"एक महीने तक गुरुद्वारा बांगला साहिब में सामुदायिक सेवा करो": दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर रद्द करते हुए कहा
LiveLaw News Network
15 March 2021 12:43 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 21 साल के एक युवा आरोपी को गुरुद्वारा बांगला साहिब में एक महीने की सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के आधार पर उसके खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया। कोर्ट ने सामुदायिक सेवा को 16 मार्च से 16 अप्रैल, 2021 तक जारी रखने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की एकल पीठ ने जुर्माने लगाते हुए निर्देश पारित किया। यह देखने के बाद कि युवा को अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीखना चाहिए और यह नहीं भूलना चाहिए कि वह कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता।
कोर्ट ने कहा,
"युवा को अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने हाथों में कानून नहीं ले सकता। याचिकाकर्ता को 16.03.2021 से 16.04.2021 तक गुरुद्वारा बंगला साहिब में एक महीने की सामुदायिक सेवा करने का निर्देश दिया गया है।"
आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। यह कहते हुए कि उसने शिकायतकर्ता को कथित रूप से थप्पड़ मारा और पेट पर वार किया।
पक्षाकरों के माता-पिता और शुभचिंतकों के हस्तक्षेप के बाद उक्त प्राथमिकी को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत याचिका दायर की गई थी। 26.10.2020 के निपटारे के लिए कोर्ट के समक्ष रिकॉर्ड भी रखा गया था।
यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता 21 साल का एक नौजवान है, जिसके आगे पूरी जिंदगी बीत गई, कोर्ट ने कहा:
"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त 21 वर्ष का नौजवान है, जिसके आगे पूरी ज़िंदगी है और यह तथ्य कि पक्षकारों ने एक समझौता किया है। यह न्यायालय धारा 482 सीआरपीसी के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए इच्छुक है। इस आधार पर एफआईआर कि पार्टियों ने समझौता किया है। याचिकाकर्ता, जो अपने वकील के साथ व्यक्ति के रूप में दिखाई दे रहा है, को चेतावनी दी जाती है कि वे इस तरह की गतिविधियों में लिप्त न हों और भविष्य में अपराध दोहराए।"
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि एक महीने की सामुदायिक सेवा पूरी करने के बाद, आदेश का अनुपालन दिखाने के लिए गुरुद्वारा बंगला साहिब से एक प्रमाण पत्र भी दाखिल किया जाए।
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