दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश का मामला: हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली खालिद सैफी की याचिका पर नोटिस जारी किया

Shahadat

10 May 2022 12:58 PM IST

  • दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश का मामला: हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली खालिद सैफी की याचिका पर नोटिस जारी किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के सदस्य खालिद सैफी द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया। इस अपील में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें सैफी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यूएपीए के तहत आरोपों से जुड़े 2020 के दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए एक मामले के संबंध में जमानत देने से इनकार किया गया था।

    जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 11 जुलाई को सूचीबद्ध किया।

    खालिद सैफी को 8 अप्रैल को शहर की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।

    सैफी की ओर से सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन पेश हुईं जबकि राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद पेश हुए।

    पीठ एफआईआर में सह-आरोपी उमर खालिद और शारजील इमाम द्वारा दायर इसी तरह की अपील पर भी सुनवाई कर रही है, जो इस महीने सुनवाई के लिए पोस्ट की गई हैं।

    शुरुआत में जॉन ने प्रस्तुत किया कि सैफी का मामला अन्य आरोपी व्यक्तियों से अलग है और अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद उनकी याचिका पर सुनवाई की जानी चाहिए।

    ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही: खालिद सैफी ने क्या तर्क दिए?

    मामले में जमानत की मांग करते हुए जॉन ने कहा कि खालिद सैफी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम और एनआरसी के विरोध में भाग लेने के बारे में किसी को स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

    जॉन ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार है जो अपने आप में किसी साजिश का संकेत नहीं है। उसने मुख्य रूप से सैफ़ी के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों पर तर्क दिया, जिसमें सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के तहत गवाहों के बयान भी शामिल थे।

    जॉन ने एनआईए बनाम जहूर अहमद शाह वटाली में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर भरोसा किया था कि मकोका, टाडा इत्यादि सहित अन्य विशेष विधियों की तुलना में जहां संतुष्टि की डिग्री अधिक है, यूएपीए में संतुष्टि की डिग्री कम है।

    विरोध के अधिकार के मुद्दे पर जॉन ने सैफी पर लगे आरोपों पर आपत्ति जताई कि उन्होंने सीएए-एनआरसी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था।

    उसने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष काफी हद तक आरोपी व्यक्तियों के बीच व्हाट्सएप ग्रुप पर हुई बातचीत पर निर्भर है। हालांकि, आरोप लगाया कि अभियोजन अलग-अलग मैसेज को चुन नहीं सकता है। उसने तर्क दिया कि ऐसे कई आख्यान हैं जो चैट से स्पष्ट हैं। हालांकि, अभियोजन पक्ष ने अलगाव में केवल कुछ मैसेज को पढ़ा और उन्हें साधारण तरीके से पढ़ने के बजाय इसका अर्थ बताने की कोशिश की।

    जॉन ने आगे तर्क दिया कि पूरक चार्जशीट में दिए गए बयान के अलावा, यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि खालिद सैफी दिसंबर, 2019 में उमर खालिद से मिले थे या उमर खालिद ने उन्हें खुरेजी में विरोध स्थल बनाने के लिए कोई निर्देश दिया था।

    जॉन ने प्रस्तुत किया कि यूएपीए की धारा 2(ओ) के तहत परिभाषित 'गैरकानूनी गतिविधि' की कोई भी सामग्री अभियोजन द्वारा नहीं दिखाई गई है।

    धारा 2 (ओ) "गैरकानूनी गतिविधि" को परिभाषित करती है, क्योंकि किसी व्यक्ति या संघ द्वारा की गई कोई कार्रवाई, जिसका उद्देश्य भारत के क्षेत्र के एक हिस्से का अधिग्रहण करना है; जो भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करता है या बाधित करने का इरादा रखता है; या जो भारत के खिलाफ असंतोष का कारण बनता है या करने का इरादा रखता है।

    इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि खालिद सैफी के खिलाफ आरोपित अपराधों में से कोई भी अपराध धारा 13, 15 और धारा 17 या यूएपीए की धारा 18 के तहत दंडनीय है।

    अभियोजन पक्ष ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष क्या तर्क दिया?

