विभाजन वाद दायर करने भर से, जबकि उसे डिफॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था, अविभाजित हिंदू परिवार से नाबालिग का विच्छेद हो जाता है? बॉम्बे हाईकोर्ट विचार करेगा
LiveLaw News Network
28 March 2022 4:34 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट कानून की एक जटिल स्थिति पर विचार करेगा कि क्या नाबलिग की ओर से विभाजन वाद दायर करना हिंदू अविभाजित परिवार से संबंध विच्छेद करना होगा, भले ही मुकदमा अंततः गैर-अभियोजन के कारण खारिज कर दिया गया हो, या उस नाबालिग को हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) का हिस्सा माना जाए।
बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष यह सवाल एक ऐसे मामले में जहां नाबालिग ने मार्च 2020 में वयस्क होने के बाद अपने माता-पिता द्वारा एचयूएफ के एक हिस्से के रूप में निष्पादित गिफ्ट डीड को चुनौती दी। यह गिफ्ट डीड तब निष्पादित की गई थी, जब वह नाबालिग था। हालांकि अब उसने संपत्ति के विभाजन की मांग की है।
संपत्ति को एक अन्य करीबी रिश्तेदार ने बेच दिया था। उसने कथित तौर पर इसे उपहार के रूप में प्राप्त किया थ। मुंबई के पूर्वी उपनगर स्थित यह घर अब एक तीसरे पक्ष के पास है।
कानूनी स्थिति में अंतर यह है कि यदि गैर-अभियोजन के लिए विभाजन वाद को खारिज करने को अधिक महत्व दिया जाता है तो वादी को एचयूएफ का एक हिस्सा माना जाएगा, जिसके कारण संपत्ति में नाबालिग के हित के निपटान के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। संयुक्त परिवार की संपत्ति में नाबालिग के अविभाजित हित के निपटान के लिए एचयूएफ के कर्ता को अदालत की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।
हालांकि, यदि केवल एक नाबालिग द्वारा विभाजन सूट दाखिल करने और अस्तित्व को अधिक महत्व दिया जाता है, तो पिता/माता-पिता अदालत की अनुमति के बिना संपत्ति में नाबालिग के हित का निपटान नहीं कर सकते - जो इस मामले में अनुपस्थित है।
जस्टिस एनजे जमादार ने पिछले महीने एक आदेश में पार्टी के खिलाफ दो आसन्न फ्लैटों के कब्जे के खिलाफ निषेधाज्ञा आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, लेकिन निर्देश दिया कि जिस व्यक्ति ने संपत्ति को 8 करोड़ रुपये में बेचा, वादी द्वारा उठाए गए तर्कपूर्ण प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए वह अदालत के समक्ष 1.35 करोड़ रुपये जमा करे।
अदालत एक मुकदमे में अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसे हृदय नीरज मेहता (वादी) ने अपने माता-पिता (प्रतिवादी 5 और 6), चाचा और चाची (प्रतिवादी 1 और 2), और चाचा और चाची के बच्चों (प्रतिवादी 3 और 4) के खिलाफ दायर किया था।
इसमें शामिल मुद्दा नीरज के माता-पिता के एचयूएफ द्वारा संयुक्त रूप से खरीदी गई संपत्ति थी, जिसमें उनके पिता नीरज जयंतीलाल मेहता कर्ता थे और उनके चाचा की शाखा में उनके चाचा उमेश जयंतीलाल मेहता कर्ता थे। वादी अपने पिता नीरज की अध्यक्षता में एचयूएफ में एक सहदायिक है।
अदालत ने हृदय द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने मांग की कि बेचने वाले पक्ष - उनके पहले चचेरे भाई सिद्धि - को संपत्ति की बिक्री से प्राप्त प्रतिफल का 50% जमा करने के लिए कहा जाए। उन्होंने खरीदार (तीसरे पक्ष) को संपत्ति पर कब्जा करने से रोकने की भी मांग की। अदालत ने इसके बजाय, विक्रेता पक्ष को 1.35 करोड़ रुपये जमा करने या उसी राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने और सूट के निपटान तक इसे जीवित रखने का निर्देश दिया। संपत्ति में मुंबई के पूर्वी उपनगर घाटकोपर की एक इमारत में दो सटे हुए फ्लैट शामिल हैं।
हृदय ने मार्च 2020 में वयस्कता प्राप्त की और 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष मुकदमा और आवेदन दायर किया। मुकदमे में 2014 में नीरज के भाई उमेश की बेटी सिद्धि के पक्ष में उस एचयूएफ के कर्ता के रूप में हृदय के पिता नीरज द्वारा निष्पादित एक गिफ्ट डीड को चुनौती देता है - जब हृदय नाबालिग था। मुकदमे में दिसंबर 2020 में सिद्धि के बीच तीसरे पक्ष के साथ निष्पादित बिक्री और हस्तांतरण विलेख को भी चुनौती दी गई है।
नीरज ने दावा किया है कि उसके पास गिफ्ट डीड को चुनौती देने का अधिकार है क्योंकि उनके पिता के एचयूएफ के सदस्य के रूप में उनकी स्थिति को उनके द्वारा एक दोस्त के माध्यम से दायर एक विभाजन सूट (2011 का सूट नंबर 2283) के मद्देनजर "विच्छेद" किया गया था।
हालांकि इस विभाजन सूट को अंततः 2017 में अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया था, यह तब भी जीवित था जब 2014 में गिफ्ट डीड निष्पादित किया गया था।
नीरज और उमेश, दोनों अपने संबंधित एचयूएफ के कर्ता के रूप में, इस विभाजन सूट में एक हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था उनका इरादा उक्त एचयूएफ के कर्ता के रूप में या अन्यथा किसी भी तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने या वाद फ्लैटों में वादी के अधिकार, शीर्षक और हित को हस्तांतरित करने का नहीं था।
हृदय ने मार्च 2020 में वयस्कता हासिल करने के बाद नवंबर 2020 में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर गिफ्ट डीड के निष्पादन के बारे में विवाद खड़ा किया जब वह नाबालिग था। दूसरे पक्ष ने पहले उसी महीने संक्षिप्त उत्तर भेजा और बाद में 7 दिसंबर, 2020 को विस्तृत उत्तर जारी किया। हालांकि, घरों की बिक्री सिर्फ तीन दिन बाद की गई थी। हाईकोर्ट ने पाया कि यह प्रतिवादियों की ओर से जल्दबाजी का प्रदर्शन करता है।
कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए, जिन पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है, फिर भी जिस स्थिति में दोनों पक्षों को पाया गया है, उस पर विचार करते हुए, अदालत ने प्रतिवादी संख्या 3 से पूछकर वादी के पक्ष में एक सीमित राहत आदेश पारित किया।
केस शीर्षक: हृदय नीरज मेहता बनाम उमेश जयंतीलाल मेहता और अन्य