समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने एनसीपी नेता नवाब मलिक को ट्विट करने से रोकने से इनकार करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी
LiveLaw News Network
24 Nov 2021 3:10 PM IST
एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने मानहानि के मुकदमे में अपने परिवार के खिलाफ एनसीपी नेता नवाब मलिक को पोस्ट करने से रोकने से इनकार करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी।
जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस मिलिंद जादव की खंडपीठ के समक्ष वानखेड़े के वकील अरशद शेख ने बुधवार को मामले का उल्लेख किया।
अदालत ने गुरुवार के लिए सर्कुलेशन की अनुमति दी।
न्यायमूर्ति माधव जामदार ने सोमवार को ध्यानदेव को उनके मलिक पर 1.25 करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।
हालांकि, अदालत ने मलिक को बिना सत्यापन के बयान पोस्ट नहीं करने का निर्देश दिया।
अदालत ने पाया कि मलिक के बयान द्वेष से प्रेरित प्रतीत होते हैं। लेकिन उन्होंने समीर वानखेड़े के कृत्यों और आचरण से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है जो एक सरकारी अधिकारी हैं।
कोर्ट ने कहा था,
"यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी (मलिक) ने तथ्यों के उचित सत्यापन के बाद कार्रवाई की है। हालांकि, इस प्रथम दृष्टया स्तर पर और रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे हैं।"
वानखेड़े अब दावा कर रहे हैं कि एक बार जब बेंच ने देखा कि बयान द्वेष से प्रेरित है तो निषेधाज्ञा दी जानी चाहिए।