दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन: हाईकोर्ट ने CUET, 2022 के लिए सीट आवंटन नीति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
Shahadat
3 Jan 2023 1:44 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, 2022 (CUET) से कॉलेजों में विभिन्न ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की नीति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
जस्टिस विभु बाखरू की अवकाश पीठ ने कहा कि याचिका निराधार है और यह मानने का कोई प्रशंसनीय कारण नहीं कि कॉमन सीट आवंटन सिस्टम (CSAS) मनमाना, अनुचित और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 या 21 का उल्लंघन है।
अदालत दो उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने सीएसएएस को चुनौती देने के अलावा, अपने कोर्स या सीट को पारस्परिक रूप से बदलने की अनुमति भी मांगी थी।
18 अक्टूबर, 2022 को घोषित सीएसएएस (प्रथम दौर) की पहली सूची में याचिकाकर्ताओं में से एक ने अधिकतम 800 में से 800 अंक प्राप्त किए, जबकि दूसरे ने CUET-2022 में 795 अंक प्राप्त किए।
याचिकाकर्ताओं को तदनुसार उनकी पहली वरीयता के अनुसार सीटें आवंटित की गईं और सेंट स्टीफन कॉलेज में उनका एडमिशन स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने क्रमशः बीए प्रोग्राम और बीए (ऑनर्स) अंग्रेजी के कोर्स में एडमिशन लिया।
हालांकि, बाद में उन्हें लगा कि उनकी पहली वरीयता गलत है और उन्होंने इसे बदलने की मांग की। यूनिवर्सिटी ने इस तरह के बदलाव के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।
याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि यूनिवर्सिटी से याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राप्त संचार ने उम्मीदवारों को सलाह दी कि उन्हें एडमिशन लेने की आवश्यकता होगी जैसा कि दौर में दिया गया, लेकिन बाद के दौर में अपग्रेडेशन का विकल्प चुनने में सक्षम होंगे।
अदालत ने कहा,
"'अपग्रेडेशन' शब्द का उपयोग स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि आगे के दौर में ऐसी भागीदारी केवल उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगी, जिन्होंने अपनी पहली वरीयता के अनुसार एडमिशन नहीं लिया। स्पष्ट रूप से जिन स्टूडेंट ने अपनी पहली वरीयता के अनुसार एडमिशन प्राप्त किया, उनके आगे 'अपग्रेडेशन' की कोई गुंजाइश नहीं होगी। CSAS के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई सीटों में बदलाव की अनुमति नहीं है।”
अदालत ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ताओं को अपनी सीटों के परिवर्तन पर जोर देने या सीटों के पुनर्आवंटन के लिए नए दौर में भाग लेने का कोई अधिकार है।
हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि यदि अन्य स्टूडेंट के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेंट स्टीफेंस कॉलेज को याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करना चाहिए।
अदालत ने आदेश दिया,
"इस प्रकार, हालांकि इस न्यायालय को सीएसएएस के साथ हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला है, और जैसा कि पहले ही माना जा चुका है कि याचिकाकर्ताओं को मांगी गई राहत की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है; इस बात पर विचार करते हुए कि किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई पूर्वाग्रह नहीं होता, यह न्यायालय उत्तरदाताओं को इसे एक बार के मामले के रूप में मानने का निर्देश देने के लिए उपयुक्त मानता है।"
जस्टिस बाखरू ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ताओं के अनुरोधों पर विचार किया जाता है तो यह मामला मिसाल नहीं बनेगा।
केस टाइटल: भाविका केशवानी और अन्य (उनके कानूनी अभिभावकों के माध्यम से) बनाम दिल्ली यूनिवर्सिटी और अन्य।
ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें