शाहदरा बार एसोसिएशन ने महिला वकीलों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की जनहित याचिका का समर्थन किया

Shahadat

25 July 2024 5:54 AM GMT

  • शाहदरा बार एसोसिएशन ने महिला वकीलों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की जनहित याचिका का समर्थन किया

    दिल्ली के शाहदरा बार एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष हलफनामा दायर किया। उक्त हलफनामा में दिल्ली बार काउंसिल (BCD), दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) और राष्ट्रीय राजधानी में सभी जिला बार एसोसिएशनों के चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की मांग वाली जनहित याचिका का समर्थन किया गया।

    BCD की कार्यकारी समिति ने कहा है कि वह याचिकाकर्ता वकील शोभा गुप्ता द्वारा मांगी गई राहत से पूरी तरह सहमत है।

    हलफनामे में कहा गया कि यह उचित और उचित है कि दिल्ली बार काउंसिल और राष्ट्रीय राजधानी में सभी जिला न्यायालयों के बार एसोसिएशन महिला वकीलों के लिए कार्यकारी समितियों में 33% पदों या सीटों के आरक्षण को बढ़ावा दें।

    हालांकि, BCD की कार्यकारी समिति ने वकीलों के निकायों में आगामी और बाद के चुनावों के लिए पदाधिकारियों के पद के लिए महिला वकीलों के लिए "रोटेशन द्वारा" आरक्षण का प्रस्ताव दिया है।

    जवाब में कहा गया,

    "यह प्रस्तुत किया जाता है कि कार्यकारी समितियों में सदस्यों के लिए 1 सीट में से 1/3 महिला वकीलों के लिए आरक्षित की जानी चाहिए, जिससे उनका प्रतिनिधित्व प्रभावी हो सके।"

    याचिका में कहा गया कि BCD और अन्य बार एसोसिएशनों में प्रभावी पदों पर महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व महिलाओं के अधिकारों और न्याय तक पहुंच को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। साथ ही न्याय प्रणाली की समग्र प्रभावशीलता को भी कम कर सकता है।

    इसमें कहा गया कि महिला वकीलों की बढ़ती संख्या के बावजूद, वे विभिन्न पेशेवर बाधाओं के कारण प्रतिष्ठित परिषद या बार एसोसिएशन के पद पर अपना प्रतिनिधित्व प्रभावी नहीं बना पाई हैं। इसमें कहा गया कि वकीलों के निकायों में 33% सीटों का आरक्षण सभी महिला वकीलों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा और उन्हें आगे बढ़ने और अपनी शिकायतों को दूर करने का समान अवसर भी प्रदान करेगा।

    याचिका में कहा गया,

    "इसकी स्थापना के बाद से 64 वर्षों से दिल्ली बार काउंसिल, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और जिला बार एसोसिएशनों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से अनुपस्थित रहा है। इस दौरान, केवल दो महिला वकील दिल्ली बार काउंसिल का हिस्सा थीं, जिनमें से किसी ने भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव जैसे पदों पर कब्जा नहीं किया। दिल्ली हाईकोर्ट और जिला बार एसोसिएशन में भी ऐसी ही स्थिति है। यह दिल्ली बार काउंसिल के भीतर महिला वकीलों के प्रति स्पष्ट प्रभुत्व और असमानता को उजागर करता है।"

    केस टाइटल: शोभा गुप्ता एडवोकेट बनाम दिल्ली बार काउंसिल और अन्य।

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