दिल्ली दंगे: पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया
LiveLaw News Network
30 Nov 2020 3:32 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्वोत्तर जिलों में भड़के दंगों के पीड़ितों के लिए अंतरिम और पूर्ण मुआवजे की मांग करते हुए दाखिल की गई एक याचिका पर नोटिस जारी किया है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल पीठ ने नोटिस जारी करते हुए दिल्ली सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया है।
मो. शाहबाज और दंगों के अन्य पीड़ितों द्वारा दायर याचिका उन लोगों के लिए मुआवजे की मांग करती है, जो भीड़ द्वारा हमले के शिकार हुए थे और उनके घरों को जला दिया गया था और जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था।
यह तर्क दिया गया कि इन पीड़ितों को तुरंत अंतरिम और पूर्ण मुआवजे की आवश्यकता है। दिल्ली सरकार द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति योजना में निर्दिष्ट राशि राहत प्रदान करने के लिए अपर्याप्त है।
ऐसे पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता की मांग करते हुए याचिका में कहा गया है कि:
'याचिकाकर्ताओं को डर है कि उनका भी वही हश्र होगा और उनके घर के बाहर निर्मम भीड़ द्वारा आग लगा दी जाएगी। वे उनके घर को छोड़कर वे भाग गए। उन्होंने अपने घर में सब कुछ पीछे छोड़ दिया और अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एकत्र करने का साहस भी नहीं जुटा पाए। उनकी सारी ऊर्जा रक्तपिपासु भीड़ के हाथों से खुद को बचाने में चली गई। '
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि उन परिस्थितियों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था जिसके वे अचानक अधीन हो गए थे, जो कानून के शासन के पूरी तरह से टूटने का एक परिणाम था।
याचिकाकर्ताओं द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि दंगों के बाद मुआवजे से लगातार इनकार करना सांप्रदायिक हिंसा और नरसंहार के पीड़ितों के प्रति प्रणाली के शत्रुतापूर्ण रवैये को दर्शाता है।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि सांप्रदायिक हिंसा के दौरान न केवल व्यवस्था उनके जीवन और संपत्तियों की रक्षा करने में विफल रही, बल्कि इसके बाद भी, प्रतिवादी अधिकारियों ने अपने पैरों को खींचकर रखा और उन्होंने असहायता और संकट का सामना किया।
याचिका में कहा गया कि उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर याचिकाकर्ताओं को विशेष रूप से टारगेट किया गया।
इसलिए, याचिकाकर्ता एक मुआवजा पॉलिसी की मांग करते हैं जो मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और अन्य संकटों को ध्यान में रख कर बनाई जाए।
याचिकाकर्ताओं ने पीड़ितों को राहत देने के लिए अपर्याप्तता के कारण दिल्ली सरकार की मुआवजा नीति की भी आलोचना की है।
उन्होंने तर्क दिया है कि:
"सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के लिए दिल्ली सरकार की सहायता योजना मनमानी और भेदभावपूर्ण है।
सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों द्वारा वित्तीय नुकसान और आघात के आधार पर मूल्यांकन किया जाए तो मुआवजे की राशि बहुत कम और अपर्याप्त है। "
अदालत इस मामले को अब 15 फरवरी को उठाएगी।
इस मामले में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व एडवोकेट कवलप्रीत कौर द्वारा किया जा रहा है।