    आतंकवादी अधिनियम को परिभाषित करने वाली यूएपीए अधिनियम की धारा 15 का हवाला देते हुए एसपीपी प्रसाद ने तर्क दिया कि जहां दंगों की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई, वहां संपत्तियों का विनाश, आवश्यक सेवाओं में व्यवधान, पेट्रोल बम, लाठी, पत्थर आदि का उपयोग किया गया। इसलिए अधिनियम की धारा 15(1)(a)(i),(ii) और (iii) के तहत कार्यवाही आवश्यक है।

    प्रसाद ने कहा कि दंगों के दौरान कुल 53 लोग मारे गए। पहले चरण के दंगों में 142 लोग घायल हुए और दूसरे चरण में अन्य 608 घायल हुए।

    उन्होंने तर्क दिया कि 25 मस्जिदों के करीब रणनीतिक विरोध स्थलों को चुनते हुए 2020 के धरना-प्रदर्शन की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ये स्थल धार्मिक महत्व के स्थान हैं लेकिन कथित रूप से सांप्रदायिक विरोध को वैध रूप देने के लिए जानबूझकर धर्मनिरपेक्ष नाम दिए गए।

    उन्होंने 20 दिसंबर, 2019 की एक बैठक का उल्लेख किया, जिसमें उमर खालिद ने हर्ष मंदर, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, स्वतंत्र नागरिक संगठन आदि के सदस्यों के साथ भाग लिया था। उन्होंने कहा कि इस बैठक ने विरोध के क्षेत्रों को बढ़ाने की रणनीतियों को तय करने में महत्वपूर्ण निभाई थी।

    प्रसाद ने यह भी तर्क दिया कि विरोध का मुद्दा सीएए या एनआरसी नहीं बल्कि सरकार को शर्मिंदा करने और ऐसे कदम उठाने का था कि यह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उजागर हो जाए।

    उन्होंने कहा कि जहां जनता की धारणा संविधान की रक्षा और भारतीय झंडा लहराने की थी, वहीं उमर खालिदा का एजेंडा अलग था।

    प्रसाद के तर्कों का मुख्य जोर यह था कि डीपीएसजी ग्रुप अत्यधिक संवेदनशील ग्रुप, जिसमें हर छोटे संदेश पर निजी तौर पर विचार-विमर्श किया जाता था। फिर उसे अन्य मेंबर्स को भेजा जाता था। उन्होंने कहा कि हर फैसला सोच-समझकर लिया गया था।

    उन्होंने प्रस्तुत किया कि जबकि अभियोजन पक्ष का मामला यह नहीं है कि साजिश में सामने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आरोपी बनाया जाना चाहिए और केवल एक ग्रुप पर चुप रहने से कोई आरोपी नहीं बन जाता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सबूत पाए जाते हैं तो आपराधिक कार्रवाई का पालन करना होगा।

    इस पृष्ठभूमि में उन्होंने तर्क दिया कि 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों को करने में एक 'बड़ी साजिश' थी, जिसके जरिए पूरी तरह से व्यवस्था को पंगु बना देने का विचार काम कर रहा था।

    खालिद के खिलाफ एफआईआर में यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 की धारा 3 और 4 सहित कड़े आरोप हैं। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 के तहत उल्लिखित विभिन्न अपराधों के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।

    पिछले साल सितंबर में पिंजरा तोड़ की सदस्यों और जेएनयू की छात्राओं देवांगना कलिता और नताशा नरवाल, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा और छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा के खिलाफ मुख्य आरोप पत्र दायर किया गया था।

    आरोप पत्र में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, जामिया समन्वय समिति के सदस्य सफूरा जरगर, मीरान हैदर और शिफा-उर-रहमान, निलंबित आप पार्षद ताहिर हुसैन, उमर खालिद, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान और अतहर खान शामिल हैं।

    इसके बाद नवंबर में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और जेएनयू के छात्र शारजील इमाम के खिलाफ फरवरी में पूर्वोत्तर दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा में कथित बड़ी साजिश से जुड़े एक मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था।

    शीर्षक: खालिद सैफी बनाम राज्य

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