दिल्ली दंगे: अदालत ने लंबी हिरासत का हवाला देते हुए शाहरुख पठान को जमानत दी, लेकिन पुलिस पर बंदूक तानने के आरोप में जेल में ही रहना होगा

Sharafat

7 Oct 2023 4:20 PM GMT

  • दिल्ली दंगे: अदालत ने लंबी हिरासत का हवाला देते हुए शाहरुख पठान को जमानत दी, लेकिन पुलिस पर बंदूक तानने के आरोप में जेल में ही रहना होगा

    दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने के आरोपी शाहरुख पठान को दंगे से संबंधित मामले में जमानत दे दी। इन दंगों में पुलिस कर्मी घायल हो गए थे और सशस्त्र भीड़ द्वारा रोहित शुक्ला नामक व्यक्ति को गोली मार दी गई। . (जफराबाद थाने में एफआईआर 49/2020 दर्ज)

    कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि पठान 03 अप्रैल, 2020 से मामले में न्यायिक हिरासत में है। घायल व्यक्ति की जांच की गई है, प्रासंगिक शेष गवाह सभी पुलिस अधिकारी हैं और अन्य सभी सह-आरोपी जमानत पर बाहर हैं। हालांकि पठान अभी भी जेल में रहेगा क्योंकि वह एक अन्य दंगे के मामले में न्यायिक हिरासत में है जिसमें एक पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने का आरोप है।

    अदालत ने कहा,

    “अदालत इस तथ्य से अवगत है कि इस मामले में गिरफ्तार होने से पहले और यहां तक कि मुकदमे के दौरान, न्यायिक हिरासत के दौरान भी आरोपी का आचरण अत्याचारपूर्ण रहा है। हालांकि यह एक तथ्य है कि वह 03.04.2020 से न्यायिक हिरासत में हैं।”

    इसमें कहा गया,

    “अदालत इस तथ्य से भी अवगत है कि आरोपी शाहरुख पठान एक अन्य दंगा मामले एफआईआर नंबर 51/2020 पीएस-जाफराबाद में भी शामिल है, जहां उसके बारे में कहा गया है कि उसने पुलिस अधिकारी पर हमला किया था, हालांकि कहा कि मामले को अपने तथ्यों के आधार पर निपटाया जाएगा।"

    दिसंबर 2021 में न्यायाधीश ने पठान को यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि संबंधित स्थान पर लगे पास के कैमरे के सीसीटीवी फुटेज में दंगाई भीड़ में उसकी उपस्थिति दिखाई दे रही है।कोर्ट ने कहा था कि सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड उनकी उपस्थिति दिखाते हैं। अदालत ने दिल्ली दंगों के मामले में शाहरुख पठान को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

    इसके बाद पठान ने नियमित जमानत के लिए पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। 24 जुलाई को परिस्थितियों में बदलाव के कारण नियमित जमानत के लिए नई याचिका दायर करने के लिए ट्रायल कोर्ट में जाने की छूट के साथ जमानत याचिका वापस ले ली गई, क्योंकि अभियोजन पक्ष के कुछ महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की जा चुकी थी।

    कोर्ट ने दिसंबर 2021 में उक्त एफआईआर में पठान के खिलाफ आईपीसी की धारा 147 (दंगा), 148 (हथियार से लैस दंगा), 149 (गैरकानूनी सभा), 186 (सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में लोक सेवक को बाधा डालना), 188 (अवज्ञा), धारा 153ए (धर्म आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), 283 (सार्वजनिक रास्ते या नेविगेशन लाइन में खतरा या बाधा), 353 (लोक सेवक को रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) अपने कर्तव्य का निर्वहन), भारतीय दंड संहिता की धारा 332 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत आरोप तय किए थे।

    एफआईआर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 186, 188, 153ए, 283, 353, 332, 323, 307, 505, 120बी और 34 के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दर्ज की गई थी।

    घायल व्यक्ति रोहित शुक्ला ने बयान दिया था कि पिछले साल 24 फरवरी को दो समूह के लोग थे। उन्होंने यह भी कहा कि गैरकानूनी सभा हिंसक हो गई और पथराव करने लगी और एक व्यक्ति ने उन पर पिस्तौल तान दी। उन्होंने यह भी बयान दिया कि एक अन्य स्थान पर हिंसक भीड़ में से 24 से 25 साल का एक लड़का पिस्तौल लेकर निकला और उन्हें मारने की कोशिश की।

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