''निराश बाल अपराधी द्वारा जेजे होम में की गई आत्महत्या की घटना ने हमें झकझोर दिया दिया है", कलकत्ता हाईकोर्ट ने अधिकारियों से जवाबदेही मांगी

Avanish Pathak

14 Jan 2023 1:33 PM IST

  • निराश बाल अपराधी द्वारा जेजे होम में की गई आत्महत्या की घटना ने हमें झकझोर दिया दिया है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने अधिकारियों से जवाबदेही मांगी

    कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐसी घटना का संज्ञान लिया, जिसमें कानून के साथ संघर्षरत एक बच्चे (सीसीएल) ने यह कहते हुए आत्महत्या कर ली कि घटना ने उसे जड़ों से हिला दिया है। एनडीपीएस एक्‍ट के संबंध में बच्चे की याचिका हाईकोर्ट के समक्ष लंबित थी।

    यह देखते हुए कि सीसीएल को गतहीन नहीं किया जा सकता, जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस सिद्धार्थ रॉय चौधरी की पीठ ने कहा, "हमारा मानना है कि जजों, न्यायिक अधिकारियों, अभियोजकों, बचाव पक्ष के वकील, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और वे सभी जो न्याय के पहियों को गति देते हैं और इसे गतिमान रखते हैं, उन्हें अपनी उन्हें अपनी आत्मतु‌‌ष्टि से बाहर आना चाहिए और अपने विवेक और करुणा को जगह देनी चाहिए। यहां तक कि समुद्र में एक बूंद भी सुधारात्मक कार्रवाई की एक लहर पैदा करके अंतर पैदा कर सकती है, जो एक दिन ज्वार को, जो जरूरत है और तत्काल और सर्वोत्तम इरादों के साथ किया जाना चाहिए, उस ओर मोड़ देगी।"

    न्यायालय ने यह भी कहा कि हम मानवता के नुकसान और आम आदमी की पीड़ा के प्रति संवेदनशील हुए बिना अपनी पोजिशन की पॉवर और विशेषाधिकारों का आनंद लेना जारी नहीं रख सकते हैं।

    इसके साथ, अदालत ने मामले से जुड़े अधिकारियों (विशेष अदालत, एनडीपीएस, कूचबिहार, लोक अभियोजक, बचाव वकील, जांच अधिकारी, प्रभारी निरीक्षक और ‌अधिक्षक, कोरोक चिल्ड्रेन होम फॉर बॉयज) से उनके आचरण और मामले में उनकी जवाबदेही निर्दिष्ट करने के ‌लिए व्यक्तिगत रिपोर्ट मांगी है।

    आदेश में मामले के पूरे रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, न्यायालय ने कहा,

    "याचिकाकर्ता/सीसीएल द्वारा खुद की जान लेने के तथ्य, जबकि अदालत जमानत के लिए उसकी प्रार्थना पर विचार कर रही थी, ने हमें अपनी न्यायिक मूर्च्छा से जगा दिया। घटना ने हमें अंदर तक झकझोर कर रख दिया।

    प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड, जिन्हें बाद में विस्तृत किया जाएगा, हमें एक ऐसी उदासीन और अवैयक्तिक न्याय प्रणाली दिखाते हैं, जिसमें बिना पैसे, पद या दबदबे के लोगों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है, वह प्रणालीगत विफलता का प्रतीक है। याचिकाकर्ता ऐसे वर्ग का हिस्‍सा है, जिन्हें स्वार्थी प्राथमिकताओं के साथ समाज के हाशिये पर सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। "

    कोर्ट ने सीसीएल की मां की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए कहा कि वह एक निष्क्रिय न्याय प्रणाली की शिकार हुई है, जहां कोई भी हितधारक सड़ांध के कारणों की जिम्मेदारी नहीं लेता है।

    मामला

    न्यायालय के समक्ष लाबू इस्लाम नामक किशोर का मामला था, जिसने जमानत के लिए हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की ‌थी और जिसने जेजे होम फॉर बॉयज (जहां उसे रखा गया था) में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसने निचली अदालत द्वारा एनडीपीएस मामले में जमानत की अस्वीकृति के कारण उदास था।

