साथी के बांझपन के आधार पर तलाक नहीं मांगा जा सकता, यह मानसिक क्रूरता के बराबर: कलकत्ता हाईकोर्ट

Avanish Pathak

19 Jan 2023 4:11 PM IST

  • साथी के बांझपन के आधार पर तलाक नहीं मांगा जा सकता, यह मानसिक क्रूरता के बराबर: कलकत्ता हाईकोर्ट

    Calcutta High Court

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक फैसले में कहा कि महिला का बांझपन तलाक के ‌लिए वैध आधार नहीं हो सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आईपीसी की धारा 498ए की परिभाषा के तहत पत्नी से आपसी सहमति से तलाक मांगना मानसिक क्रूरता के बराबर है, जबकि वह बांझपन के कारण पीड़ा है।

    जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) ने कहा,

    "बांझपन का कारण तलाक का आधार नहीं है। माता-पिता बनने के कई विकल्प हैं। एक जीवनसाथी को इन परिस्थितियों में समझना होगा क्योंकि एक साथी ही अपने दूसरे साथी की मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक शक्ति को वापस पाने में मदद कर सकता है।"

    पत्नी की चिकित्सा स्थिति के साथ सहानुभूति रखते हुए, न्यायालय ने स्वीकार किया कि समय से पहले रजोनिवृत्ति के कारण होने वाला प्राथमिक बांझपन 'एक ऐसी महिला के लिए एक बड़ा मानसिक आघात है, जो अभी तक मां नहीं बनी है।' न्यायालय ने आगे टिप्पणी की कि स्थिति को उलटा भी किया जा सकता था और ऐसी स्थिति में पति स्वाभाविक रूप से पत्नी से समर्थन की उम्मीद करता होगा।

    अदालत उस पत्नी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पति पर 'मानसिक क्रूरता' का आरोप लगाया गया था, जब उसने समय से पहले रजोनिवृत्ति के कारण प्राथमिक बांझपन के बाद तलाक मांगा था। पति ने आपसी सहमति से तलाक के लिए इस आधार पर अर्जी दी थी कि वह लगातार हो रही मानसिक पीड़ा सहन नहीं कर पा रहा था।

    दलीलों पर विचार करने पर, अदालत ने इस बात पर विचार किया कि पत्नी को प्राथमिक बांझपन की जानकारी होना बड़ा झटका था और आघात के कारण दो वर्षों में उसका लगभग 30 किलोग्राम वजन कम हो गया था।

    न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी परिस्थितियों में 'जीवनसाथी का यह कर्तव्य है कि वह शक्ति बने' जो दुर्भाग्य से यहां ऐसा नहीं था।

    यह कहते हुए कि पति का आचरण मानसिक क्रूरता के बराबर है, कोर्ट ने कहा, "इस मामले में याचिकाकर्ता के लिए इस तरह की दर्दनाक स्थिति में विपरीत पक्ष को आपसी सहमति से तलाक के लिए कहना बेहद असंवेदनशील था, जो मानसिक क्रूरता के बराबर है जिसने उसके जीवन और स्वास्थ्य को प्रभावित किया।"

    कोर्ट ने रूपाली देवी बनाम यूपी राज्य (2019) और रणवीर उपाध्याय और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर भी भरोसा किया था, जिसमें पति के खिलाफ आईपीसी की धारा 498ए के तहत एक संज्ञेय अपराध बनाया गया था।

    तदनुसार, अदालत ने पत्नी द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही के खिलाफ पति द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया।

    केस टाइटल: श्री उत्तम कुमार बोस बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story