दिल्ली के निवासियों को COVID-19 के लिए RT-PCR Test करवाने के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

9 Sep 2020 3:52 AM GMT

  • दिल्ली के निवासियों को COVID-19 के लिए RT-PCR Test करवाने के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट

    यह देखते हुए कि परीक्षण सुविधाओं को बढ़ाने में कोई और देरी नहीं की जा सकती है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि RT-PCR test के माध्यम से स्वंय का COVID19 टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर का पर्चा (प्रिस्क्रिप्शन) पेश करने की आवश्यकता को खत्म किया जा रहा है।

    अदालत ने कहा कि-

    'इसलिए, RT-PCR (संयुक्त रूप से निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र ) के माध्यम से कुल 14,000 टेस्ट की क्षमता में से दिल्ली सरकार के 10,000 टेस्टों के अलावा अतिरिक्त 2,000 RT-PCR tests का एक बफर प्रदान किया जा रहा है। साथ ही यह निर्देश दिया जा रहा है कि अगर दिल्ली का कोई भी निवासी अपने COVID19 संक्रमण की जांच RT-PCR के माध्यम से अपने स्वयं के खर्च पर करवाना चाहता है तो इसके लिए उसे किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाने की आवश्यकता नहीं है।'

    न्यायमूर्ति हेमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ ने आगे कहा कि टेस्ट की मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति को केवल आईसीएमआर द्वारा निर्धारित फॉर्म को भरना होगा और अपना आधार कार्ड दिखाना होगा ताकि यह पता चल सके कि वह दिल्ली का निवासी है।

    इसके अलावा, अदालत ने दिल्ली सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि वह दिल्ली मेट्रो के प्रमुख टर्मिनलों के साथ-साथ सभी 11 जिलों में से प्रत्येक जिले में टेस्ट के लिए कम से कम 4 मोबाइल सुविधाएं तैनात करे।

    दिल्ली सरकार को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह दिल्ली में उपलब्ध कराई गई टेस्ट की सुविधाओं को दर्शाने वाला एक नक्शा तैयार करे और उसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को सौंप दिया जाए। डीएमआरसी इस नक्शे को अपने निकास/प्रवेश बिंदुओं के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित कर देगी ताकि यात्रियों को परीक्षण स्थलों तक पहुँचने में सक्षम बनाया जा सकें।

    अदालत ने कहा कि-

    'हम 30 अगस्त 2020 से दिल्ली में COVID19 संक्रमण के बढ़ते मामलों से परिचित हैं और यह आंकड़े काफी डरावने हैं।'

    आईसीएमआर ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सिफारिश की गई कि अन्य देशों या राज्यों की यात्रा करने वाले सभी व्यक्तियों की मांग पर उनका टेस्ट किया जाए , क्योंकि इन सभी जगहों पर प्रवेश के समय COVID19 परीक्षण की नेगेटिव रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य है। साथ ही उन सभी व्यक्तियों का परीक्षण किया जाए जो खुद की जांच करवाना चाहते हैं।

    अदालत ने सभी निजी प्रयोगशालाओं को भी निर्देश दिया है कि वे दिल्ली सरकार द्वारा भेजे गए RT-PCR नमूनों के परीक्षण को प्राथमिकता दें। इसके अलावा अगर दिल्ली सरकार निजी प्रयोगशालाओं में RT-PCR के माध्यम से परीक्षण के लिए अतिरिक्त नमूने भेजती है तो उनकी भी रिपोर्ट बिना किसी देरी के दी जाए।

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