दिल्ली दंगे- जांच अधिकारी द्वारा न्यायिक आदेशों के अनुपालन में देरी के लिए पुलिस आयुक्त व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे: दिल्ली कोर्ट

LiveLaw News Network

22 Oct 2021 10:17 AM GMT

  • दिल्ली दंगे- जांच अधिकारी द्वारा न्यायिक आदेशों के अनुपालन में देरी के लिए पुलिस आयुक्त व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे: दिल्ली कोर्ट

    दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस उपायुक्त (उत्तर पूर्वी दिल्ली) और आयुक्त को आगाह किया कि अगर जांच अधिकारी (आईओ) दंगों के मामले में अदालत द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन के लिए स्थगन की मांग करते हैं तो अदालत उन पर व्यक्तिगत रूप से जुर्माना लगाएगी।

    यह घटनाक्रम तब हुआ जब अदालत एक मामले की सुनवाई कर रही थी। इसमें अदालत ने जांच अधिकारी द्वारा उन्हें सौंपे गए मामलों का संचालन करने के आकस्मिक दृष्टिकोण पर चिंता व्यक्त की थी।

    मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने यह कहते हुए कि दोनों को बार-बार यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया कि आईओ द्वारा अग्रिम रूप से फाइलों का निरीक्षण किया जाए और निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

    मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने आदेश में कहा:

    "यह डीसीपी एनई के साथ-साथ पुलिस आयुक्त, दिल्ली को स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में अगर आईओ आदेशों के अनुपालन के लिए स्थगन की मांग करते हैं और उन्हें निर्देशों के बारे में जानकारी नहीं होने पर डीसीपी एनई के साथ-साथ पुलिस आयुक्त, दिल्ली को जुर्माना लगाने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।"

    मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा,

    "चूंकि उन्हें बार-बार यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया कि सुनवाई की अगली तारीख से पहले आईओ द्वारा फाइलों का निरीक्षण किया जाए, ताकि पिछले आदेश में निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, खासकर यदि वे किसी भी कारण से किसी विशिष्ट तिथि पर उपस्थित नहीं थे।"

    न्यायाधीश द्वारा पिछली तारीख को सुनवाई के स्थगन अनुरोध की अनुमति पांच हजार रुपये के जुर्माना के भुगतान के साथ दी गई थी। जुर्माना की इस राशि को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में जमा किया जाना है। अदालत ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को जांच करने और जिम्मेदार अधिकारी के वेतन से उक्त जुर्माने की कटौती का आदेश देने का भी निर्देश दिया था।

    न्यायाधीश ने कहा कि जब पुलिस आयुक्त, दिल्ली से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी तो डीसीपी से जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध प्राप्त हुआ था।

    अदालत ने कहा,

    "पुलिस आयुक्त, दिल्ली से उनके हस्ताक्षर के साथ भारत के सचिव (गृह) संघ के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा जाए कि पिछले आदेश के अनुसार रिपोर्ट जमा नहीं करने के लिए उनके खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई क्यों नहीं की गई।"

    अदालत ने हालांकि दिल्ली पुलिस पर लगाए गए जुर्माना को इस तथ्य पर विचार करते हुए माफ कर दिया कि अंतिम आदेश के अनुसार आरोपी कोमल मिश्रा को ई-चालान की प्रति दी गई थी।

    अदालत ने कहा,

    "हालांकि, अंतिम तिथि को पारित आदेश में इस अदालत द्वारा की गई टिप्पणियों के मद्देनजर आरोपी कोमल मिश्रा को ई चालान-की प्रति देने के संबंध में इस अदालत के निर्देशों का पालन न करने के लिए आईओ द्वारा कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। मामले को जब दस्तावेजों की जांच के लिए सूचीबद्ध किया गया तो आईओ तारीखों पर उपस्थित होने में विफल रहा। इसके अनुपस्थिति के लिए उसने कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। हालांकि, न्याय के हित में इस तथ्य पर विचार करते हुए कि ई-चालान की प्रति आरोपी कोमल मिश्रा को पहले ही दी जा चुकी है। अंतिम तिथि के बाद पावती और मुख्य मामला पहले से ही सत्र न्यायालय के समक्ष लंबित है। अंतिम तिथि पर दिल्ली पुलिस पर लगाया गया जुर्माना माफ किया जाता है।"

    हाल ही में न्यायाधीश ने दिल्ली दंगों के मामलों के अभियोजन के लिए उचित उपाय करने में अपने अधिकारियों की विफलता के लिए दिल्ली पुलिस की भी खिंचाई की थी। इससे मामलों की सुनवाई में देही हुई थी। अदालत ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को अदालत द्वारा बताए गए मुद्दों पर व्यक्तिगत रूप से गौर करने और यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि दंगों के मामलों का अभियोजन प्रभावी ढंग से किया जाए।

    न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून के अनुसार वह राज्य के खिलाफ प्रतिकूल आदेश पारित करने के लिए बाध्य होगा, जिसमें जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से कटौती की जाने वाली स्थगन जुर्माना को लागू करना शामिल है।

    इसके बाद, दिल्ली पुलिस आयुक्त, राकेश अस्थाना ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामलों में जांच की प्रक्रिया को तेज और सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से एक 'विशेष जांच प्रकोष्ठ' का गठन किया था।

    केस शीर्षक: राज्य बनाम कोमल मिश्रा और अन्य।

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