    मामले के रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने कहा कि मामला किशोर न्याय बोर्ड, कूच बिहार के समक्ष आया, जिसने इसे जिला और सत्र न्यायाधीश, एनडीपीएस कोर्ट, कूचबिहार (सितंबर 2021 में) को यह राय देकर स्थानांतरित कर दिया कि यद्यपि वह 17 वर्ष का था, उस पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

    हालांकि, अदालत ने कहा कि यह निर्णय लेने से पहले कि सीसीएल पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जेजे बोर्ड ने किशोर न्याय अधिनियम की धारा 15 के अनुसार कोई प्रारंभिक मूल्यांकन नहीं किया था और उसे केवल एक यांत्रिक तरीके से दिमाग के उचित आवेदन के बिना एनडीपीएस कोर्ट में भेज दिया था।

    कोर्ट ने आगे कहा कि एनडीपीएस कोर्ट के समक्ष वकीलों के हड़ताल पर होने या पीठासीन अधिकारी के छुट्टी पर होने के कारण अनगिनत स्थगन लिए गए। न्यायालय ने यह भी कहा कि हालांकि इस मामले में आरोप तय किए गए थे, मुकदमे में कोई खास प्रगति नहीं हुई थी।

    मामले के रिकॉर्ड के मद्देनजर, जैसा कि एचसी ने उन अधिकारियों/व्यक्तियों की भूमिकाओं को निर्दिष्ट करने का‌ निर्देश‌ दिया, जिन पर मामले की प्रगति सुनिश्चित करने का कर्तव्य था,

    1) विशेष न्यायालय, एनडीपीएस, कूचबिहार जो स्थगन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सुधारात्मक उपाय करने में विफल रहा और गवाह पेश करने में विफल रहा।

    2) लोक अभियोजक जिनका कर्तव्य था और एक वैधानिक दायित्व के तहत गवाहों को पेश करके और निर्दिष्ट दिनों पर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करके परीक्षण शुरू करना था।

    3) मृतक / सीसीएल के लिए पेश होने वाले बचाव पक्ष के वकील जो कम से कम 4 मौकों पर मृतक को अदालत में पेश किए जाने के बावजूद निष्क्रिय रहे।

    4) जांच अधिकारी जो अभियोजन पक्ष के गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करके न्याय के पहिये को गति देने में विफल रहे। आदेश बताते हैं कि आईओ जांच की स्थिति के संबंध में अदालत को अवगत कराने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा।

    5) प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली थाना, जलपाईगुड़ी मृतक की मृत्यु के संबंध में कोई पूछताछ या जांच दिखाने में असमर्थ थे। 15.12.2022 को घटना की जानकारी होने पर क्षेत्राधिकारी ने पुलिस थाने ने मामले की जांच के लिए तत्काल कदम उठाए, यह दिखाने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है।

    6) सुपरिटेंडेंट, कोरोक चिल्ड्रेन होम फॉर बॉयज, जलपाईगुड़ी जो इस तरह की घटनाओं जैसे आत्महत्या और खुद को और दूसरों को हिंसा के अन्य कृत्यों को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने में विफल रहे।

    न्यायालय ने जलपाईगुड़ी में अतिरिक्त लोक अभियोजक, सर्किट बेंच को अधीक्षक द्वारा लिखे गए पत्र का अवलोकन किया, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने कमरे के छत के पंखे के हुक से खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि वह जमानत की अस्वीकृति की सूचना के बाद उदास था।

    अदालत ने जोर देकर कहा कि अगर सुरक्षा उपाय होते तो सीसीएल का जीवन बचाया जा सकता था। अदालत ने बिंदु 1-6 में वर्णित प्रत्येक पक्ष को निर्देश दिया कि वे अपने आचरण की व्याख्या करते हुए व्यक्तिगत रिपोर्ट दर्ज करें और 2 सप्ताह के भीतर मामले में अपनी जवाबदेही निर्दिष्ट करें।

    न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट, जलपाईगुड़ी से भी अनुरोध किया कि वे आदेश में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए अगली सर्किट बेंच के समक्ष घटना पर एक रिपोर्ट पेश करें।

    इस प्रकार मामले को जलपाईगुड़ी में अगली सर्किट बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।

    केस टाइटल- लबू इस्लाम बनाम पश्चिम बंगाल राज्य

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