अनुबंध करने के लिए पक्षकारों के बीच विवाद बैंक गारंटी के प्रवर्तन को प्रतिबंधित करने का आधार नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

25 Jan 2022 1:24 PM GMT

  • अनुबंध करने के लिए पक्षकारों के बीच विवाद बैंक गारंटी के प्रवर्तन को प्रतिबंधित करने का आधार नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

    छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि बैंक को केवल धोखाधड़ी या विशेष इक्विटी के मामले में अपरिवर्तनीय अन्याय को रोकने के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा द्वारा बिना शर्त और पूर्ण बैंक गारंटी लागू करने से रोका जा सकता।

    जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने आगे कहा कि अनुबंध के पक्षों के बीच विवादों का अस्तित्व बैंक गारंटी के प्रवर्तन को रोकने के लिए निषेधाज्ञा आदेश जारी करने का आधार नहीं है।

    इस प्रकार इसने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत दायर एक अपील को खारिज कर दिया। अपीलकर्ताओं द्वारा वाणिज्यिक न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ बैंक गारंटी को लागू करने से प्रतिवादियों को रोकने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया।

    "वाणिज्यिक न्यायालय ने सही माना कि अपीलकर्ता बैंक गारंटी के प्रवर्तन के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करने के लिए "धोखाधड़ी," "विशेष इक्विटी," और "अपूरणीय अन्याय" के आधार को स्थापित करने में विफल रहे हैं।

    पृष्ठभूमि

    दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने दो जिलों के बीच कनेक्टिंग लाइन के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित करते हुए एक नोटिस जारी किया। अपीलकर्ताओं को सफल बोलीदाता घोषित किया गया और स्वीकृति पत्र जारी किया गया।

    जब एग्रीमेंट होना था तो शर्त थी कि स्वीकृति पत्र से 24 महीने के भीतर काम पूरा कर लिया जाएगा। अपीलकर्ताओं ने रुपये 6,77,26,553/- की परफोर्मेंस बैंक गारंटी के रूप में बैंक गारंटी जमा की। उसके बाद अदायगी में ढिलाई व कार्य प्रगति पर असंतोष को लेकर पक्षों के बीच विवाद खड़ा हो गया।

    उत्तरदाताओं ने अनुबंध समाप्त कर दिया। इसके बदले में अपीलकर्ताओं ने एक रिट दायर की। इसे मध्यस्थता क्लॉज़ लागू करने की स्वतंत्रता देकर खारिज कर दिया गया।

    मध्यस्थता क्लॉज़ के संबंध में एक आवेदन करने के बावजूद एक मध्यस्थ नियुक्त नहीं किया गया। उन्होंने जिला न्यायाधीश के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 2020 की धारा 9(1) के तहत आवेदन किया।

    वाणिज्यिक न्यायालय ने यह कहते हुए आवेदन को खारिज कर दिया कि बैंक गारंटी और उसके तहत भुगतान को केवल तीन आधारों पर रोका जा सकता है: धोखाधड़ी, अपरिवर्तनीय चोट और विशेष इक्विटी। फिर भी अपीलकर्ताओं ने बैंक गारंटी के आह्वान के खिलाफ निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए उपरोक्त तीन आधारों में से कोई भी आधार स्थापित नहीं किया है और तदनुसार, आवेदन को खारिज किया।

    उक्त आदेश को अधिवक्ता विजय दुबे और अमृतो दास के माध्यम से वर्तमान कार्यवाही में चुनौती दी गई।

    न्यायालय के निष्कर्ष

    कोर्ट ने मामले से उत्पन्न दो मुद्दों को लिया,

    1. क्या दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन पर एसी अधिनियम की धारा 9(1) के तहत आवेदन की अस्वीकृति से उत्पन्न मध्यस्थता अपील धारा 9(3) के आधार पर सुनवाई योग्य नहीं होगी?

    2. क्या वाणिज्यिक न्यायालय (जिला स्तर) का एसी अधिनियम की धारा 9(1) के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन को खारिज करना न्यायोचित है, जिसमें ₹ 6,77, 26,553 की सीमा तक बैंक गारंटी के निरसन के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग की गई?

    पहले प्रश्न के लिए कोर्ट ने आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड बनाम एस्सार बल्क टर्मिनल लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया। उक्त मामले में यह माना गया था कि एक बार आवेदन पर विचार करने और विचार के लिए लेने के बाद धारा 9(3) का प्रतिबंध काम नहीं करेगा।

    वर्तमान मामले में धारा 9(1) के तहत आवेदन वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा दायर किया गया था और उस पर विचार किया गया था। अंत में 4-7-2020 के आदेश द्वारा योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया गया। इसके खिलाफ मध्यस्थता अपील को प्राथमिकता दी गई और इसके पक्ष में अंतरिम आदेश देकर अपीलकर्ता की सुनवाई की गई, इसलिए न्यायालय की राय थी कि 23-11-2021 को प्रतिवादी नंबर दो द्वारा मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन इसे मध्यस्थता अपील पर निर्णय लेने से नहीं रोकेगा।

