दिल्ली दंगा- हाईकोर्ट ने हेड कांस्टेबल रतन लाल हत्याकांड में एक को जमानत दी, दूसरे को जमानत से इनकार
LiveLaw News Network
27 Sept 2021 12:19 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पिछले साल फरवरी में दिल्ली में हुए दंगों के दौरान मारे गए कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों में से एक मोहम्मद सलीम खान को जमानत दे दी। वहीं दूसरी आरोपी मोहम्मद इब्राहीम को जमानत देने से इनकार कर दिया।
इब्राहिम को हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या और पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी को हिलाकर रख देने वाले उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक डीसीपी को सिर में चोट लगने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। (एफआईआर 60/2020 पीएस दयालपुर)।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने पिछले महीने सुरक्षित रखे गए आदेश को पारित किया।
अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू और विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद के साथ आरोपी व्यक्तियों की ओर से पेश हुए विभिन्न वकीलों पर विस्तार से सुनवाई की।
न्यायालय ने एफआईआर में विभिन्न अभियुक्तों द्वारा दाखिल 11 जमानत आवेदनों पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सोमवार के निर्णय के साथ उन सभी 11 में आदेश पारित कर दिया गया है।
कोर्ट ने हाल ही में शाहनवाज और मोहम्मद अय्यूब को जमानत दे दी थी। वहीं सादिक और इरशाद अली को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
अदालत ने पहले पांच आरोपी व्यक्तियों अर्थात् मो. आरिफ, शादाब अहमद, फुरकान, सुवलीन और तबस्सुम इस महीने की शुरुआत में जमानत दी थी।
एफआईएफ 60/2020 (पीएस दयालपुर) के बारे में
एक कांस्टेबल के बयान पर एफआईआर 60/2020 दर्ज की गई थी। इसमें कहा गया था कि पिछले साल 24 फरवरी को वह चांद बाग इलाके में अन्य स्टाफ सदस्यों के साथ कानून व्यवस्था की व्यवस्था की ड्यूटी पर था।
बताया गया कि दोपहर एक बजे के करीब प्रदर्शनकारी डंडा, लाठी, बेसबॉल बैट, लोहे की छड़ और पत्थर लेकर मुख्य वजीराबाद रोड पर जमा होने लगे और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों पर ध्यान नहीं दिया, जिससे वे हिंसक हो गए।
आगे कहा गया कि प्रदर्शनकारियों को बार-बार चेतावनी देने के बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल और गैस के गोले दागे गए।
कांस्टेबल के मुताबिक, हिंसक प्रदर्शनकारियों ने लोगों के साथ-साथ पुलिस कर्मियों को भी पीटना शुरू कर दिया। इससे उन्हें खुद अपनी दाहिनी कोहनी और हाथ में चोट लग गई।
उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों ने डीसीपी शाहदरा, एसीपी गोकुलपुरी और हेड कांस्टेबल रतन लाल पर हमला किया। इससे वे सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां यह पाया गया कि एचसी रतन लाल की पहले ही चोटों के कारण मृत्यु हो चुकी थी और डीसीपी शाहदरा बेहोश थे और उन्हें सिर में चोटें आई थीं।
शाहनवाज और मोहम्मद अय्यूब को जमानत देने पर टिप्पणियां
मोहम्मद अय्यूब को जमानत देते हुए अदालत ने पाया कि कथित घटना के समय उन्हें अपराध स्थल पर रखने का कोई इलेक्ट्रॉनिक सबूत नहीं था।
कोर्ट ने आगे कहा कि केवल प्रकटीकरण बयानों के आधार पर उसे हिरासत में नहीं रखा जा सकता।
कोर्ट ने कहा,
"चौथा आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। इस मामले में सुनवाई में लंबा समय लगने की संभावना है। इस अदालत की राय है कि इस स्तर पर याचिकाकर्ता को अपरिभाषित अवधि के लिए सलाखों के पीछे रखना समझदारी नहीं होगी। याचिकाकर्ता परिवार के साथ रहता है, इसलिए उसके फरार होने और भागने का कोई खतरा नहीं है।"
शाहनवाज को जमानत देते हुए अदालत ने विरोध करने और असहमति व्यक्त करने के मौलिक अधिकार को दोहराया और कहा कि यह तथ्य कि वह विरोध का हिस्सा था, उसे जमानत देने से इनकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।
कोर्ट ने ट्रायल किया,
"केवल विरोध के आयोजकों में से एक होने के साथ-साथ विरोध में भाग लेने वाले अन्य लोगों के संपर्क में होना भी इस तर्क को सही ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है कि याचिकाकर्ता कथित घटना की पूर्व योजना में शामिल था।"
