अवसाद को एक गंभीर बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, विशेष रूप से COVID के संदर्भ मेंः गुजरात हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
3 Sept 2021 6:26 PM IST
गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि अवसाद को एक गंभीर बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, विशेष रूप से COVID के संदर्भ में। साथ ही कोर्ट ने एक छात्र के पंजीकरण और प्रवेश को रद्द करने के एक सरकारी कॉलेज के आदेश रद्द कर दिया। छात्र अवसाद और आत्मघाती विचारों के कारण परीक्षा में उपस्थित होने में विफल रहा था।
जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने कहा-
" सहानुभूति का दृष्टिकोण कानून का शासन नहीं है, फिर भी कानून को न्याय के हितों की उप-सेवा के लिए उदार होना चाहिए, जहां कहीं भी तथ्य और परिस्थितियां उचित हैं और ऐसी मांग करती हैं। यह एक ऐसा मामला है।"
न्यायालय ने विश्वविद्यालय को पंजीकरण रद्द करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने और न्यायालय द्वारा चर्चा किए गए तथ्यों और निष्कर्षों के आलोक में एक नए निर्णय पर पहुंचने का निर्देश दिया । उल्लेखनीय है कि इससे पहले, 23 अप्रैल को गुजरात उच्च न्यायालय ने एक छात्र को पूरक परीक्षा बैठने की अनुमति दी थी।
मामले की पृष्ठभूमि
छात्र सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टिट्यूट से बीटेक का कोर्स कर रहा था। संस्थान ने 5 अक्टूबर को जारी आदेश में छात्र / याचिकाकर्ता को अकादमिक प्रदर्शन की समीक्षा समिति के निर्णय कि उसने न्यूनतम क्रेडिट की आवश्यकता को पूरा नहीं किया है, उसे संस्थान से हटाने का फैसला किया।
याचिकाकर्ता का कहना था कि लॉकडाउन के दौरान, याचिकाकर्ता का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया और वह डिप्रेशन में चला गया जो जनवरी, 2020 से शुरू हुआ और मई-जून, 2020 में चरम पर था और इसलिए वह आवश्यक क्रेडिट नहीं जुटा सका।
इसके बाद कॉलेज ने अगले सेमेस्टर में पदोन्नत होने के लिए आवश्यक 25 क्रेडिट अर्जित नहीं करने के लिए प्रथम वर्ष के बीटेक के छात्र का पंजीकरण और प्रवेश रद्द कर दिया।
छात्र ने हाईकोर्ट का रुख किया
इस पृष्ठभूमि में छात्र ने उच्च न्यायालय में यह प्रार्थना करते हुए याचिका दायर की कि आक्षेपित आदेश जारी करने में संस्थान की कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित और गैर-जरूरी है, जो दुनिया में फैली महामारी और इसके परिणामस्वरूप इस देश में लागू किए गए लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए किया गया था।
याचिकाकर्ता/छात्र के वकील रोनित जॉय ने यह प्रस्तुत किया कि महामारी के दौरान उन्हें अवसाद के झटके आए और अपने अंतर्मुखी स्वभाव के कारण, उन्होंने अपने माता-पिता को भी सूचित नहीं करते हुए शिक्षा और शैक्षणिक गतिविधियों से खुद को हटा लिया, जिसके कारण याचिकाकर्ता को नुकसान हुआ।
यह भी तर्क दिया गया था कि मनोचिकित्सक से मजबूरी में परामर्श लिया गया था, जिसके प्रमाण पत्र से पता चलता है कि अवसाद ने याचिकाकर्ता को मई-जून, 2020 में जकड़ लिया था।
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि अपने नियंत्रण से परे कारणों के कारण उसने सेमेस्टर-एंड की परीक्षा नहीं दी। यह कहा गया कि याचिकाकर्ता को नियमित रूप से आत्मघाती विचारों आए और ऐसे कारणों से, वह संस्थान द्वारा ऑनलाइन आयोजित परीक्षा में शामिल नहीं हो सका। जाहिर है, उसने अपनी मानसिक स्थिति के बारे में अपने माता-पिता को भी नहीं बताया।
न्यायालय की टिप्पणियां
कोर्ट ने शुरुआत में कहा, "याचिकाकर्ता को जिस अवसादग्रस्तता का सामना करना पड़ा, वह COVID-19 महामारी की अवधि के दौरान ही था। यह व्यापक निराशा की अवधि थी। यह विश्वास करना उचित है कि महामारी ने कोमल दिमाग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला।"
अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए आधार को वास्तविक माना जा सकता है क्योंकि इसमें अविश्वास करने के लिए कुछ भी नहीं है और प्रतिवादी संस्थान का संदेह असंवेदनशील है और माता-पिता के पत्र में बताए गए तथ्यों से अलग है।
महत्वपूर्ण रूप से, कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और विशेष रूप से महामारी की अवधि के संदर्भ में, याचिकाकर्ता छात्र में मन की अवसादग्रस्तता को गंभीर बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है ।
तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता में और विनियमों के संचालन के आलोक में, न्यायालय का विचार था कि याचिकाकर्ता छात्र को विनियमों के विनियम 15.3 और 15.4 का लाभ न देने का कोई अच्छा कारण नहीं है।
प्रतिवादी संस्थान के सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के मामले के संबंध में एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया।
केस का शीर्षक - कृषभ कपूर बनामइ सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत
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