दिल्‍ली दंगाः जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई की अगली तारीख तक दिल्‍ली पुलिस पर लगाए गए 25000 रुपए के जुर्माने के आदेश पर रोक लगाई

LiveLaw News Network

19 Oct 2021 5:37 AM GMT

  • दिल्‍ली दंगाः जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई की अगली तारीख तक दिल्‍ली पुलिस पर लगाए गए 25000 रुपए के जुर्माने के आदेश पर रोक लगाई

    दिल्ली की एक कोर्ट ने दिल्‍ली पुलिस के खिलाफ एक फैसले पर रोक लगा दी है।

    प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर पूर्व जिला, कड़कड़डुमा कोर्ट ने शनिवार दिल्ली पुलिस के खिलाफ लगाए गए 25,000 रुपये जुर्माने के आदेश पर रोक लगा दी। जुर्माने का आदेश चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने दिया था। आदेश पर अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।

    चीफ मेट्रोपॉलिटन म‌जिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने 12 अक्टूबर के आदेश में पुलिस आयुक्त को दंगों के मामलों की उचित जांच, अभियोजन और त्वरित परीक्षण के संबंध में उठाए गए सभी कदमों की विस्तृत रिपोर्ट सात दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था, दंगों के मामलों में बार-बार दिए गए निर्देश वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बहरे कानों में पड़े थे।

    उन्होंने कहा था, "इस अदालत द्वारा न केवल डीसीपी (एनई), संयुक्त पुलिस आयुक्त (पूर्वी रेंज) और पुलिस आयुक्त, दिल्ली को बार-बार निर्देश जारी किए जा चुके हैं, जो उत्तर पूर्व दंगों से संबंधित मामलों में उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त सभी निर्देश बहरे कानों पर पड़े हैं।"

    उक्त आदेश को चुनौती देते हुए थाना भजनपुरा के एसएचओ ने एक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से दलीलें दी गईं।

    अदालत ने याचिका पर जारी आदेश में कहा, "विशेष पीपी की दलीलों और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर, 12 अक्टूबर 2021 के आक्षेपित आदेश के संचालन पर सुनवाई की अगली तारीख तक रोक लगा दी गई है।"

    सीएमएम के आदेश के बारे में

    सीएमएम ने आईओ की ओर से दायर स्थिति रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद अपना आदेश दिया था। रिपोर्ट में मामले की जांच के लिए और समय देने और एक फैजान खान की शिकायत की अलग से जांच करने के लिए प्रार्थना की गई थी।

    एसपीपी ने अपनी प्रस्‍तु‌ति में कहा था कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा 10 सितंबर, 2021 को पारित एक आदेश के संदर्भ में मामले में आगे की जांच आवश्यक थी, जिसमें यह बताया गया था कि शिकायतकर्ता अकील अहमद की शिकायत की जांच की गई थी। घटना को वर्तमान एफआईआर के साथ नहीं जोड़ा जा सकता था।

    कोर्ट ने आदेश में कहा,

    "हालांकि, आईओ द्वारा दायर और एसएचओ पीएस भजनपुरा द्वारा अग्रेषित की गई स्थिति रिपोर्ट एक अलग कहानी बताती है, जितना कि आईओ द्वारा कहा गया है कि मूल शिकायतकर्ता फैजान खान की शिकायत को छोड़कर वर्तमान मामले में प्राप्त सभी शिकायतें घटना के एक ही स्थान के संबंध में हैं, जबकि फैजान खान की दुकान पर घटना की किसी विशिष्ट तिथि और समय का कोई उल्लेख नहीं है और इसलिए इसे अलग किया गया है। उपरोक्त रिपोर्ट में शिकायतकर्ता अकील अहमद की शिकायत को अलग करने के संबंध में कोई बातचीत नहीं है।"

    कोर्ट को यह भी बताया गया कि 10 ‌सितंबर 2021 के बाद इस मामले में कोई केस डायरी नहीं लिखी गई थी और फैजान खान की शिकायत के लिए पूरक चार्जशीट 3 दिनों की अवधि के भीतर दायर की जाएगी।

    इस पर कोर्ट ने कहा था, "एक ओर अकील अहमद और दूसरी ओर शिकायतकर्ता फैजान खान की शिकायत के लिए जांच के पृथक्करण के संबंध में आईओ के साथ-साथ एसपीपी की ओर से किए गए प्रस्तुतीकरण में असंगतता के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अभी भी यह सुनिश्चित नहीं कर पाया है कि उसे वर्तमान मामले में आगे की जांच/अभियोजन कैसे करना चाहिए और आगे की जांच के लिए अनुमति मांगने का एकमात्र उद्देश्य वर्तमान मामले में आगे की कार्यवाही को पटरी से उतारना है।"

    कोर्ट ने यह जोड़ा था, "इस बीच, आरोपी फैजान खान के लिए शिकायत को अलग करने और वर्तमान मामले में आगे की जांच के लिए आईओ के अनुरोध की अनुमति है, हालांकि, वर्तमान आवेदन को स्थानांतरित करने में देरी को देखते हुए आरोपी व्यक्तियों के अनुचित उत्पीड़न के कारण, दो जिनमें से अभी भी जेसी में चल रहे हैं, उक्त अनुरोध की अनुमति दी जाती है, बशर्ते कि राज्य द्वारा सभी सातों आरोपियों को अगली तारीख पर समान अनुपात में 25,000 रुपये का स्थगन जुर्माने का भुगतान किया जाए।

    कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया के सचिव (गृह) को भी निर्देश दिया कि वह जिम्मेदार अधिकारी के वेतन से लागत और कटौती की जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच का आदेश दे।

    शीर्षक: एसएचओ, पीएस भजनुपरा बनाम नीरज@ काशी और अन्य

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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