'मुसलमानों को भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की इजाजत न दें' : मप्र हाईकोर्ट ने हिंदू मोर्चा की याचिका पर नोटिस जारी किया

Shahadat

12 May 2022 5:58 PM IST

  • मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने बुधवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक द्वारा पारित सात अप्रैल, 2003 के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। इस आदेश में मुसलमानों को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज़ अदा करने की अनुमति दी गई थी।

    जस्टिस विवेक रूस और जस्टिस अमर नाथ केश्वरवानी की बेंच ने अपने आदेश में कहा,

    "पक्षों के वकील संयुक्त रूप से प्रस्तुत करते हैं कि समान मुद्दा पहले से ही इस अदालत के समक्ष लंबित डब्ल्यू.पी.नंबर (एस) 6514/2013, 1089/2016 और 28334/2019 में चुनौती के तहत है। याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि उसने कुछ और दस्तावेज दायर किए हैं जो वर्तमान याचिकाकर्ता के दावे को मजबूत करने वाली उन रिट याचिकाओं में उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, उन्हें जनहित याचिका (पीआईएल) की प्रकृति में यह याचिका दायर करने की अनुमति दी जा सकती है। चूंकि, इसी तरह का एक मुद्दा सुनवाई के लिए लंबित है और पुरातत्व सर्वेक्षण भारत इस मामले को लड़ रहा है, इसलिए याचिका स्वीकार की जाती है। नोटिस जारी करें।"

    हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की अध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने देवी सरस्वती (वाग्देवी) की मूर्ति को फिर से स्थापित करने की भी मांग की थी, जिसे राजा भोज द्वारा वर्ष 1034 ईस्वी में संस्कृत, साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष की शिक्षा, खगोल विज्ञान, वेद और शास्त्र की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।

    संपत्ति के भीतर शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को नमाज अदा करने की अनुमति देने से एएसआई को रोकने की मांग के साथ हाईकोर्ट के समक्ष भोजशाला परिसर के भीतर उपलब्ध शिलालेखों की रंगीन तस्वीरें पेश करने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने की अंतरिम राहत की भी मांगी गई है।

    भोजशाला परिसर के आयु अनुमान का पता लगाने के लिए भारत संघ को निर्देश देने के लिए अंतरिम राहत और उसमें पाए गए कलाकृतियों, मूर्तियों, छवियों, शिलालेखों आदि और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक को भूमि/फर्श की खुदाई करने के लिए भोजशाला परिसर और उसके आसपास के क्षेत्र में निर्माण की प्रकृति या उसमें पड़ी किसी सामग्री का पता लगाने के लिए भी मांग की गई है।

    याचिका में यह तर्क दिया गया कि सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए इस स्थान का महत्व है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है और सनातन धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाएं भोजशाला परिसर के साथ पूजा और भारतीय शिक्षा संस्कृति के स्थान के रूप में जुड़ी हुई हैं।

    याचिका में कहा गया,

    "दुर्भाग्य से, भोजशाला में भव्य मंदिर और शिक्षा के स्थान को मुस्लिम शासकों ने 1305, 1401 और 1514 ईस्वी में क्षतिग्रस्त कर दिया था। लेकिन वे भोजशाला के धार्मिक चरित्र को नहीं बदल सके और यह देवत्व के साथ-साथ श्रद्धा का स्थान भी बना रहा। हिंदू इस स्थान को श्रद्धा से पूजतेते हैं और वे वहां पूजा करते हैं। उक्त स्थान पर प्रतिवर्ष वसंत उत्सव मनाया जाता है।"

    याचिका में आगे कहा गया कि यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने मुसलमानों को उनकी अवैध मांग पर मंदिर परिसर के भीतर प्रार्थना करने की अनुमति इस आधार पर दी कि मुस्लिम शासकों ने उक्त स्थान पर कमाल मौला मस्जिद का निर्माण किया था।

    याचिका में आगे कहा गया,

    "मंदिर का विनाश और उसका उसी रूप में बने रहना भक्तों के लिए एक निरंतर आघात है, जो उन्हें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने से वंचित करता है और ऐसी स्थिति में पूजा करने वालों का जीवन दिन-प्रतिदिन चिढ़ाने और अपमान की भावना को खतरे में डालता है। आक्रमणकारी और इस तरह के निरंतर को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 25 के तहत गारंटीकृत जीवन और धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 (1) के तहत सुधारा जाना चाहिए।

    याचिका अधिवक्ता हरि शंकर जैन के माध्यम से दायर की गई है।

    केस का शीर्षक: हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस (रजि. ट्रस्ट नंबर 976) इसके अध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री और अन्य के माध्यम से बनाम भारत संघ और अन्य।| 2022 का WP 10497

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