दिल्ली दंगों के आरोपी खालिद सैफी ने जेल के अंदर बीमार पड़ने के बाद इलाज की मांग करते हुए कोर्ट का रुख किया
Shahadat
26 July 2022 10:51 AM IST
वर्तमान में 2020 के दिल्ली दंगों में एक बड़ी साजिश के मामले में न्यायिक हिरासत रह रहे यूनाइटेड अगेंस्ट हेट सदस्य खालिद सैफी ने जेल के अंदर बीमार पड़ने के बाद मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तत्काल राहत की मांग करते हुए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष सैफी ने मेडिकल जांच और उपचार के लिए आवेदन दायर किया है। कोर्ट को बताया गया कि सैफी को तेज बुखार, शुगर और डायरिया है, इसलिए तुरंत उनकी मेडिकल रिपोर्ट मांगी जाए।
तदनुसार, कोर्ट ने मामले को 27 जुलाई को सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए मेडिकल रिपोर्ट मांगी।
कोर्ट ने आदेश दिया,
"संबंधित जेल अधीक्षक से 27.07.2022 के लिए मेडिकल रिपोर्ट मंगवाई जाए। इस आदेश की प्रति आवेदन के साथ संबंधित जेल अधीक्षक को सूचना और अनुपालन के लिए भेजी जाए।"
सैफी के खिलाफ एफआईआर में यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 की धारा 3 और 4 सहित कड़े आरोप हैं। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) के तहत उल्लिखित विभिन्न अपराधों के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।
शहर की कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले में इस साल 8 अप्रैल को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। सैफी ने तब जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था, जिस पर फैसला लंबित है।
पिंजरा तोड़ की सदस्यों और जेएनयू की छात्राएं देवांगना कलिता और नताशा नरवाल, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा और छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा के खिलाफ मुख्य आरोप पत्र दायर किया गया है।
आरोप पत्र में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, जामिया समन्वय समिति के सदस्य सफूरा जरगर, मीरान हैदर और शिफा-उर-रहमान, निलंबित आप पार्षद ताहिर हुसैन, उमर खालिद, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान और अतहर खान शामिल हैं।
इसके बाद, जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और शारजील इमाम के खिलाफ पूर्वोत्तर दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा में कथित बड़ी साजिश से जुड़े मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया गया है।