टीकाकरण कराने से रोजगार को जोड़कर जीवनयापन से इनकार करना अवैध : मणिपुर हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
15 July 2021 2:41 PM IST
मणिपुर उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लोगों के रोजगार को उनके टीकाकरण से जोड़कर आजीविका से वंचित करना राज्य का एक अवैध कार्य है और इस तरह के उपाय से व्यक्ति की टीकाकरण करने या ऐसा न करने का विकल्प चुनने की स्वतंत्रता कुचल दी जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार और न्यायमूर्ति ख नोबिन सिंह ने इस प्रकार कहा :
"जिन लोगों को अभी तक टीका नहीं लगाने के कारण संस्थानों, संगठनों, कारखानों, दुकानों आदि को खोलने से रोका गया है, या टीकाकरण कराने के लिए उन्हें रोजगार से जोड़कर उनकी आजीविका से वंचित किया गया है, चाहे वह नरेगा जॉब कार्डधारक हों या सरकारी या निजी परियोजनाओं में काम करने वाले हों, ये राज्य की ओर से अवैध है।"
अदालत के सामने मामला
कोर्ट गृह विभाग, मणिपुर सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 30 जून, 2021 को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार ने भविष्य में कोविड संक्रमण परिदृश्य को देखते हुए कर्फ्यू / नियंत्रण क्षेत्र के आदेशों का आकलन करके एक सोचे समझे तरीके से राहत देने का प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा, इसने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा से समझौता किए बिना, सरकार ने संस्थानों, संगठनों, कारखानों, दुकानों, बाजारों, निजी कार्यालयों आदि को खोलने को प्राथमिकता देना विवेकपूर्ण समझा, जहां कर्मचारियों और श्रमिकों को कोविड का टीका लगाया गया था।
सरकार ने आगे कहा कि यह नरेगा जॉब कार्डधारकों और सरकारी/निजी परियोजनाओं के श्रमिकों पर भी लागू होगा।
न्यायालय की टिप्पणियां
प्रथम दृष्टया, न्यायालय ने पाया कि अधिसूचना टीकाकरण को अनिवार्य बनाने का एक प्रयास था क्योंकि न केवल अपने संस्थानों, संगठनों, आदि को खोलने को प्राथमिकता देने के संदर्भ में, बल्कि टीकाकरण को एक शर्त के रूप में जोड़कर टीकाकरण करने वालों के पक्ष में था जो सरकारी और निजी परियोजनाओं में नरेगा जॉब कार्डधारकों और श्रमिकों के रोजगार के लिए मिसाल है।
इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि मणिपुर सरकार की अधिसूचना केंद्र सरकार की नीति के अनुसार थी, जो कोविड के टीकाकरण को बढ़ावा देने की मांग कर रही थी। सरकार का उद्देश्य लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्तर सुनिश्चित करना है, कम से कम इस हद तक कि संक्रमित होने पर गंभीर परिणामों को रोका जा सके।
हालांकि, कोर्ट ने आगे कहा कि जमीनी हकीकत काफी अलग है क्योंकि टीकाकरण के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों में बहुत अधिक अज्ञानता है और इसके परिणामस्वरूप, टीकाकरण के बाद होने वाले जोखिमों की आशंका है।
विशेष तौर पर कोर्ट ने कहा:
"यह राज्य सरकार के लिए है कि वह लोगों को टीकाकरण के लाभों के बारे में शिक्षित करके इस तरह के डर को दूर करे और टीकाकरण के दुष्परिणामों की उनकी आशंका को मिटाए। इस मुद्दे को संबोधित किए बिना, राज्य नागरिकों पर शर्तों को लागू करने की मांग नहीं कर सकता है ताकि उन्हें टीका लगवाने के लिए मजबूर किया जा सके, चाहे वह किसी धमकी के द्वारा हो या टीकाकरण में विफल रहने के कारण उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए हो।"
हालांकि , अतिरिक्त महाधिवक्ता, मणिपुर ने प्रस्तुत किया कि ये अधिसूचना सरकार की इरादे की अभिव्यक्ति थी कि एक बार कर्फ्यू / नियंत्रण क्षेत्र के आदेशों में छूट देने के बाद वह क्या करने का प्रस्ताव करती है।
इस पर, न्यायालय ने अत्यधिक सावधानी बरतते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि अधिसूचना को प्रभावी नहीं किया जाएगा, भले ही राज्य सुनवाई की अगली तारीख तक किसी और छूट का सहारा ले सकता है और राज्य से स्थिति को ठीक से समझाते हुए जवाब मांगा है।
संबंधित समाचारों में, मेघालय उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि अनिवार्य या जबरदस्ती टीकाकरण कानून में कोई बल नहीं पाता है और इसलिए इसे शुरू से ही विपरीत घोषित किया जाना चाहिए।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि टीकाकरण के संबंध में लोगों के पास "सूचित विकल्प" है, मेघालय उच्च न्यायालय ने सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों, स्थानीय टैक्सियों आदि के टीकाकरण के संबंध में राज्य सरकार को कई निर्देश जारी किए।
मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमददर और न्यायमूर्ति एचएस थांगखियू की खंडपीठ ने इस प्रकार कहा :
"अनुच्छेद 21 में स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। उसी समानता से, स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार, जिसमें टीकाकरण शामिल है, एक मौलिक अधिकार है। हालांकि, बल द्वारा या जबरदस्ती के तरीकों को अपनाकर टीकाकरण अनिवार्य बनाया जा रहा है, जो इससे जुड़े कल्याण के मूल उद्देश्य को नष्ट कर देता है। यह मौलिक अधिकार (अधिकारों) को प्रभावित करता है, खासकर जब यह आजीविका के साधनों के अधिकार को प्रभावित करता है जिससे व्यक्ति के लिए जीना संभव होता है।"
केस - ऑस्बर्ट खलिंग बनाम मणिपुर राज्य; और अन्य ।
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