की। हम समझते हैं कि अगर किसी के परिजन बिस्तर पर पड़े है तो उसे वैक्सीनेशन के लिए लाना मुश्किल होगा।"

    इसके बाद पीठ ने बीएमसी को आगे आने का सुझाव दिया।

    अधिवक्ता ध्रुति कपाड़िया ने कहा कि निजी कंपनियां, फार्मेसी आदि विज्ञापन देती रही हैं कि वे घर आकर शॉट दे सकते हैं।

    उन्होंने कहा,

    "अगर निजी कंपनियां ऐसा कर सकती हैं, तो वे क्यों नहीं।"

    उन्होंने आगे एक समाचार रिपोर्ट में अतिरिक्त नगर आयुक्त सुरेश काकानी के बयान की ओर इशारा किया, जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार ने घर-घर वैक्सीनेशन की अनुमति दी है। मुंबई में लगभग 1.5 लाख बूढ़े, विकलांग और बिस्तर पड़े लोग हैं, उन्हें टीका लगाया जा सकता है।

    पीठ ने केंद्र सरकार की विशेषज्ञ समिति की बैठक पर अपनी टिप्पणी सुरक्षित रखते हुए बीएमसी से जवाब मांगा।

    पीठ ने कहा,

    "क्या निगम ऐसे नागरिकों के लिए घर-घर वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए तैयार है और उचित चिकित्सा देखभाल के तहत और ऐसे नागरिकों (यदि वे इस तरह की सहमति देने की स्थिति) या उनके निकट संबंधियों को इस न्यायालय के आदेश के अनुसरण में वैक्सीनेशन के लिए।"

    "यद्यपि समाचार पत्र की रिपोर्टें, जो अफवाह है, साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं हैं जब तक कि बयान या रिपोर्ट के निर्माता द्वारा इसकी सामग्री की सत्यता साबित नहीं की जाती है, हमारा विचार है कि निगम को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।"

    [धूति कपाड़िया बनाम यूओआई और अन्य]

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