बेंगलुरू भगदड़ मामले में बिना अनुमति फाइनल रिपोर्ट दाखिल न करें: हाईकोर्ट ने RCB, DNA नेटवर्क्स की याचिका खारिज की
Shahadat
8 July 2025 10:08 AM

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार (8 जुलाई) को राज्य से कहा कि वह रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (RCSPL) के खिलाफ दर्ज FIR में अदालत की अनुमति के बिना फाइनल रिपोर्ट दाखिल न करे - जो RCB IPL टीम और इवेंट मैनेजमेंट फर्म डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स लिमिटेड का प्रबंधन करती है।
पक्षकारों की सुनवाई के बाद जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार ने अपने आदेश में कहा:
"5 अगस्त को फिर से सूचीबद्ध करें, इस बीच प्रतिवादी को अदालत की अनुमति के बिना फाइनल रिपोर्ट दाखिल न करने का निर्देश दिया जाता है। सभी याचिकाओं में पहले दिए गए अंतरिम आदेश को सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ाया जाता है।"
RCSPL की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि वे जांच में सहयोग कर रहे हैं। अगर इस बीच आरोपपत्र दाखिल किया जाता है तो उन्हें होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी।
इस स्तर पर अदालत ने राज्य से मौखिक रूप से कहा,
"अदालत की अनुमति के बिना दाखिल न करें।"
इस बीच राज्य के वकील ने कहा,
"अगले एक सप्ताह या 10 दिनों में कुछ नहीं होगा।"
अदालत ने आगे कहा,
"अन्यथा यदि आप याचिका दायर करते हैं तो वे (याचिकाकर्ता) कहेंगे कि हमें संशोधन करने की अनुमति दें, नई याचिका दायर करें। इसलिए आप सब कुछ पूरा करें।"
हालांकि राज्य के वकील ने कहा,
"मेरा निर्देश है कि जांच के लिए एक महीने की आवश्यकता है। और इस बीच कुछ नहीं होगा।"
इस बीच DNA नेटवर्क के वकील ने कहा कि कंपनी का दैनिक व्यवसाय प्रभावित होता है, क्योंकि वे जो भी अनुबंध करते हैं, उसमें उन्हें यह घोषणा करनी होती है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है।
कुछ समय तक मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने सुनवाई स्थगित कर दी और अंतरिम आदेश का संचालन जारी रखा।
Case title: ROYAL CHALLENGERS SPORTS PRIVATE LIMITED AND ANOTHER STATE OF KARNATAKA AND OTHERS &