ध्रुव राठी ने BJP प्रवक्ता द्वारा मानहानि के मुकदमे का विरोध किया, कहा- नेता का अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने का इतिहास रहा है

Shahadat

18 Aug 2024 4:46 AM GMT

  • ध्रुव राठी ने BJP प्रवक्ता द्वारा मानहानि के मुकदमे का विरोध किया, कहा- नेता का अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करने का इतिहास रहा है

    ध्रुव राठी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) मुंबई प्रवक्ता द्वारा मानहानि के मुकदमे का विरोध किया। राठी ने कहा कि नेता का इतिहास अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का रहा है। ध्रुव राठी ने दिल्ली की अदालत के समक्ष BJP मुंबई प्रवक्ता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा यूट्यूबर के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में दायर अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन का विरोध किया।

    राठी ने आरोप लगाया कि नखुआ का इतिहास सार्वजनिक मंचों पर बेतरतीब सार्वजनिक हस्तियों, संवैधानिक पदों पर आसीन राजनेताओं और सरकारी कर्मचारियों को अपशब्द कहने का रहा है। जवाब में नखुआ द्वारा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और पत्रकार बरखा दत्त और निधि राजदान के खिलाफ एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर किए गए ट्वीट शामिल हैं।

    नखुआ ने आरोप लगाया कि राठी ने अपने यूट्यूब वीडियो "माई रिप्लाई टू गोडी यूट्यूबर्स | एल्विश यादव" में उन्हें "हिंसक और अपमानजनक ट्रोल" का हिस्सा बताया। उन्होंने साइबर स्पेस पर उन्हें हुई मानहानि के लिए राठी से 20 लाख रुपये का हर्जाना मांगा।

    राठी ने दलील दी है कि विवादित वीडियो में उन्होंने नखुआ को "हिंसक गालीबाज" कहा है, लेकिन मुकदमे में BJP नेता ने जानबूझकर बयान को गलत बताया और आरोप लगाया कि यूट्यूबर ने उन्हें "हिंसक और अपमानजनक" कहा। राठी का कहना है कि "हिंसक गालीबाज" और "हिंसक और अपमानजनक" दोनों ही शब्द पूरी तरह से अलग-अलग अर्थ और अर्थ रखते हैं।

    उन्होंने यह भी कहा कि नखुआ इस आशय का कोई भी कथन देने में विफल रहे हैं, जो यह स्थापित करता हो कि "हिंसक गालीबाज" शब्द किस तरह से उनकी प्रतिष्ठा को बदनाम और धूमिल कर रहा था। जवाब में आगे कहा गया कि विवादित वीडियो में राठी द्वारा दिया गया बयान नखुआ और सार्वजनिक डोमेन में उनके आचरण के बारे में व्यापक पृष्ठभूमि अनुसंधान का परिणाम था।

    इसमें आगे कहा गया,

    "यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि घोषित किया गया, वादी सार्वजनिक व्यक्ति है। इसलिए सार्वजनिक डोमेन में उसका कोई भी आचरण वर्तमान मामले में यह 'एक्स' (पहले ट्विटर के रूप में जाना जाता था) सार्वजनिक जांच से बंधा है। उपर्युक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए ऐसे आचरण पर कोई भी उचित टिप्पणी मानहानि के बराबर नहीं होगी।"

    इस महीने की शुरुआत में साकेत कोर्ट के जिला जज गुंजन गुप्ता ने मुकदमे में समन जारी किया था।

    नखुआ का आरोप है कि विचाराधीन वीडियो में राठी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर "अंकित जैन, सुरेश नखुआ और तजिंदर बग्गा जैसे हिंसक और अपमानजनक ट्रोल" की मेजबानी की थी।

    मुकदमे में कहा गया,

    "विवादित वीडियो को 24 मिलियन से अधिक बार देखा गया और 2.3 मिलियन से अधिक लाइक मिले हैं, यह संख्या हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही है।"

    इसमें आगे कहा गया कि वीडियो में राठी के कथित रूप से अपमानजनक बयानों के परिणामस्वरूप, नखुआ की प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान पहुंचा है। इसमें कहा गया कि राठी द्वारा लगाए गए कथित झूठे आरोपों के कारण नखुआ की व्यापक निंदा और उपहास हुआ, जिससे उनके निजी और पेशेवर जीवन को अपूरणीय क्षति हुई।

    मुकदमे में कहा गया कि प्रतिवादी नंबर 1 भी आदतन बदनामी करने, ऑनलाइन धमकियां देने, साथी यूट्यूबर के करियर को खराब करने आदि में लगा हुआ है, जिसके लिए वह अपने दर्शकों का उपयोग कर रहा है, जो यूट्यूब पर 23.3 मिलियन से अधिक व्यवर्स हैं और एक्स प्लेटफॉर्म पर 2.6 मिलियन से अधिक फॉलोवर्स हैं।

    मुकदमे में राठी को नखुआ के बारे में यूट्यूब या एक्स कॉर्प पर कोई भी सामग्री ट्वीट करने, पोस्ट करने या बनाने से रोकने की मांग की गई।

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