"उसे वकील मत कहो, वह कभी वकील नहीं थी": केरल हाईकोर्ट ने फर्जी वकील की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा
LiveLaw News Network
6 Sept 2021 8:22 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को 'फर्जी महिला वकील' द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे 'अधिवक्ता' के रूप में संबोधित किए जाने पर आपत्ति जताई।
न्यायमूर्ति शिरसी वी ने अपनी दलीलों के माध्यम से आवेदक के वकील को बीच में ही रोकते हुए टिप्पणी की,
"उसे वकील मत कहो। वह वकील नहीं है। अपने सबमिशन में उस शब्द का प्रयोग न करें।"
यह विकास उस मामले में हुआ जहां सेसी जेवियर नाम की एक महिला ने आवश्यक योग्यता के बिना एक वकील के रूप में खुद को पेश किया था।
अब आठ सितंबर को मामले की विस्तार से सुनवाई होगी।
सोमवार की सुनवाई के दौरान, मामले में फर्जी वकील का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील रॉय चाको ने तर्क दिया कि आरोपी को भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है।
उन्होंने प्रस्तुत किया कि बार एसोसिएशन द्वारा दायर एक शिकायत के अनुसार, जेवियर के खिलाफ आईपीसी की धारा 417 और 419 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई है, जो दोनों जमानती अपराध हैं।
इसके बाद, 420 के तहत दंडनीय अपराधों को जोड़ा गया, जो एक गैर-जमानती अपराध है।
उन्होंने आग्रह किया कि यदि जांच अधिकारी हिरासत में पूछताछ के लिए दबाव डालता है, या यदि आवेदक द्वारा सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना है, तो गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए एक आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
यह संकेत देते हुए कि हिरासत में पूछताछ को समाप्त किया जा सकता है, यह भी तर्क दिया गया कि आवश्यक दस्तावेजों और रिपोर्टों सहित सभी सबूतों को बार काउंसिल और कोर्ट की रजिस्ट्री से प्राप्त किया जा सकता है।
इसके साथ ही यह आग्रह किया गया कि आवेदक और उसके परिवार को पहले से ही पर्याप्त मानसिक आघात का सामना करना पड़ा है और वह एक निम्न-मध्यम वर्गीय परिवार से है।
इसके बाद एडवोकेट बी. प्रमोद ने एक याचिका दायर की।
आवेदक ने इस आवेदन का इस आधार पर विरोध किया कि वह वास्तविक शिकायतकर्ता नहीं है।
हालांकि, उन्होंने कहा कि अलाप्पुझा बार एसोसिएशन, जिसके वे सदस्य हैं, ने राजनीतिक कारणों से शिकायत दर्ज करने के बाद वापस ले लिया।
यह इस बात के औचित्य के रूप में इस्तेमाल किया गया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से न्यायालय का दरवाजा क्यों खटखटाया।
इसके बाद, उन्होंने प्रस्तुत किया कि आवेदक बार काउंसिल के चुनाव में चुनी गई और कुछ समय के लिए एक पदाधिकारी के रूप में कार्य किया।
उन्होंने तर्क दिया कि इससे संकेत मिलता है कि उसने परिषद का सदस्य बनने के लिए एक नामांकन प्रमाण पत्र बनवाया था।
इस तर्क पर, अधिवक्ता ने इस स्तर तक पहुंचने के लिए आवेदक के फर्जी दस्तावेज पेश करने की संभावना का संकेत दिया।
आवेदक के वकील ने उक्त सबमिशन पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह का कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है।
उन्होंने कहा कि उनका नामांकन सत्यापन प्रक्रिया के दौरान परिषद के सचिव द्वारा की गई गलती हो सकती है।
न्यायालय ने अधिवक्ता प्रमोद से सहमति व्यक्त की और निम्नानुसार देखा:
"बार को यह समझाने के बाद ही कि वह एक वकील है, उसे बार काउंसिल के सदस्य के रूप में भर्ती किया गया। इससे पता चलता है कि उसने जाली दस्तावेज पेश किए होंगे।"
तदनुसार, न्यायालय ने पक्षकार के आवेदन को स्वीकार किया और मामले में तीसरे प्रतिवादी के रूप में अधिवक्ता को पक्षकार बनाया,
"याचिकाकर्ता के खिलाफ बार एसोसिएशन, अलापुझा के कहने पर मामला दर्ज किया गया। अब बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को इस मामले में आगे बढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है और यही कारण है कि उन्होंने इस आवेदन को संबोधित करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई जमानत याचिका का विरोध करने के लिए कोर्ट में यह आवेदन दायर किया है। चूंकि, वह बार एसोसिएशन के सदस्य होने के नाते निस्संदेह, उसे बार एसोसिएशन के मामलों में रुचि रखने वाले व्यक्ति के रूप में भी माना जाना चाहिए।"
सेसी जेवियर ने एक मामले में अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
पहले की एक कार्यवाही के दौरान, आवेदक का पूरा मामला याचिकाकर्ता की ओर से केवल एक अपरिपक्व गलतफहमी थी और इसका कोई दुर्भावनापूर्ण मकसद नहीं था।
सेसी जेवियर ने एलएलबी डिग्री के लिए अर्हता प्राप्त किए बिना और स्टेट बार काउंसिल में नामांकन के बिना दो साल से अधिक समय तक एक वकील के रूप में अभ्यास किया था।
प्रैक्टिस के दौरान वह कई मामलों में कोर्ट में पेश हुई।
कुछ रिपोर्टों के अनुसार, उन्हें कुछ मामलों में एडवोकेट कमिश्नर के रूप में भी नियुक्त किया गया।
रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि उन्होंने इस साल बार एसोसिएशन का चुनाव भी लड़ा और लाइब्रेरियन के रूप में चुनी गईं।
वहीं, बार एसोसिएशन को 15 जुलाई को एक गुमनाम पत्र मिला। इस पत्र में आरोप लगाया गया कि जेवियर के पास एलएलबी की डिग्री और नामांकन प्रमाणपत्र नहीं है।
केरल बार काउंसिल से पूछताछ करने पर बार एसोसिएशन के अधिकारी यह जानकर हैरान रह गए कि उनके द्वारा दी गई नामांकन संख्या तिरुवनंतपुरम में प्रैक्टिस करने वाले एक अन्य वकील की थी।
पुलिस ने अलाप्पुझा बार एसोसिएशन के सचिव अभिलाष सोमन द्वारा दायर शिकायत के आधार पर आईपीसी की धारा 417 और 419 के तहत मामला दर्ज किया।
इस में दावा किया गया कि उसके पास आवश्यक योग्यता नहीं है और उसने एसोसिएशन को केरल बार काउंसिल का एक नकली रोल नंबर प्रस्तुत किया था।
मामले ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया उस वक्त लिया जब उसने यह मानते हुए अलाप्पुझा में मजिस्ट्रेट के सामने आत्मसमर्पण करने का प्रयास किया कि उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।
हालांकि, यह महसूस करने पर कि उस पर गैर-जमानती अपराध का आरोप लगाया गया है, वह कोर्ट रूम से भाग गई।
अलाप्पुझा बार एसोसिएशन के सदस्यों ने इस बीच अदालत के समक्ष उसके लिए पेश नहीं होने का फैसला किया।
केस शीर्षक: सेसी जेवियर बनाम केरल राज्य