दिल्ली दंगे मामला: शर्जील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की

Praveen Mishra

13 Oct 2025 6:30 PM IST

  • दिल्ली दंगे मामला: शर्जील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की

    शर्जील इमाम ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश वाले मामले में अंतरिम जमानत (interim bail) की मांग करते हुए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है, ताकि वे बिहार विधानसभा चुनाव में बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकें।

    इमाम ने karkardooma कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) समीर बाजपेई के समक्ष आवेदन दायर किया है, जिसमें उन्होंने 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक 14 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी है।

    यह राहत उन्हें नामांकन दाखिल करने और बिहार विधानसभा चुनाव (18वीं विधानसभा) में प्रचार करने के लिए मांगी गई है।

    आवेदन में कहा गया है कि इमाम पिछले 5 साल 2 महीने से लगातार जेल में हैं और अब तक उन्हें किसी भी तरह की जमानत नहीं मिली है, यहां तक कि अस्थायी तौर पर भी नहीं।

    आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि —

    “चूंकि आवेदक एक राजनीतिक कैदी (political prisoner) और छात्र कार्यकर्ता (student activist) हैं, वे अपने गृह राज्य बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां चुनाव दो चरणों में 10 अक्टूबर 2025 से 16 नवंबर 2025 के बीच होंगे।”

    इसके अलावा, आवेदन में कहा गया है कि —

    “आवेदक एक स्वतंत्र उम्मीदवार (independent candidate) के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं। उनके नामांकन और चुनाव प्रचार की व्यवस्था देखने वाला कोई नहीं है, सिवाय उनके छोटे भाई के, जो वर्तमान में अपनी बीमार मां की देखभाल और परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं।”

    बता दें कि FIR No.59/2020 दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा दर्ज की गई थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) और गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 (UAPA) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं।

    इस मामले के आरोपियों में ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरन हैदर, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तनहा, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर, शर्जील इमाम, देवांगना कलीता, फैजान खान और नताशा नरवाल शामिल हैं।

    Praveen Mishra

    Praveen Mishra

    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

    Next Story