पूर्वोत्तर दिल्ली दंगे: कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच में त्रुटि पाई जाने पर पूछा कि क्या एफआईआर में आरोपी का गलत नाम लेने पर कार्रवाई की गई

Shahadat

2 Nov 2022 6:27 AM GMT

  • पूर्वोत्तर दिल्ली दंगे: कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच में त्रुटि पाई जाने पर पूछा कि क्या एफआईआर में आरोपी का गलत नाम लेने पर कार्रवाई की गई

    दिल्ली के एक सत्र न्यायालय ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले की दिल्ली पुलिस की जांच में त्रुटि पाते हुए इस मामले में अभियोजन पक्ष के "परस्पर विरोधी रुख" पर डीसीपी से स्पष्टीकरण मांगा है, जहां शुरू में 30 शिकायतों को एक साथ रखा गया था, वहीं पिछले महीने जांच अधिकारी ने उक्त शिकायतों की वापसी की मांग करते हुए आवेदन दायर किया।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्तय प्रमचला ने मंगलवार को पारित आदेश में कहा,

    "कई सवाल उठते हैं कि आजाद सिंह की शिकायत में चौथा नाम स्याही से क्यों काटा गया? यह कैसे सुनिश्चित किया गया कि इस गवाह का कौन सा बयान सही था और एफआईआर में आरोपी के गलत नाम का उल्लेख करने के लिए क्या कार्रवाई पर विचार किया गया।"

    करावल नगर पुलिस स्टेशन में आरोपपत्र के साथ पहले दर्ज की गई शिकायतों को वापस लेने की मांग करते हुए पुलिस ने आवेदन में कहा कि कोई भी शिकायतकर्ता उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और लूटने में शामिल किसी भी आरोपी की पहचान या नाम नहीं दे सकता है।

    आवेदन पर विचार करते हुए अदालत ने आदेश में दर्ज किया कि शुरू में आजाद सिंह ने शिकायत दर्ज की, जिसकी नई सभा पुर में दुकानें हैं। उसका आरोप था कि 25 फरवरी, 2020 को लाठियों और डंडों से लैस भीड़ उनकी दो दुकानों की ओर आई और उनके ताले तोड़कर उसमें पड़े सामान को लूट लिया। यह भी आरोप लगाया गया कि लोगों ने कुछ सामान जला दिया।

    सिंह ने शिकायत में चार लोगों का नाम लिया, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई।

    आदेश में कहा गया,

    "हालांकि, चौथा नाम स्याही से काटा गया है, जो स्पष्ट रूप से बाद में किया गया प्रतीत होता है।"

    आदेश के अनुसार, 25 फरवरी को भीड़ द्वारा उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और लूटने के संबंध में अन्य लोगों की शिकायतों को भी उसी मामले में दर्ज किया गया। उक्त शिकायतें करावल नगर के न्यू सभा पुर क्षेत्र के निवासी या दुकान मालिकों की थीं।

    अदालत ने कहा कि ऐसी अन्य शिकायतें भी हैं, जिनमें या तो घटना की तारीख 26 फरवरी बताई गई है या किसी तारीख का उल्लेख नहीं किया गया। इसमें कहा गया कि पांच आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई, "हालांकि शिकायत में सीआरपीसी के तहत डीसीपी ने 14 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत की। उनकी शिकायत केवल इस मामले के संदर्भ में की गई और वह गवाहों के बयान के आधार पर अपनी संतुष्टि दर्ज की, शिकायत में 14 आरोपियों का नाम लिया गया।"

    हालांकि, अदालत ने कहा कि पहले शिकायतकर्ता (आजाद सिंह) के बाद में दर्ज बयान में उसने अपनी प्रारंभिक शिकायत में अन्य तीन नामजद अभियुक्तों को भी दोषमुक्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक और बयान दिया जिसमें उन्होंने तीन अन्य लोगों के नामों का जिक्र किया।

    यह देखते हुए कि रिकॉर्ड पहले शिकायतकर्ता के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के परस्पर विरोधी रुख का खुलासा करता है, जिसमें सीआरपीसी की धारा 195 के तहत कुछ लोगों के आरोप पत्र हैं और शिकायत में अधिक उल्लेख किया गया। इसके साथ ही अदालत ने गवाह आजाद सिंह के बारे में पुलिस से विशिष्ट प्रश्न पूछे।

    अदालत ने यह भी कहा,

    "आगे बढ़ने से पहले प्रासंगिक सबूतों के समर्थन के साथ स्पष्ट और साफ तस्वीर प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए उपरोक्त परिदृश्य और प्रश्नों को देखने और स्पष्टीकरण के साथ आने के लिए मामले को ld.DCP, N/E के पास भेजा जाता है।"

    अदालत ने हालांकि 26 फरवरी, 2020 की घटना का हवाला देते हुए तीन शिकायतों को वापस जांच अधिकारी को लौटा दिया, यह देखते हुए कि उनकी अलग से जांच की आवश्यकता है।

    न्यायाधीश ने आदेश दिया,

    "इसलिए मूल रूप से इन शिकायतों को रिकॉर्ड पर उसी की सत्यापित प्रति रखते हुए आईओ को वापस कर दिया जाता है। आईओ रिपोर्ट दर्ज करेगा जिससे इन शिकायतों की जांच की अलग रिपोर्ट दाखिल करने की पुष्टि होगी।"

    मामले को 24 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए अदालत ने कहा,

    "जहां तक ​​घटना दिनांक 25.02.2020 के लिए अन्य शिकायतों का संबंध है, उन्हें इस मामले के रिकॉर्ड में रखा जाता है। न्यायालय डीसीपी, पूर्वोत्तर के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहा है।"

    अदालत ने जुलाई में विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) के साथ-साथ संबंधित एसएचओ को एक ही चार्जशीट में तीन से अधिक घटनाओं के लिए आरोपी व्यक्तियों को चार्जशीट करने के लिए कानूनी आधार समझाने के लिए ठोस रिपोर्ट के साथ आने का निर्देश दिया था।

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