[दिल्ली दंगे] उमर खालिद की व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबरशिप उसे आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं बना सकती: दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष जमानत के लिए तर्क

Shahadat

28 July 2022 6:05 PM IST

  • [दिल्ली दंगे] उमर खालिद की व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबरशिप उसे आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं बना सकती: दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष जमानत के लिए तर्क

    दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दंगों में बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए यूएपीए के आरोपों से जुड़े मामले में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद द्वारा दायर अपील पर गुरुवार को सुनवाई जारी रखी।

    जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की विशेष पीठ से उमर खालिद की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पेस ने कहा कि जैसा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया है, केवल व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबरशिप खालिद को आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं बना सकता है।

    अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि उमर खालिद पांच व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा था। पेस ने कहा कि खालिद ऐसे दो ग्रुप में चुप रहा। शेष तीन ग्रुप के बारे में पेस ने प्रस्तुत किया कि उनके खिलाफ जिम्मेदार व्हाट्सएप चैट में केवल चार मैसेज भेजे गए, जिसमें न तो कोई उकसावे वाला मैसेज था और न ही हिंसा के लिए कोई आह्वान नहीं था।

    पेस ने तर्क दिया,

    "तथ्य यह है कि मैं दो व्हाट्सएप ग्रुपों का हिस्सा था, जिनमें से पांच में मेरे खिलाफ उद्धृत किया गया। इसमें मैं चुप रहा। इन ग्रुप में शामिल होने के लिए मुझे आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उन ग्रुप में कुछ भी अपराधी था।"

    उन्होंने कहा,

    "मैं एडमिन नहीं हूं, मैं केवल ग्रुप का मेंबर हूं। एडमिन कोई और हैं। मेरे ओर से कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। अगर किसी और ने कुछ कहा है तो इसके लिए मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।"

    सबमिशन का समर्थन करने के लिए पेस ने आर राजेंद्रन बनाम पुलिस इंस्पेक्टर के मामले में मद्रास हाीकोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया कि ग्रुप एडमिन के पास ग्रुप के मेंबर को हटाने या ग्रुप के अन्य सदस्यों को जोड़ने की सीमित शक्ति होती है। एक बार ग्रुप बन जाने के बाद एडमिन और मेंबर्स की कार्यप्रणाली ग्रुप में मेंबर्स को जोड़ने या हटाने की शक्ति को छोड़कर एक-दूसरे के समान होती है।

    इसके अलावा, पेस ने तर्क दिया कि न तो किसी हिंसा को उमर खालिद द्वारा दिए गए किसी भी भाषण के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, और न ही उनके भाषण का हिंसा से कोई संबंध पाया गया।

    अभियोजन पक्ष द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयानों का हवाला देते हुए पेस ने कहा कि उमर खालिद के खिलाफ ज्यादातर बयान उनकी गिरफ्तारी के करीब घटनाओं के बाद सुने और रिकॉर्ड किए गए हैं।

    पेस ने तर्क दिया,

    "अगर ऐसा कोई सबूत है जो दावा करता है कि मेरी ओर से किसी भी तरह की हिंसा या उत्तेजना है तो मैं इसे भी नहीं मानता, यह केवल बयान के रूप में है।"

    पेस ने जैसे ही अपना सबमिशन समाप्त किया तो अदालत ने मामले को एक अगस्त को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। अब विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद प्रस्तुतियां शुरू करेंगे।

    उमर खालिद को शहर की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 24 मार्च को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उसे 13 सितंबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में है।

    निचली अदालत के आदेश के बारे में

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत का विचार था कि खालिद का कई आरोपी व्यक्तियों के साथ संपर्क था और दिसंबर, 2019 में नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित होने से लेकर फरवरी, 2020 के दंगों तक की अवधि के दौरान कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में उसकी मौजूदगी थी।

    पेस द्वारा उठाए गए अन्य तर्क पर कि उमर खालिद दंगों के समय दिल्ली में मौजूद नहीं था, अदालत का विचार है कि साजिश के मामले में यह आवश्यक नहीं है कि हर आरोपी मौके पर मौजूद हो।

    इस प्रकार, चार्जशीट और साथ के दस्तावेजों को देखते हुए अदालत की राय थी कि उमर खालिद के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही है, इसलिए यूएपीए की धारा 43 डी के तहत जमानत देने पर रोक लगाई गई है।

    कोर्ट ने कहा कि साजिश की शुरुआत से लेकर दंगों तक उमर खालिद का नाम बार-बार आता है। वह जेएनयू के मुस्लिम छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर है। उसने विभिन्न बैठकों में भाग लिया। उसने अमरावती भाषण में डोनाल्ड ट्रम्प का संदर्भ दिया। जेसीसी के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। दंगों के बाद हुई कॉलों की झड़ी में उसका भी उल्लेख किया गया है।

    कोर्ट ने कहा कि लक्ष्य मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में सड़कों को अवरुद्ध करना और वहां रहने वाले नागरिकों के प्रवेश और निकास को पूरी तरह से रोकना और फिर महिला प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस कर्मियों पर हमला करने के लिए केवल अन्य आम लोगों द्वारा पीछा किए जाने और घेरने के लिए आतंक पैदा करना था। इसे यूएपीए की धारा 15 के तहत आतंकवादी अधिनियम की परिभाषा के तहत कवर किया जाएगा।

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