[दिल्ली दंगे] "मंजूरी देना पूर्व निर्धारित": जमानत की सुनवाई के दौरान जामिया एलुमनाई अध्यक्ष ने दिल्ली कोर्ट में कहा

LiveLaw News Network

28 July 2021 6:50 AM GMT

  • [दिल्ली दंगे] मंजूरी देना पूर्व निर्धारित: जमानत की सुनवाई के दौरान जामिया एलुमनाई अध्यक्ष ने दिल्ली कोर्ट में कहा

    Delhi High Court

    जामिया मिलिया इस्लामिया एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष शिफा-उर-रहमान ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र मामले में यूएपीए के तहत उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी 'पूर्व निर्धारित' थी और अधिकारियों ने ऐसा करते समय किसी के इशारे पर काम किया।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत प्राथमिकी 59/2020 में शिफा उर रहमान द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें पिछले साल हुए दिल्ली दंगों में एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया गया था।

    एफआईआर 59/2020 में यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 की धारा 3 और 4 और भारतीय संहिता, 1860 के तहत अन्य अपराधों से संबंधित कई कड़े आरोप शामिल हैं।

    रहमान की ओर से पेश अधिवक्ता अभिषेक सिंह ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि यूएपीए के तहत किसी पर मुकदमा चलाने के लिए उक्त कानून की धारा 45 के मंजूरी की शर्त का अनुपालन आवश्यक है, जबकि मौजूदा मामले में जांच पूरी होने से पहले ही ही मंजूरी दे दी गई थी।

    अधिवक्ता स‌िंह ने कहा "जब मंजूरी दी गई, जांच पूरी नहीं हुई थी। जब धारा 45 का प्रयोग किया गया, तो कुछ भी पूरा नहीं हुआ था। दिमाग का इस्तेमाल कहां है? मैं यह नहीं कहता, वे कहते हैं।"

    उन्होंने कहा, "अभियोजन ने बिना किसी सबूत के मुझे गिरफ्तार करने की गलती की। मुझे बदले की भावना से गिरफ्तार किया गया क्योंकि मैंने भाजपा के एक मंत्री के खिलाफ शिकायत की थी। अगर जांच पूरी नहीं हुई थी, अगर वे अभी भी चीजों का विश्लेषण कर रहे थे, तो कैसे ड्राफ्ट चार्जशीट को कैसे तैयार किया गया था?"

    यह कहते हुए कि न केवल रहमान जमानत के हकदार हैं, बल्कि उनके खिलाफ मामला भी रद्द करने की जरूरत है, सिंह ने कहा कि अधिकारियों ने मामले में मंजूरी देते समय अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से त्याग कर दिया।

    उन्होंने कहा, "किस आधार पर यह समीक्षा आयोजित की गई थी? केवल एक ही निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं कि वे किसी के निर्देश के तहत काम कर रहे थे। मंजूरी का अनुदान पूर्व निर्धारित था। किसी ने कहा था कि यह करो, और यह किया गया था। आधिकारिक कर्तव्यों का पूर्ण त्याग किया गया था।"

    मामले की सुनवाई में यह भी प्रस्तुत किया गया कि जहां पुलिस ने आरोप लगाया कि रहमान, जामिया मिलिया इस्लामिया एलुमनाई एसोसिएशन के (AAJMI) एलुमनाई के होने के नाते, प्रदर्शनकारियों को समर्थन प्रदान किया था थे, एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों में से किसी को भी आरोपी नहीं बनाया गया है।

    इसके अलावा, यह भी प्रस्तुत किया गया था कि केवल जामिया समन्वय समिति व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य होना कोई अपराध नहीं है। सिंह ने कहा कि न तो रहमान उक्त व्हाट्सएप समूह के एडमिन थे, और न ही उसने समूह में कोई संदेश भेजा था:

    "यह तथ्य कि उन्हें AAJMI या JCC की पार्टी होने के नाते आरोपी बनाया गया था, यह कोई अपराध नहीं है। जब व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी ओर से एक भी संदेश नहीं था, तो मुझे बिल्कुल भी आरोपी नहीं बनाया जाना चाहिए था।"

    "मुझे एक तार्किक कारण बताएं कि क्यों केवल आवेदक को ही आरोपी बनाया गया है, किसी अन्य पदाधिकारी को नहीं। उनके आरोप पत्र के अनुसार, AAJMI या JCC का सदस्य होना एक अपराध है।"

    सिंह ने यह भी कहा कि आवेदक के मौलिक अधिकारों का व्यवस्थित रूप से उल्लंघन किया गया है। यह आरोप लगाते हुए कि रहमान को उनके वकील से कानूनी सलाह लेने से रोकने का प्रयास किया गया, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर भरोसा किया गया, जिसमें अदालत ने कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का अपनी पसंद के वकील से परामर्श करना संवैधानिक अधिकार है, जिसे राज्य द्वारा कम नहीं किया जा सकता है।

    स‌िंह ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 45 अनिवार्य है। मंजूरी की आवश्यकता अनिवार्य है। यदि किसी मामले में यह प्रथम दृष्टया दिखाई देता है कि ऐसी शर्त को पूरा नहीं किया गया है या जब इसे पूरा करना असंभव है, तो मुकदमा नहीं चल सकता।"

    उक्त दलीलों पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त के लिए स्थगित कर दी।

    केस: शिफा उर रहमान बनाम राज्य

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