दिल्ली दंगे : "पुलिस दंगे के मामले में आरोपी की कथित भागीदारी पर गंभीर नहीं है", दिल्ली की अदालत ने 66 साल के व्यक्ति को जमानत दी

LiveLaw News Network

29 Oct 2020 7:48 AM GMT

  • दिल्ली दंगे : पुलिस दंगे के मामले में आरोपी की कथित भागीदारी पर गंभीर नहीं है, दिल्ली की अदालत ने 66 साल के व्यक्ति को जमानत दी

    "यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में आवेदक की भागीदारी के बारे में भी पुलिस गंभीर नहीं है, क्योंकि यह घटना 24.02.2020 को हुई थी और आवेदक के खिलाफ एनबीडब्ल्यू 14.10.2020 को अदालत से प्राप्त हुए हैं, जब सह-अभियुक्त दर्शन की अग्रिम जमानत लंबित थी, जो अंततः 21.10.2020 को दी गई थी। ”

    कड़कड़डूमा कोर्ट (दिल्ली) ने बुधवार (28 अक्टूबर) को 66 वर्षीय व्यक्ति को अग्रिम जमानत दे दी, जिसे फरवरी 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के दौरान एक दुकान में कथित तौर पर तोड़-फोड करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की राय थी कि पुलिस मामले में उनकी कथित भागीदारी के बारे में गंभीर नहीं है।

    आवेदक के खिलाफ मामला

    आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि 66 वर्षीय आवेदक को इस मामले में आवेदकर्ता को इस मामले में जांच एजेंसी शिकायतकर्ता याकूब के साथ मिलीभगत करके पैसे ऐंठने के लिए गलत तरीके से फंसाया।

    यह भी तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता याकूब आवेदक का किरायेदार था, जिसने पिछले ढाई साल से किराया और बिजली शुल्क नहीं दिया था और इस तरह संबंधित अधिकारियों द्वारा किराए की दुकान का बिजली कनेक्शन काट दिया गया था।

    आवेद को किसी भी दंगाई सामग्री से लैस नहीं दिखाया गया। वह केवल अपने घर निवास के सामने खड़ा था।

    यह तर्क दिया गया कि आवेदक को किसी भी दंगाई सामग्री से लैस नहीं देखा गया। आवेदक और अपनी अचल संपत्ति और परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के बारे में चिंतित था।

    विशेष रूप से शिकायतकर्ता ने यह वीडियो खुद नहीं बनाया और इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है।

    आवेदक के वकील ने दावा किया कि आवेदक को कथित रूप से मामले में गिरफ्तार करने की धमकी देते हुए पुलिस से फोन आ रहे हैं और इस संबंध में वे कई बार उनके घर भी गए हैं।

    कोर्ट का विश्लेषण

    न्यायालय ने उल्लेख किया कि सांप्रदायिक दंगों के भड़कने से पहले मामले में शिकायतकर्ता याकूब दुकान में किरायेदार था, जो आवेदक (उदय सिंह) का है।

    किराए के भुगतान के संबंध में मौजूदा विवाद बिजली शुल्क लेने के लिए हुआ था।

    न्यायालय ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत वीडियो का दुरुपयोग किया गया और कहा कि यद्यपि आवेदक को उक्त वीडियो में देखा जा सकता है, लेकिन वह दंगों में शामिल नहीं है।

    इसके साथ ही अदालत ने कहा कि किसी भी स्वतंत्र गवाह ने मामले में आवेदक की पहचान नहीं की है।

    न्यायालय ने पाया कि इस मामले में सह-अभियुक्त सुमित (आवेदक का बेटा) पहले ही नियमित जमानत पर रिहा हुआ है, न्यायालय ने विस्तृत आदेश दिनांक 08.10.2020 को रद्द कर दिया; जबकि उसका एक अन्य पुत्र दर्शन सिंह (जो इस मामले में एक आरोपी भी हैं) को 21.10.2020 के अग्रिम जमानत के आदेश की सुरक्षा प्रदान की गई थी।

    इन परिस्थितियों में कोर्ट ने कहा,

    "आवेदक दिल्ली के करावल नगर का स्थायी निवासी है। आवेदक की पूर्व में प्रस्तुत अग्रिम जमानत याचिका को संभवतः आरोप-पत्र में दी गई सामग्री पर विचार किए बिना खारिज कर दिया गया था। यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में पुलिस कथित घटना में आरोपी के शामिल होने को लेकर गंभीर नहीं है। वर्तमान मामले में आवेदक की भागीदारी के बारे में, जैसा कि घटना 24.02.2020 को कथित रूप से हुई थी और आवेदक के खिलाफ NBW को 14.10.2020 को अदालत से प्राप्त किया गया था, जब सह-अभियुक्त दर्शन की अग्रिम जमानत लंबित थी, जो अंततः 21.10.2020 को प्रदान किया गया।"

    न्यायालय ने यह भी देखा कि वायरल वीडियो की प्रामाणिकता के बारे में मौजूद सामग्री वास्तव में कम है।

    अभियोजन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना न्यायालय का विचार है कि आवेदक मामले में न्यायालय से राहत पाने के हकदार है।

    आवेदक को 30.10.2020 को शाम 4.00 बजे जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है और वह जांच में सहयोग करना जारी रखेगा। यदि जांच अधिकारी मामले में आवेदक को गिरफ्तार करना चाहता है, तो वह आवेदक को एक सप्ताह पहले स्पष्ट नोटिस देगा ताकि वह कानून के अनुसार उसके लिए उपलब्ध उपचार का लाभ उठा सके।

    तत्काल जमानत अर्जी का निस्तारण कर दिया गया।

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