"ट्रांसजेंडर के प्रति बढ़ती नफरत": मद्रास हाईकोर्ट ने भूमि आवंटन रद्द करने की मांग करने वाले पंचायत अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा

Shahadat

18 Aug 2023 12:17 PM IST

  • ट्रांसजेंडर के प्रति बढ़ती नफरत: मद्रास हाईकोर्ट ने भूमि आवंटन रद्द करने की मांग करने वाले पंचायत अध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगा

    मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में नैनार्कुप्पम पंचायत के अध्यक्ष को उस कानूनी आधार को स्पष्ट करने का निर्देश दिया, जिसके आधार पर उन्होंने कुड्डालोर जिला कलेक्टर को अभ्यावेदन भेजा गया। इस अभ्यावेदन में इलाके में ट्रांसपर्सन को सरकार द्वारा दिए गए पट्टे को रद्द करने की मांग की गई।

    जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व से इलाके में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति उनकी नफरत का पता चलता है, जो असंवैधानिक है और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डी) का उल्लंघन है।

    अदालत ने कहा,

    "याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को देखने से पता चलता है कि वह उस इलाके में ट्रांस-जेंडरों के प्रति नफरत पैदा कर रहा है, जो असंवैधानिक है और यह प्रतिनिधित्व सीधे तौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डी) का उल्लंघन है।"

    अदालत ने यह भी कहा कि ग्राम पंचायत ने इस आशय का एक प्रस्ताव पारित किया था जो नागरिकों के मौलिक अधिकार के भी खिलाफ था और अदालत के लिए चिंता का विषय था।

    अदालत ने कहा,

    “नैनार्कुप्पम पंचायत ने 07.04.2023 को प्रस्ताव पारित किया, जो असंवैधानिक भी है और हमारे महान राष्ट्र के नागरिकों को सुनिश्चित किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अभ्यावेदन में बताए गए कारण इस न्यायालय के मन में चिंता पैदा करते हैं। इसलिए याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और यह बताने का निर्देश दिया जाता है कि किन परिस्थितियों में पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया और उसकी प्रति भी पेश की जाए।''

    इस प्रकार, अदालत ने अध्यक्ष को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया कि उन्होंने किस कानून के तहत इसे रद्द करने की मांग की और पंचायत में प्रस्ताव पारित किया।

    अदालत ने आदेश दिया,

    "नैनार्कुप्पम पंचायत के अध्यक्ष/याचिकाकर्ता को हलफनामा दाखिल करना होगा कि उन्होंने किस कानून के अधिकार के तहत जिला कलेक्टर को ऐसा अभ्यावेदन दिया और पंचायत में प्रस्ताव पारित किया।"

    केस टाइटल: प्रेसीडेंट, एनडी मोहन नैनार्कुप्पम ग्राम पंचायत बनाम जिला कलेक्टर और अन्य

    निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




    Next Story