    कोर्ट ने कहा,

    "प्रतिवादियों की ओर से उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति कि यह मध्यस्थता अपील एसी अधिनियम की धारा 9 (3) के संदर्भ में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के गठन के मद्देनजर सुनवाई योग्य नहीं है, इसके द्वारा खारिज की जाती है।"

    दूसरे प्रश्न पर न्यायालय ने भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 126 का उल्लेख किया और कहा कि बैंक गारंटी बैंक और लाभार्थी के बीच एक स्वतंत्र और विशिष्ट अनुबंध है और जिस व्यक्ति के कहने पर बैंक गारंटी दी गई है और लाभार्थी के बीच अंतर्निहित लेनदेन या प्राथमिक अनुबंध की शर्तों के अधीन नहीं है।

    हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड बनाम तारापुर एंड कंपनी का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि बैंक की बाध्यता की प्रकृति निरपेक्ष है और परस्पर विवादों या कार्यवाही पर निर्भर नहीं है।

    कोर्ट ने बैंक गारंटी के नकदीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्णयों और सिद्धांतों की एक श्रृंखला का भी उल्लेख किया। कोर्ट ने बैंक गारंटी के निषेधाज्ञा के अनुदान के अपवादों को भी पढ़ा।

    कोर्ट ने कहा,

    "एक बैंक गारंटी को गारंटी की शर्तों के अनुसार लागू किया जाना चाहिए। पहला धोखाधड़ी के एक स्पष्ट मामले में है, जिसे बैंक ने नोटिस किया है और लाभार्थी इसका लाभ उठाना चाहता है।"

    वाणिज्यिक न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट कहा,

    "वाणिज्यिक न्यायालय ने बैंक गारंटी को लागू करने के लिए मापदंडों पर ध्यान दिया है और उसके बाद आदेश के पैराग्राफ 33 में ठीक ही माना कि बैंक गारंटी के आह्वान को तीन आधारों पर रोका जा सकता है, अर्थात, "धोखाधड़ी", "अप्रतिदेय चोट" और "विशेष इक्विटी"। यह भी माना कि यहां अपीलकर्ताओं ने बैंक गारंटी के आह्वान के खिलाफ आदेश लेने के लिए उक्त तीन आधारों में से कोई ऐसा आधार स्थापित नहीं किया ।"

    बैंक गारंटी की शर्तों को पढ़ते हुए यह माना गया कि बैंक गारंटी दिखाएगा कि परफोर्मेंस (अदायगी) गारंटी एक स्वायत्त और स्वतंत्र अनुबंध है। इसमें कहा गया कि बैंक गारंटी के तहत उत्पन्न होने वाली बाध्यता पक्षकारों के बीच मुख्य अनुबंध से उत्पन्न होने वाली बाध्यता से स्वतंत्र है।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "अदायगी गारंटी बैंकों पर किसी भी विवाद के बावजूद भुगतान करने के लिए एक पूर्ण दायित्व लागू करती है जो पक्षकारों के बीच उत्पन्न हो सकती है। ऐसी किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित है, देयता पूर्ण और स्पष्ट है। यह अपीलकर्ताओं और उत्तरदाताओं के बीच प्राथमिक अनुबंध से स्वतंत्र है। बैंक अंतर्निहित विवादों की परवाह किए बिना अधिकारों से संबंधित नहीं है, लेकिन केवल दायित्व के साथ है। गारंटी पत्र को अयोग्य शर्तों में एसईसीआर को संबोधित किया गया था। बैंक की देयता पूर्ण और स्पष्ट है। "

    कोर्ट ने कहा कि जब भी अनुबंध रद्द किया जाता है तो सिक्योरिटी डिपॉज़िट जब्त कर लिया जाना चाहिए और गारंटी को भुनाया जाएगा। कोर्ट ने नोट किया कि बैंक गारंटी को लागू करने में अंतरिम निषेधाज्ञा देते समय सीपीसी के आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत न्यायालयों का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    "धोखाधड़ी या विशेष इक्विटी के मामले में निषेधाज्ञा की मांग करने वाले पक्षों के साथ अपरिवर्तनीय अन्याय को रोकने के लिए अदालतें बैंक गारंटी के प्रवर्तन को रोकने में हस्तक्षेप करती हैं। यदि बैंक गारंटी की शर्तें बिना शर्त और पूर्ण हैं तो बैंक को बिना बैंक गारंटी की राशि का भुगतान करना होगा। बैंक गारंटी का भुगतान पक्षकारों के बीच मुख्य अनुबंध से उत्पन्न होने वाले दावों और प्रतिदावों के अधीन नहीं किया जा सकता।"

    केस शीर्षक: एआरएसएस - एसआईपीएस (जेवी) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।

    प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (छ) 4

    जजमेंट डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story