तमिलनाडु में 'धुरंधर: द रिवेंज' फिल्म पर प्रतिबंध की मांग, हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल करने को कहा

Praveen Mishra

23 March 2026 1:19 PM IST

  • तमिलनाडु में धुरंधर: द रिवेंज फिल्म पर प्रतिबंध की मांग, हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल करने को कहा

    सोमवार (23 मार्च) को एक वकील ने मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष तमिलनाडु में फिल्म “धुरंधर: द रिवेंज” पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर तत्काल उल्लेख (urgent mention) किया। यह मांग राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र की गई है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित हैं।

    एडवोकेट शीला ने चीफ़ जस्टिस एसए धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की पीठ के समक्ष कहा कि यह फिल्म राजनीतिक विषयों पर आधारित है और इसमें पक्षपातपूर्ण राजनीतिक टिप्पणियां शामिल हैं। उन्होंने दलील दी कि चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान इस फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि चुनाव समाप्त होने के बाद फिल्म का प्रसारण किया जा सकता है।

    हालांकि, पीठ ने कहा कि इस संबंध में अभी तक कोई औपचारिक याचिका दाखिल नहीं की गई है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि फिल्म पहले ही रिलीज हो चुकी है, लेकिन वकील को उचित याचिका दाखिल कर पुनः उल्लेख करने की अनुमति दी।

    फिल्म “धुरंधर: द रिवेंज”, जिसमें रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं और जिसका निर्देशन आदित्य धर ने किया है, 19 मार्च 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

    इससे पहले 18 मार्च को मद्रास हाईकोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जियो स्टूडियोज) के स्ट्रीमिंग अधिकारों की रक्षा करते हुए कई इंटरनेट सेवा प्रदाताओं और केबल ऑपरेटरों के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा (injunction) जारी की थी, ताकि फिल्म के अवैध प्रसारण को रोका जा सके।

    Praveen Mishra

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    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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