सीआईएसएफ के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया

LiveLaw News Network

26 May 2021 6:37 AM GMT

  • सीआईएसएफ के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया

    सीआईएसएफ के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है।

    इस संबंध में जारी एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया,

    "मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 4ए (1) के अनुसार गठित समिति द्वारा अनुशंसित पैनल के आधार पर सुबोध कुमार जायसवाल, आईपीएस (एमएच-1985) की नियुक्ति को निदेशक-केंद्रीय जांच ब्यूरो को पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है।"

    जायसवाल 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में सीआईएसएफ के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। वह इससे पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र डीजीपी के पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने केंद्रीय पदों पर भी काम किया है। इनमें इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) में लंबे समय तक काम करना भी शामिल है।

    सीबीआई निदेशक का पद सीबीआई निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला के फरवरी में अपना कार्यकाल पूरा करने के पहले सप्ताह से खाली पड़ा है। तब से अतिरिक्त निदेशक प्रवीण सिन्हा सीबीआई के मामलों को अपने अंतरिम प्रमुख के रूप में देख रहे हैं।

    NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के नए प्रमुख का चयन करने के लिए मंगलवार शाम प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। इस बैठक में भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने एक नियम पर जोर दिया था, जो कम से कम दो सरकारी विकल्प की दौड़ से समाप्त हो गया था।

    इसके साथ ही द हिंदू द्वारा रिपोर्ट के अनुसार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) का आचरण एक नए सीबीआई निदेशक की चयन प्रक्रिया के दौरान "अप्रिय" रहा है और चयन पैनल की बैठक को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस नेता में लोकसभा अधीर रंजन चौधरी (जो उस पैनल का भी हिस्सा हैं जो सीबीआई प्रमुख का चयन करता है) ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त चयन समिति को एक असहमति नोट प्रस्तुत किया।

    मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, चर्चा के दौरान, मुख्य न्यायाधीश रमना ने "छह महीने का नियम" उठाया, जिसका उल्लेख सीबीआई निदेशक के चयन में पहले कभी नहीं किया गया।

    जस्टिस रमना ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि जिन अधिकारियों की सेवा में छह महीने से कम समय बचा है, उन्हें पुलिस प्रमुख पदों के लिए नहीं माना जाना चाहिए।

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