कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की संपत्ति का निपटान किया जाए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य से कहा

Shahadat

28 April 2023 6:20 AM GMT

  • कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की संपत्ति का निपटान किया जाए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य से कहा

    Punjab & Haryana High Court

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बाबा हीरा सिंह भट्टल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लहरगागा, संगरूर की कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिए संपत्ति का निपटान (Dispose) करने का आदेश दिया।

    जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा,

    "इस अदालत के पास संस्थान को आज से एक महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं को राशि का भुगतान करने के लिए सकारात्मक रूप से संपत्ति का निपटान करने के लिए तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, पंजाब के प्रधान सचिव को यह निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, जो संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य हैं।”

    अदालत संस्थान के कर्मचारियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अदालत से राहत की मांग की गई, क्योंकि दिसंबर 2019 से उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया। अदालत को सूचित किया गया कि संस्थान के पास कुछ संपत्ति है और बैंक खातों का रखरखाव करता है।

    याचिका में कहा गया कि संस्थान स्वायत्त निकाय है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित हैं।

    11 अप्रैल को न्यायालय को सूचित किया गया कि संस्थान राज्य सरकार के निर्देशानुसार अपनी संपत्ति का निपटान करने का प्रयास कर रहा है। अदालत ने कहा कि संस्थान के कर्मचारियों को संस्थान की संपत्ति से अपने वेतन की वसूली का दावा करने का अधिमान्य अधिकार है और संस्थान को अपने कर्मचारियों के दावे का निपटारा किए बिना अपनी संपत्ति का निपटान करने से रोक दिया।

    अदालत ने नवीनतम आदेश में कहा,

    "कर्मचारी याचिकाकर्ताओं के अधिमान्य दावे को निपटाने से पहले संस्थान को अपनी संपत्ति के निपटान से रोकने वाला अंतरिम आदेश जारी रहेगा।"

    केस टाइटल: अजीत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य

    याचिकाकर्ता के वकील: एच.सी.अरोड़ा और राज्य के वकील: डी.के.सिंगल

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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