क्या स्कूल फीस के भुगतान के लिए रिमाइंडर भेजना किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत 'बच्चों के प्रति क्रूरता' है? गुजरात हाईकोर्ट जांच करेगा

LiveLaw News Network

2 May 2022 5:08 PM IST

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    गुजरात हाईकोर्ट यह जांचने के लिए तैयार है कि क्या फीस का भुगतान न करने पर अभिभावकों को रिमाइंडर भेजने वाले स्कूलों की कार्रवाई किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 के तहत अपराध है।

    अधिनियम की धारा 75 में बच्चे के प्रति क्रूरता के लिए सजा का प्रावधान किया गया है, जिससे बच्चों को शारीरिक या "मानसिक पीड़ा" पहुंचाना कारण हो सकता है।

    जस्टिस भार्गव करिया ने सूरत के कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी एक आदेश के खिलाफ सेल्फ फाइनेंस स्कूलों के फेडरेशन द्वारा दायर एक स्पेशल सिविल एप्लिकेशन पर नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि फीस का भुगतान न करने के लिए स्कूली छात्रों का उत्पीड़न जेजे एक्ट की धारा 75बका घोर उल्लंघन है।

    सुनवाई के दौरान सहायक सरकारी वकील धवन जायसवाल ने अदालत को सूचित किया कि माता-पिता से प्राप्त शिकायत पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित एक बैठक के परिणामस्वरूप आदेश जारी किया गया था कि फीस जमा न करने पर उनके बच्चों को संबंधित स्कूलों द्वारा परेशान किया जा रहा है।

    आयोग ने कलेक्टर को तलब कर मामले में उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

    आदेश में आगाह किया गया था कि :

    "एक सक्षम अदालत के स्पष्ट निर्देश के बिना कोई भी स्कूल ऐसा कुछ नहीं करेगा जो बच्चे की शिक्षा को प्रभावित करे। इस निर्देश का पालन न करने को शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 13 (1) का उल्लंघन माना जाएगा।"

    यह निर्देश दिया गया,

    "इसलिए, सभी निजी स्कूल प्राधिकरणों को माता-पिता के साथ फीस संबंधी मुद्दों से निपटना है, न कि छात्रों के साथ। उन्हें स्कूली छात्रों के बीच फीस संबंधी उत्पीड़न रोकना है। "

    याचिकाकर्ता-स्कूलों ने विरोध किया कि फीस का भुगतान न करने के लिए माता-पिता को भेजे गए केवल रिमाइंडर भेजना किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत अपराध नहीं हो सकता। कलेक्टर के आदेश से माता-पिता द्वारा दर्ज की गई कोई भी शिकायत पुलिस द्वारा अधिनियम की धारा 75 के तहत दर्ज की जाएगी।

    यह आगे प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर का यह आदेश बिना अधिकार क्षेत्र और बिना किसी कानूनी प्रावधान के दिया गया।

    खंडपीठ ने देखा कि याचिकाकर्ता-स्कूलों ने " अंतरिम राहत देने के लिए एक बहुत अच्छा प्रथम दृष्टया मामला" बनाया , क्योंकि ऐसा लगता है कि कलेक्टर ने अधिकार क्षेत्र या कानून के अधिकार के बिना आदेश पारित किया है।

    इस प्रकार हाईकोर्ट ने आक्षेपित आदेश पर रोक लगा दी और नए शामिल हुए प्रतिवादी पक्ष अर्थात राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी नोटिस जारी किया।

    केस शीर्षक: स्व-वित्तपोषित स्कूलों का संघ, गुजरात राज्य बनाम कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, सूरत

    केस नंबर: सी/एससीए/6776/2022

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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