[दिल्ली दंगे] अभियुक्तों द्वारा दिए गए भाषणों का सार मुस्लिम आबादी में भय की भावना पैदा करना था: हाईकोर्ट में अभियोजन पक्ष का तर्क

Shahadat

2 Aug 2022 5:08 AM GMT

  • [दिल्ली दंगे] अभियुक्तों द्वारा दिए गए भाषणों का सार मुस्लिम आबादी में भय की भावना पैदा करना था: हाईकोर्ट में अभियोजन पक्ष का तर्क

    दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने सोमवार को प्रस्तुत किया कि एफआईआर में विभिन्न आरोपी व्यक्तियों द्वारा दिए गए भाषणों में एक 'सामान्य कारक' था, जिसका सार देश की मुस्लिम आबादी में भय की भावना पैदा करना था।

    दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने विशेष रूप से उमर खालिद, शरजील इमाम और खालिद सैफी द्वारा दिए गए भाषणों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि वे सभी 2020 के दंगों की साजिश के तहत प्रासंगिक समय पर एक-दूसरे से जुड़े थे।

    प्रसाद ने तर्क दिया,

    "सभी भाषणों में सामान्य कारक है। यह पूरे भाषण में है। इस कारक का सार मुस्लिम आबादी में भय की भावना पैदा करना है। मैं शारजील इमाम, खालिद सैफी और उमर खालिद का भाषण पढ़ूंगा। जब वे बाबरी मस्जिद या ट्रिपल तलाक के बारे में बात करते हैं, ये एक धर्म से संबंधित हैं। लेकिन जब आप कश्मीर के बारे में बात करते हैं तो यह धर्म का मुद्दा नहीं है, यह राष्ट्रीय एकता का मुद्दा है।"

    जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की विशेष पीठ के समक्ष यह तर्क दिया गया। पीठ मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी।

    प्रसाद ने फरवरी 2020 में अमरावती में उमर खालिद द्वारा दिए गए भाषण को 'परिकलित भाषण' के रूप में इस कारण से कहा कि यह न केवल सीएए और एनआरसी विरोध का केंद्र बिंदु है, बल्कि विशेष रूप से एक समुदाय से संबंधित अन्य मुद्दों को भी संदर्भित करता है।

    प्रसाद ने तर्क दिया,

    "जब मेरे मित्र (पैस) ने कहा कि भाषण (उमर खालिद के) में कुछ भी गलत नहीं है तो मैं भी कहता हूं कि कुछ भी गलत नहीं है। यह एक बहुत ही गणनात्मक भाषण है। यह एक साथ विभिन्न बिंदुओं एक, बाबरी मस्जिद, दो, तीन तलाक , तीन, कश्मीर, चार, मुसलमानों को दबाया जाता है और पांच, सीएए-एनआरसी को अपने में समाहित करता है।"

    प्रसाद ने आगे तर्क दिया कि यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि दंगों के दौरान गलत सूचना फैलाई गई, चौबीसों घंटे विरोध स्थलों का निर्माण किया गया, जिन्हें सड़कों को अवरुद्ध करने के लिए रणनीतिक रूप से इस्तेमाल किया गया। इसके बाद पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों पर हमले हुए। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि गैर-मुस्लिम क्षेत्रों में हिंसा फैल गई, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा और पेट्रोल बम और अन्य तत्वों का उपयोग किया गया।

    प्रसाद ने तर्क दिया,

    "जो बात सामने आती है वह यह है कि आपकी शिकायत सीएए एनआरसी के खिलाफ नहीं है, यह बाबरी मस्जिद और कश्मीर के खिलाफ है। यह एक पैटर्न है।"

    प्रसाद ने यह भी प्रस्तुत किया कि कोई भी विरोध स्थल प्रकृति में जैविक नहीं है। वे विभिन्न व्यक्तियों की मदद से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बनाए गए।

