दिल्ली दंगे: अदालत ने 'पूर्वनिर्धारित' आरोपपत्र दाखिल करने के लिए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की, सबूतों में हेरफेर का संदेह जताया, तीन लोगों को आरोप मुक्त किया

Shahadat

18 Aug 2023 1:06 PM IST

  • Delhi Riots

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    दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में तीन लोगों को आरोपमुक्त करते हुए कहा कि यह संदेहास्पद है कि दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी ने "सबूतों में हेरफेर" किया। अदालत ने कहा कि पुलिस ने "पूर्व निर्धारित और यांत्रिक तरीके" से आरोपपत्र दायर किया।

    कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा,

    “यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि आरोपमुक्त करने का यह आदेश यह महसूस करने के कारण पारित किया जा रहा है कि रिपोर्ट की गई घटनाओं की ठीक से और पूरी तरह से जांच नहीं की गई और आरोपपत्र पूर्व निर्धारित, यांत्रिक और गलत तरीके से दायर किए गए। इसके बाद की कार्रवाई प्रारंभिक गलत कार्य पर केवल लीपापोती करने के लिए की गई।“

    न्यायाधीश ने मामले में की गई जांच का आकलन करने, कानून के अनुरूप आगे की कार्रवाई करने और शिकायतों को कानूनी और तार्किक अंत तक पहुंचाने के लिए मामले को वापस दिल्ली पुलिस को भेज दिया।

    अदालत ने कहा,

    “…चार शिकायतकर्ताओं द्वारा रिपोर्ट की गई कथित घटनाओं में शामिल होने के लिए आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ गंभीर संदेह होने के साथ-साथ रुक्का में एएसआई सुरेंद्र पाल द्वारा देखी गई घटनाओं में उनकी संलिप्तता के लिए मुझे संदेह है। मुझे आईओ द्वारा रिपोर्ट की गई घटनाओं की ठीक से जांच किए बिना संदेह है कि मामले में सबूतों में हेरफेर किया गया।”

    न्यायाधीश ने अकील अहमद उर्फ पापड़, रहीश खान और इरशाद को बरी कर दिया, जिन पर दंगा करने, गैरकानूनी सभा का सदस्य होने और दंगों के दौरान बर्बरता करने का आरोप था।

    28 फरवरी, 2020 को एएसआई द्वारा तैयार किए गए रूक्का के आधार पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर 71/2020 दर्ज की गई। बाद में आईओ ने मामले में फारूक अहमद, शाहबाज मलिक, नदीम फारूक और जय शंकर शर्मा द्वारा की गई कई शिकायतों को जोड़ दिया।

    तीन आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ 14 जुलाई, 2020 को आरोप पत्र दायर किया गया और 09 दिसंबर, 2020 को इसका संज्ञान लिया गया। इसके बाद कुछ दस्तावेजों के साथ इस साल 15 फरवरी, 2022 और 16 फरवरी को दो पूरक आरोप पत्र दायर किए गए।

    पहले पूरक आरोप पत्र के बारे में न्यायाधीश ने कहा कि आईओ ने तीन अलग-अलग व्यक्तियों को आरोपी के रूप में आरोप पत्र दाखिल किया, जिनका नाम कांस्टेबल द्वारा दिए गए बयान में नहीं था।

    अदालत ने कहा,

    “जाहिरा तौर पर इस आरोपपत्र को तैयार करते समय दोषियों की पहचान से संबंधित किसी भी सबूत में आरोपपत्रित अभियुक्तों के नाम का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया। उनके नामों का उल्लेख केवल एफआईआर नंबर 84/20 के पुलिस गवाहों द्वारा किया गया, जिसमें इन आरोपी व्यक्तियों को शुरू में इंस्पेक्टर आशीष कुमार द्वारा गिरफ्तार किया गया।”

    इसके अलावा, इसमें कहा गया कि जब तक अदालत ने मामले में शामिल की गई घटनाओं की तारीख और समय पर सवाल उठाना शुरू नहीं किया, तब तक आईओ का रुख मुख्य और पहले पूरक आरोपपत्रों से पता चलता है कि एक को छोड़कर विभिन्न शिकायतकर्ताओं द्वारा 24-25 फरवरी 2020 की दरमियानी रात की जगह पर रिपोर्ट की गई अन्य सभी घटनाएं गलत थीं।

    न्यायाधीश ने कहा,

    “यह दुर्लभ प्रकार का संयोग है कि इन सभी अलग-अलग शिकायतकर्ताओं को एक ही तरह की समस्या का सामना करना पड़ा, यानी अपनी शिकायतों में गलत तारीख और समय की रिपोर्ट करने के लिए सदमा/आघात और अपनी-अपनी शिकायतें दर्ज करने के लगभग तीन साल बाद इस तरह के आघात का एहसास हुआ, जिससे उन्हें कोई राहत मिल सके। कथित घटनाओं की तारीख और समय का बदला हुआ वर्जन है। इस मामले में हुई कार्यवाही की पृष्ठभूमि में इस तरह के घटनाक्रम और कथित आघात की सराहना की जानी चाहिए।”

    अदालत ने यह भी पाया कि 25 फरवरी, 2020 की सुबह दर्ज की गई सूचना के समय तक शिकायतों को क्लब करते समय पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं दी गई कि वही भीड़ मध्यरात्रि के बाद से बर्बरता और आगजनी कर रही थी।

    अदालत ने कहा,

    “इसलिए जब 25.02.2020 को सुबह 09:50 बजे के बाद विक्टोरिया पब्लिक स्कूल के पास की जगह का दौरा करते समय उनके द्वारा देखे गए आपराधिक कृत्यों के संबंध में एएसआई सुरेंद्र पाल की विशिष्ट टिप्पणियां थीं तो इसमें केवल कार्रवाई के कारणों को ही जांच के लिए लिया जा सकता था। मामला, जिसका रूक्का में उल्लिखित घटनाओं से संबंध था। ऐसी कोई धारणा नहीं हो सकती कि 24/25.02.2020 की मध्यरात्रि के दौरान भीड़, डीडी नंबर 14-ए के माध्यम से सूचना की रिपोर्टिंग के दौरान सक्रिय थी।”

    इसमें कहा गया कि शिकायतकर्ताओं के बाद के बयान केवल अभियोजन मामले में खामियों को छिपाने और मामले में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने को उचित ठहराने के लिए दर्ज किए गए। अदालत ने यह भी कहा कि आईओ यह दिखाने के लिए कोई सबूत लेकर नहीं आया कि उसके बाद के बयान सही थे।

    न्यायाधीश ने कहा,

    “अगर मैं अदालती कार्यवाही के दौरान हुए उपर्युक्त घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में बाद के बयानों को देखता हूं तो मुझे यह अधिक संभावना लगती है कि बाद के बयान चार अलग-अलग व्यक्तियों (जैसे) के साथ दुर्लभ प्रकार के एक ही संयोग पर आधारित हैं। यहां ऊपर पहले ही उल्लेख किया गया। इस मामले में आरोपी व्यक्तियों पर आरोप पत्र दायर करने की खामियों और नासमझी भरी कार्रवाई को कवर करने के एकमात्र उद्देश्य से कृत्रिम रूप से तैयार किए गए।''

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