दिल्ली दंगे: मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अदालत ने बीमार माता-पिता से मिलने के लिए शाहरुख पठान को चार घंटे के लिए पैरोल दी

Shahadat

21 May 2022 11:07 AM IST

  • दिल्ली दंगे: मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अदालत ने बीमार माता-पिता से मिलने के लिए शाहरुख पठान को चार घंटे के लिए पैरोल दी

    दिल्ली की एक अदालत ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए शाहरुख पठान को चार घंटे की कस्टडी पैरोल दी है। पठान ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान पुलिसकर्मी पर बंदूक तान दी थी। दंगों के दौरान पुलिस कर्मियों को सशस्त्र भीड़ द्वारा चोटें आईं और एक पुलिस कर्मी रोहित शुक्ला को बंदूक की गोली से चोट लगने वाले मामले में एफआईआर नंबर 49/2020 जाफराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज है।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने पठान को उसके द्वारा दायर आवेदन में इस आधार पर राहत दी कि उसके पिता की तबियत खराब है और वह उससे कुछ घंटों के लिए मिलना चाहता था।

    अदालत ने आदेश दिया,

    "इन परिस्थितियों में अदालत मानवीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए इच्छुक है। इस प्रकार, वर्तमान आवेदन को निम्नलिखित शर्तों पर अनुमति दी जाती है। तदनुसार, आवेदक/आरोपी शाहरुख पठान @ खान को 23.05.2022 के लिए चार घंटे के लिए कस्टडी पैरोल दी जाती है, जैसा कि उसे निवास पर ले जाने के नियम के अनुसार और उसे उक्त घर पर अपने माता-पिता से मिलने की अनुमति दी जाएगी।"

    कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कस्टडी पैरोल को केवल बीमार और वृद्ध माता-पिता से उनके आवास पर मिलने की अनुमति दी गई है, न कि अन्य व्यक्तियों से मिलने के लिए।

    पठान की ओर से यह तर्क दिया गया कि उसके पिता 65 वर्ष के वरिष्ठ नागरिक होने के कारण विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है। पठान को हाल ही में इस साल मार्च में अपने पिता की सर्जरी में शामिल होने के लिए एक दिन के लिए कस्टडी पैरोल दी गई थी।

    यह भी प्रस्तुत किया गया कि पठान को अस्पताल लाया गया था, लेकिन वह अपने स्वास्थ्य की स्थिति के कारण अपने पिता से नहीं मिल सका।

    हालांकि शाहरुख पठान के खिलाफ आरोप 'काफी गंभीर' है और उसकी जमानत याचिकाएं कई बार खारिज हो चुकी हैं, कोर्ट ने कहा कि उसके पिता की कोरोनरी एंजियोग्राफी के तथ्य को पहले ही सत्यापित किया जा चुका है।

    अदालत ने कहा,

    "माता-पिता वृद्ध हैं और उन्हें कई गंभीर बीमारियां हैं।"

    तदनुसार, उक्त शर्तों में याचिका को स्वीकार किया गया।

    अदालत ने पिछले साल दिसंबर में पठान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 147, 148, 149, 186, 188, 153A, 283, 353, 332, 323 और धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया है।

    एफआईआर में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 186, 188, 153A, 283, 353, 332, 323, 307, 505, 120B और धारा 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 शामिल है।

    घायल पुलिसकर्मी रोहित शुक्ला ने बयान दिया था कि पिछले साल 24 फरवरी को लोगों के दो समूह थे, जिनमें से एक "अल्लाहु अकबर" के नारे लगा रहा था और सीएए और एनआरसी का विरोध कर रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि गैरकानूनी रूप से जमा लोगों की भीड़ हिंसक हो गई और पथराव शुरू कर दिया और एक व्यक्ति ने उस पर पिस्तौल से गोली चला दी।

    उन्होंने यह भी बयान दिया कि अन्य स्थान पर हिंसक भीड़ में से 24 से 25 साल का एक लड़का पिस्तौल लेकर बाहर आया और उन्हें मारने की कोशिश की। बयान के अनुसार, यह आरोप लगाया गया कि लड़के ने गवाह पर गोली चलाई, जो तब घायल हो गया था।

    Next Story