सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी को कोर्ट की नसीहत: अगर आपने कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया तो उन पर कमेंट न करें

Shahadat

4 Dec 2025 1:45 PM IST

  • सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी को कोर्ट की नसीहत: अगर आपने कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया तो उन पर कमेंट न करें

    इस हफ़्ते की शुरुआत में पुणे की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को अपने ऑर्डर पर कमेंट न करने का निर्देश दिया, जिन्हें उन्होंने हायर कोर्ट में चैलेंज न करने का फ़ैसला किया।

    बता दें, लंदन में राइट-विंग लीडर विनायक सावरकर को कथित तौर पर बदनाम करने वाला भाषण देने के लिए गांधी के ख़िलाफ़ चल रहे ट्रायल में, लीडर ऑफ़ अपोज़िशन (LOP) ने पहले फ़ाइल की गई एक अर्ज़ी में कहा था कि शिकायत करने वाले सत्यकी सावरकर ने अपनी "ज़्यादा पहुँच" से समन ऑर्डर "हासिल" किया था, न कि कानूनी सबूतों से।

    स्पेशल जज अमोल शिंदे ने कहा कि जिस समन ऑर्डर पर गांधी ने अपने वकील मिलिंद पवार के ज़रिए कमेंट किया, उसे उन्होंने कभी किसी हायर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। इसलिए जज ने कहा कि LOP को इस तरह से कोर्ट के ऑर्डर पर कमेंट नहीं करना चाहिए।

    जज ने 02 दिसंबर को दिए गए ऑर्डर में कहा,

    "इस कोर्ट का मानना ​​है कि अगर आरोपी को समन ऑर्डर जारी करने से कोई शिकायत है तो उसे इसे सही कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। लेकिन, वह उस ऑर्डर पर कोई कमेंट नहीं कर सकता जिसे उसने चैलेंज नहीं किया है। या तो उसे ऑर्डर मानना ​​होगा या उसे सही कोर्ट में ऑर्डर को चैलेंज करना होगा। इसलिए यह कोर्ट निर्देश देता है कि आरोपी किसी भी ऐसे ऑर्डर पर कोई कमेंट नहीं करेगा, जो फाइनल हो गया या जिसे चैलेंज नहीं किया गया। इसलिए इस एप्लीकेशन को ऊपर दिए गए निर्देश के अनुसार निपटाया जाता है।"

    हालांकि, जज ने इस एप्लीकेशन में सत्यकी की इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया कि गांधी से कोर्ट के कामकाज पर गंभीर शक जताने के उनके व्यवहार के लिए सफाई मांगी जाए।

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