सादिक और इरशाद अली को जमानत देने से इनकार करने पर टिप्पणियां
कोर्ट ने इरशाद अली को जमानत देने से इनकार करते हुए इस बात का संज्ञान लिया कि वह सीसीटीवी फुटेज में डंडा लिए और भीड़ को भड़काते हुए नजर आ रहा था।
कोर्ट ने कहा,
"याचिकाकर्ता की क़ैद को लंबा करने के लिए इस अदालत को सहमत करने वाले ठोस सबूत विशाल चौधरी वीडियो में उसकी मौजूदगी है। इसमें उसे अपराध के दृश्य पर स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है, जो उसके आसपास मौजूद वर्दीधारी पुलिस अधिकारियों को पीटने के लिए एक छड़ी का उपयोग करता है।"
इस प्रकार न्यायालय का विचार है कि अपराध स्थल पर इरशाद अली का फुटेज काफी भयानक था और इसलिए उसे हिरासत में रखने के लिए पर्याप्त था।
सादिक को जमानत देने से इनकार करते हुए इसी तरह की टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा कि वह केवल एक जिज्ञासु दर्शक नहीं था।
अदालत ने कहा,
"तथ्य यह है कि उसने अपराध के दृश्य में पुलिस अधिकारियों पर सक्रिय रूप से भाग लिया और पथराव किया। इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 149 सहपठित धारा 302 को सही ठहराता है।"
सह अभियुक्तों को जमानत देते समय न्यायालय की टिप्पणियां
कोर्ट ने मो. आरिफ के मामले में कहा कि आईपीसी की धारा 149 सहपठित धारा 302 की प्रयोज्यता अस्पष्ट साक्ष्य और सामान्य आरोपों के आधार पर नहीं की जा सकती है। जब जमानत देने या अस्वीकार करने के समय में भीड़ होती है, तो न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संकोच करना चाहिए कि गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य गैरकानूनी सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक समान इरादा रखता है।
कोर्ट ने कहा,
"जमानत न्यायशास्त्र एक अभियुक्त की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करता है। यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करने और यह सुनिश्चित करने के बीच जटिल संतुलन है कि यह आदेश स्वतंत्रता जनता की अंतिम अशांति का कारण नहीं बनता है। यह गंभीर है और हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों के खिलाफ है कि एक आरोपी को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान सलाखों के पीछे रहने की अनुमति दी जाए। इसलिए, अदालत को जमानत देने के लिए एक आवेदन पर निर्णय लेते समय इस जटिल रास्ते को बहुत सावधानी से पार करना चाहिए और इस प्रकार एक तर्कसंगत आदेश पर पहुंचने से पहले कई कारकों को ध्यान में रखते हैं जिससे यह जमानत देता है या अस्वीकार करता है।"
कोर्ट ने आगे जोड़ा:
"यह सुनिश्चित करना न्यायालय का संवैधानिक कर्तव्य है कि राज्य की शक्ति से अधिक होने की स्थिति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई मनमाना अभाव न हो। जमानत नियम है और जेल अपवाद है। न्यायालयों को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता वैध रूप से अधिनियमित कानून द्वारा उसी के सही विनियमन के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यह माना है कि न्यायालयों को स्पेक्ट्रम के दोनों सिरों तक जीवित रहने की आवश्यकता है, अर्थात आपराधिक कानून के उचित प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयों का कर्तव्य है। साथ ही यह सुनिश्चित करना न्यायालयों का कर्तव्य है कि कानून लक्षित उत्पीड़न का एक उपकरण न बने।"
शुरुआत में न्यायालय ने पाया कि आईपीसी की धारा 149 सहपठित धारा 302 की प्रयोज्यता अस्पष्ट साक्ष्य और सामान्य आरोपों के आधार पर नहीं की जा सकती है।
अदालत ने कहा,
"जब कोई भीड़ में शामिल होता है, तो अनुदान या जमानत से इनकार करने के समय अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संकोच करना चाहिए कि गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य गैरकानूनी सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक समान इरादा रखता है।"
शादाब अहमद और तबस्सुम को जमानत देते हुए अदालत का विचार कि विरोध करने के एकमात्र कार्य को इस अधिकार का प्रयोग करने वालों की कैद को सही ठहराने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।