विधानसभा चुनाव लड़ रहे AIMIM उम्मीदवार शिफा उर रहमान को मिली कस्टडी पैरोल
Shahadat
29 Jan 2025 12:30 PM

दिल्ली कोर्ट ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े UAPA मामले में आरोपी शिफा-उर-रहमान को आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए बुधवार को कस्टडी पैरोल दी।
रहमान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) पार्टी के उम्मीदवार हैं और ओखला निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं।
कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने निर्देश दिया कि रहमान को जेल मैनुअल में निर्धारित समय के अनुसार 30 जनवरी से 03 फरवरी तक 12 घंटे के लिए दिन के समय पुलिस सुरक्षा में रिहा किया जाए।
न्यायालय ने कहा,
"तदनुसार, समग्र तथ्यों और परिस्थितियों तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा विशेष अनुमति याचिका नंबर 856/2025 दिनांक 28.01.2025 में दिए गए आदेश पर विचार करते हुए यह आदेश दिया जाता है कि आवेदक को हिरासत पैरोल प्रदान की जाए।"
रहमान ने चुनाव में प्रचार करने और मतदान करने के लिए चार सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। यह प्रस्तुत किया गया कि इससे पहले उन्हें दो मौकों पर अंतरिम जमानत दी गई और उन्होंने कभी भी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया और समय पर आत्मसमर्पण कर दिया।
कस्टडी पैरोल प्रदान करते हुए न्यायालय ने रहमान को अपने पार्टी कार्यालय जाने और अपने निर्वाचन क्षेत्र में बैठकों आदि में भाग लेने की अनुमति दी। न्यायालय ने आगे कहा कि कस्टडी पैरोल की अवधि के दौरान आरोपी रहमान आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और अपने वकील और अभियान प्रबंधकों से मिल सकते हैं।
जज ने कहा,
"आवेदक/आरोपी अपने भाषण/अभियान या किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने लंबित मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।"
FIR 59/2020 दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत विभिन्न अपराधों के तहत दर्ज की गई।
मामले में ताहिर हुसैन, उमर खालिद, खालिद सैफी, इशरत जहां, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शिफा-उर-रहमान, आसिफ इकबाल तन्हा, शादाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अतहर खान, सफूरा जरगर, शरजील इमाम, फैजान खान और नताशा नरवाल आरोपी हैं।