रोगी के इलाज के लिए अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं करने के लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं; एनसीडीआरसी

Shahadat

3 Feb 2023 5:31 AM GMT

  • रोगी के इलाज के लिए अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं करने के लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं; एनसीडीआरसी

    National Consumer Dispute Redressal Commission

    राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) की जस्टिस आर.के. अग्रवाल पीठासीन सदस्य डॉ. एस.एम. कांतिकर और बिनॉय कुमार की खंडपीठ ने डॉक्टर (प्रतिवादी नंबर 2) और अस्पताल (प्रतिवादी नंबर 2) पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मरीज के पति (शिकायतकर्ता) द्वारा दायर उपभोक्ता शिकायत का निपटारा किया। उक्त मरीज सर्जरी के बाद कोमा में चली गई थी।

    शिकायतकर्ता ने पहले एफआईआर दर्ज की और उसके बाद लापरवाही के लिए 9% ब्याज के साथ 2 करोड़ रुपये के मुआवजे का दावा करते हुए एनसीडीआरसी में शिकायत दर्ज की गई। एनसीआरडीसी बेंच ने शिकायत को खारिज कर दिया और इसे निराधार माना।

    शिकायतकर्ता ने आवश्यक इलाज के लिए अपनी गर्भवती पत्नी के साथ डॉक्टर (ओपी नंबर 2) से संपर्क किया। इसके बाद डॉक्टर ने खुद एनेस्थीसिया दिया और सिजेरियन डिलीवरी की। मरीज ने बच्चे को जन्म दिया गया, लेकिन इसके बाद मरीज गहरे कोमा में चली गई।

    शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ऐसा गलत एनेस्थीसिया और सर्जरी के कारण हुआ। रोगी को उसकी याददाश्त को पुनर्जीवित करने के लिए बिजली के झटके दिए गए, लेकिन वे अप्रभावी रहे। यह भी आरोप लगाया गया कि डॉक्टर ने बेहतर देखभाल के लिए उच्च केंद्रों में रेफर करने का झांसा देकर अगले ही दिन मरीज को जबरन छुट्टी दे दी।

    प्रतिवादी ने मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने से इनकार किया। उन्होंने यह भी कहा कि रोगी की एनेक्डोटल रिपोर्ट कभी प्रस्तुत नहीं की गई। जैसे ही रोगी को अंदर लाया गया, रोगी की जांच करने के बाद डॉक्टर ने पाया कि वह गर्भवती। अजन्मे बच्चे को बचाने के लिए तत्काल ऑपरेशन की आवश्यकता थी।

    प्रतिवादी पक्ष ने तर्क दिया कि डॉक्टर ने केवल एनेस्थीसिया दिया, क्योंकि यह आपात स्थिति थी और एनेस्थेटिस्ट उस समय उपलब्ध नहीं था। डॉक्टर के मुताबिक, मरीज प्री-एक्लेमप्सिया टॉक्सिमिया (पीईटी) से भी पीड़ित थी, जिसकी जानकारी पहले नहीं दी गई थी।

    शिकायतकर्ता ने चीफ मेडिकल ऑफिसर के समक्ष आवेदन दायर किया, जिस कारण सीएमओ ने एक्सपर्ट्स कमेटी का गठन किया, जिससे इस मुद्दे के संबंध में रिपोर्ट तैयार की जा सके। कमेटी ने निष्कर्ष निकाला कि ओपी नंबर 2 ने एनेस्थेटिस्ट के बिना ऑपरेशन करने में उपेक्षा की।

    एसोसिएशन ने इस रिपोर्ट का विरोध किया, जिसके कारण दूसरे बोर्ड का गठन हुआ। नए बोर्ड ने प्रस्तुत किया-

    1. डॉ. अग्रवाल ने परिजनों की सहमति के बाद ही लोकल एनेस्थीसिया के तहत इमरजेंसी ऑपरेशन को आगे बढ़ाया।

    2. मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार, उचित दवाएं निर्धारित की गईं। बार-बार दौरे पड़ने के कारण पीईटी के मरीज कोमा में चले जाते हैं।

    3. एक्लम्पसिया से पीड़ित रोगी कई अन्य जटिलताओं के साथ कोमा में जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में मां और बच्चा दोनों जीवित हैं और डॉक्टर द्वारा समय पर उचित देखभाल की गई।

    4. मरीज के बेहोश हो जाने के बाद राइल की ट्यूब को अंदर डालना सही इलाज था।

    बोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि रोगी कोमा में चला गया, उपचार ठीक से किया गया। उन्होंने पिछले बोर्ड की रिपोर्ट को भी दोषपूर्ण माना। जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि "जब तक यह पाया जा सकता है कि जो प्रक्रिया वास्तव में अपनाई गई है वह उस तारीख तक मेडिकल साइंस के लिए स्वीकार्य थी, ततो डॉक्टर को केवल इसलिए लापरवाह नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उसने एक प्रक्रिया का पालन करना चुना और दूसरा नहीं और परिणाम विफलता थी।"

    एनसीडीआरसी की बेंच ने पहले उल्लिखित फैसले का पक्ष लिया और माना कि डॉक्टर अपने आचरण में लापरवाही नहीं कर रहा था। इसके साथ ही शिकायत खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल: कंचन सिंह बनाम एमएए शारदा हॉस्पिटल व अन्य, (उपभोक्ता प्रकरण नंबर 1282/2015)

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