    उन्होंने तर्क दिया,

    "इस पर विरोध है कि विरोध स्थल अपने आप बनाए गए। ऐसा नहीं है। वे बनाए गए थे। उन्हें विभिन्न स्थानों से लोगों को जुटाने के लिए बनाया गया था। प्रत्येक विरोध स्थल का प्रबंधन जामिया और डीपीएसजी के लोग कर रहे हैं।"

    जस्टिस मृदुल का विचार था कि विभिन्न अभियुक्तों के खिलाफ आरोपपत्र में लगाए गए आरोपों के साथ अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई दलीलों में 'ओवरलैप' है।

    जस्टिस मृदुल ने कहा,

    "चार्जशीट में विभिन्न अपीलकर्ताओं के लिए जिम्मेदार स्वर निश्चित रूप से ओवरलैप है। वास्तव में हम उन सभी के संबंध में अभियोजन की सुनवाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां रहा है ... निश्चित रूप से विभिन्न व्यक्तिगत आरोपी हैं, लेकिन निश्चित रूप से इसमें ओवरलैप है।"

    उन्होंने कहा,

    "निश्चित रूप से सभी आरोपियों को व्यक्तिगत भूमिकाएं बताकर अभियोजन को अच्छा बनाना होगा, हम योग्यता के आधार पर नहीं आंक रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे सामने अपीलों में निश्चित रूप से ओवरलैप है।"

    तदनुसार, अन्य सह-आरोपियों की अपीलों को एक साथ या व्यक्तिगत रूप से सुना जाना है या नहीं, यह तय करने के लिए अदालत ने मामले को बुधवार को अगली सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

    इससे पहले कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा था कि उमर खालिद का अमरावती भाषण तल्ख हो सकता है, लेकिन यह इसे आतंकवादी कृत्य नहीं बनाता।

    हालांकि, इसी पीठ ने पहले कहा था कि विचाराधीन भाषण अप्रिय, घृणित, आपत्तिजनक और प्रथम दृष्टया स्वीकार्य नहीं है।

    उमर खालिद को शहर की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 24 मार्च को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उसे 13 सितंबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह हिरासत में है।

    निचली अदालत के आदेश के बारे में

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत का विचार था कि खालिद का कई आरोपी व्यक्तियों के साथ संपर्क था। दिसंबर 2019 में नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित होने से लेकर फरवरी 2020 के दंगों तक की अवधि के दौरान कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में उसकी उपस्थिति है।

    पेस द्वारा उठाए गए अन्य तर्क पर कि उमर खालिद दंगों के समय दिल्ली में मौजूद नहीं था, अदालत का विचार था कि साजिश के मामले में यह आवश्यक नहीं है कि हर आरोपी मौके पर मौजूद हो।

    इस प्रकार, चार्जशीट और साथ के दस्तावेजों को देखते हुए अदालत की राय थी कि उमर खालिद के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सही है। इसलिए यूएपीए की धारा 43 डी के तहत जमानत देने पर रोक लगाई गई है।

    कोर्ट ने कहा कि साजिश की शुरुआत से लेकर दंगों तक उमर खालिद का नाम बार-बार आता है। वह जेएनयू का मुस्लिम स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर था। उसने विभिन्न बैठकों में भाग लिया। उसने अपने अमरावती भाषण में डोनाल्ड ट्रम्प का संदर्भ दिया। जेसीसी के निर्माण में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। दंगों के बाद हुई कॉलों की झड़ी में उसका भी उल्लेख किया गया।

    कोर्ट ने कहा कि लक्ष्य मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में सड़कों को अवरुद्ध करना और वहां रहने वाले नागरिकों के प्रवेश और निकास को पूरी तरह से रोकना और फिर महिला प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस कर्मियों पर हमला करने के लिए केवल अन्य आम लोगों द्वारा पीछा किए जाने और घेरने के लिए आतंक पैदा करना था।

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