दिल्ली दंगा: दिल्ली हाईकोर्ट आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर एक अक्टूबर को सुनवाई करेगा
LiveLaw News Network
19 Aug 2021 2:48 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के मामलों में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर एक अक्टूबर को सुनवाई करेगा।
आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ दंगों मामले कई एफआईआर दर्ज हैं।
न्यायमूर्ति योगेश खन्ना को हुसैन की ओर से पेश हुए वकील रिजवान ने अवगत कराया कि मामले में अभियोजन द्वारा दायर की गई स्टेट्स रिपोर्ट बुधवार की रात उन्हें मिली थी।
इसके बाद न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने मामले को स्थगित कर दिया।
अदालत ने कहा,
"याचिकाकर्ता के वकील को बुधवार रात स्टेट्स रिपोर्ट की प्रति मिली और उन्होंने इसे पढ़ने के लिए समय मांगा। राज्य के एसपीपी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। दोनों पक्षों के अनुरोध पर, दिनांक 01.10.2021 को स्थगित कर दिया गया।"
ताहिर हुसैन ने चार एफआईआर यानी एफआईआर 91/2020, 92/2020, 80/2020 और 120/2020 में नियमित जमानत की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
अजय कुमार झा और प्रिंस बंसल को गोली लगने से घायल होने के संबंध में ट्रॉमा सेंटर को मिली जानकारी के संबंध में हुसैन के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई हैं।
इसी तरह, तीसरी एफआईआर संख्या 80/2020 पुलिस स्टेशन दयालपुर, दिल्ली में आईपीसी की धारा 147/148/149/436/427/34 और पीडीपीपी अधिनियम की धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज की गई थी।
अभियोजन पक्ष का यह मामला था कि 25.02.2020 को सह-आरोपी ताहिर हुसैन (मुख्य आरोपी) के घर की छत पर लगभग 100 लोग खड़े थे और वे हिंदू समुदाय के लोगों के घरों पर पेट्रोल बम फेंक रहे थे।
दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज चौथी एफआईआर यानी 120/2020 की एफआईआर में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 427, 436 और 120बी के तहत अपराध शामिल हैं। एफआईआर में ताहिर हुसैन के अलावा नौ अन्य आरोपियों के नाम हैं।
उक्त एफआईआर पिछले साल चार मार्च को इरशाद अली द्वारा की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। अपनी शिकायत में इरशाद अली ने कहा था कि पिछले साल 24 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में हुए दंगों के कारण उसकी किराए की दुकान लूट ली गई थी।
आरोप है कि उसकी दुकान का शटर तोड़ दिया गया था। उसमें पड़े सामानों को लूट लिया गया था और उसके बाद दंगाइयों ने उसे आग लगा दी थी। इसके परिणामस्वरूप उसे लगभग 17-18 लाख रुपये का नुकसान हुआ था।
इसी तरह के विकास में हाईकोर्ट ने हुसैन द्वारा दायर एक याचिका पर भी नोटिस जारी किया है। इसमें दिल्ली दंगों के बड़े साजिश मामले के संबंध में उनके खिलाफ लगाए गए यूएपीए आरोपों को चुनौती दी गई है और इस संबंध में दी गई मंजूरी को रद्द करने की मांग की गई है।
दिल्ली दंगा: दिल्ली हाईकोर्ट आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर एक अक्टूबर को सुनवाई करेगा