दिल्ली दंगे: अदालत ने 22 शिकायतों को एक एफआईआर में जोड़ने के 'अवैध और अड़ियल रवैये' के लिए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई
Shahadat
21 Nov 2023 4:18 PM IST
दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगों के एक मामले में अवैध रूप से 22 शिकायतों को एक एफआईआर में जोड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की और कहा कि वह जांच एजेंसी के ऐसे "अवैध दृष्टिकोण" में पक्ष नहीं बन सकती।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा,
“वर्तमान मानसिकता कानून के आदेश की अनदेखी करते हुए इन सभी अतिरिक्त शिकायतों की जांच एक ही एफआईआर के तहत करने के लिए अड़ियल दृष्टिकोण दिखाती है, वह भी इन सभी शिकायतों में आरोपी व्यक्तियों की मिलीभगत के बारे में आरोप पत्र के माध्यम से जांच के निष्कर्ष की घोषणा करने के बाद। यह अदालत जांच एजेंसी के ऐसे अवैध दृष्टिकोण में पक्षकार नहीं हो सकती।
अदालत ने संबंधित एसएचओ को अलग-अलग मामले दर्ज करने के लिए सभी अतिरिक्त शिकायतें वापस लेने और कानून के अनुसार जांच करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा,
"इस अदालत को अन्य मामलों में भी इस तरह के निर्देश देने पड़े हैं और यह उम्मीद की गई कि प्रत्येक मामले में अदालत से ऐसे निर्देशों की प्रतीक्षा करने के बजाय जांच एजेंसी की ओर से इस तरह की कवायद की जानी चाहिए थी।"
गोकलपुरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर 148/2020 में विकास हुआ। यह मामला रिजवान नामक व्यक्ति की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया।
एसएचओ द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट पर गौर करते हुए अदालत ने कहा कि अभी भी शिकायतें बाकी हैं, जिनके संबंध में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मुख्य और पूरक आरोपपत्र दाखिल किए जा रहे हैं।
कोर्ट ने कहा,
“सटीक समय और तारीख की पुष्टि करने के लिए कोई ठोस सामग्री नहीं है।”
अदालत ने कहा,
“सुने हुए साक्ष्य स्वीकार्य साक्ष्य नहीं हैं। इसके अलावा, जांच एजेंसी ने इन सभी 22 शिकायतों के संबंध में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने का निष्कर्ष पहले ही निकाल लिया है। हालांकि, उनके पास आरोपियों को इन सभी घटनाओं से जोड़ने के लिए ऐसे सबूत नहीं है।”
न्यायाधीश ने मामले में आगे की जांच के लिए अनुमति मांगने के लिए दायर एसएचओ की अर्जी खारिज कर दी।
अदालत ने कहा,
"आवेदन में उल्लिखित स्थिति मेरे लिए विवादित नहीं है, लेकिन जो बात मुझे परेशान करती है, वह यह है कि जांच एजेंसी ने पहले ही 22 शिकायतों के संबंध में अपने निष्कर्ष की घोषणा कर दी है (तीसरे पूरक आरोप पत्र सहित आरोप पत्र के आधार पर वर्तमान मामले में मुकदमा चलाने की मांग की गई है), ऐसे निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए साक्ष्य के बिना भी। यह कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है।''
इसमें कहा गया कि यह कवायद स्पष्ट रूप से सभी शिकायतों को मामले में एक साथ रखने की पूर्व-मानसिकता के साथ है, बिना उन्हें एफआईआर में शामिल करने का कोई कानूनी आधार रखे।
अदालत ने देखा,
“कानून के अनुसार, जब तक जांच एजेंसी के पास यह दिखाने और कहने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अतिरिक्त शिकायतों में रिपोर्ट की गई घटना रिजवान द्वारा रिपोर्ट की गई घटनाओं की कार्रवाई की निरंतरता में है, उनके पास उन शिकायतों को वर्तमान एफआईआर में शामिल करने का कोई आधार नहीं है।”
इसमें कहा गया,
“वर्तमान मामले पर केवल रिजवान की शिकायत के संबंध में विचार किया जाएगा। गवाहों की एक सूची आईओ और विशेष पीपी द्वारा दायर की जाएगी। तदनुसार, रिजवान की शिकायत के संबंध में भरोसेमंद गवाहों का उल्लेख करें। अगली तारीख पर रिजवान की शिकायत तक सीमित आरोप के बिंदु पर दलीलें सुनी जाएंगी।”
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