प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम | अदालत के बाहर समझौता वादकारियों का मौलिक अधिकार नहीं, केवल कानून के अनुसार ही यह प्राप्त किया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
30 Nov 2023 5:50 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत अस्वीकृति आदेश से निपटते समय माना कि एक वादी के पास अदालत के बाहर विवाद के निपटान का दावा करने का मौलिक या अंतर्निहित अधिकार नहीं है। क़ानून द्वारा बनाए गए अधिकार का उपयोग उसके अनुसार किया जाना चाहिए।
जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जिस्टस शिव शंकर प्रसाद की पीठ ने कहा,
“सबसे पहले, अदालतों/न्यायिक प्रक्रिया के बाहर विवादों का निपटारा किसी भी वादी का मौलिक या अंतर्निहित अधिकार नहीं है। वह अधिकार क़ानून यानी अधिनियम द्वारा बनाया गया था। एक वैधानिक अधिकार होने के नाते, इसे वैधानिक शर्तों के अनुसार सख्ती से प्राप्त किया जा सकता है और इसके अलावा, यह एक शर्त थी कि आवेदन/घोषणा केवल तभी बनाए रखने योग्य हो सकती है यदि कट-ऑफ तिथि से पहले पार्टियों के बीच मुकदमा लंबित हो ,याचिकाकर्ता के पास उस शर्त को पूरा करने का अधिकार था।"
यह मुद्दा तब उठा था जब याचिकाकर्ता के खिलाफ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 एएबी के तहत 1,71,371/- रुपये की मांग की गई थी। पहली अपील में, राशि आंशिक रूप से कम कर दी गई थी। याचिकाकर्ता ने 1261 दिनों की देरी के बाद दूसरी अपील दायर की, जिसे ट्रिब्यूनल ने माफ कर दिया और अपील लंबित है।
इस बीच, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम के तहत नामित प्राधिकारी ने सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया क्योंकि दूसरी अपील कट-ऑफ अवधि के बाद दायर की गई थी।
याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता अधिकारियों के साथ मामले पर मुकदमा नहीं चलाना चाहता था और बताया कि यूनियन की नीति भी मुकदमेबाजी के बजाय समझौते को प्राथमिकता देने की है।
प्रतिवादी के वकील ने यशी कंस्ट्रक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि याचिकाकर्ता न केवल सीमा अवधि के भीतर अपील दायर करने में विफल रहा, बल्कि निर्धारित कट-ऑफ अवधि के भीतर भी अपील दायर करने में विफल रहा। यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा अधिकारियों द्वारा देरी को माफ करने पर विचार करने के लिए कोई देरी माफी आवेदन दायर नहीं किया गया था।
दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता के पास न्यायिक प्रक्रिया के बाहर सरकार के साथ विवादों को निपटाने का मौलिक अधिकार नहीं है। चूंकि न्यायिक प्रक्रिया के बाहर निपटान का अधिकार एक अधिनियम, यानी प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास, अधिनियम, 2020 द्वारा प्रदान किया गया था, निपटान के अधिकार का लाभ उठाने के लिए उसमें उल्लिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।
यह देखा गया कि चूंकि याचिकाकर्ता निर्धारित सीमाओं के भीतर अपील करने में विफल रहा और उसने राजस्व अधिकारियों के समक्ष विलंब माफी आवेदन भी दायर नहीं किया, "याचिकाकर्ता को अधिनियम द्वारा निर्धारित शर्तों के संदर्भ में निपटान की मांग करने का कोई अधिकार नहीं मिला या अर्जित नहीं हुआ।" ।”
अदालत ने आगे कहा कि 1261 दिनों की देरी माफ करने पर ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील करने का याचिकाकर्ता का अधिकार सुरक्षित रखा गया है। इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी गई।
केस टाइटलः उमेश गर्ग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, रिट टैक्स नंबर - 566/2021