दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों की आरोपी गुलफिशा फातिमा की रिहाई की याचिका का विरोध किया

LiveLaw News Network

10 Jun 2021 5:51 AM GMT

  • दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों की आरोपी गुलफिशा फातिमा की रिहाई की याचिका का विरोध किया

    दिल्ली पुलिस ने बुधवार को छात्र कार्यकर्ता गुलफिशा फातिमा द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का विरोध किया। इस याचिका में कथित बड़ी साजिश से संबंधित एक गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) मामले में रिहाई की मांग की गई थी।

    सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले की आरोपी फातिमा को इस मामले में 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। उसने दावा किया है कि न्यायिक हिरासत में उसकी हिरासत "अवैध और गैरकानूनी" है।

    याचिका का विरोध करते हुए पुलिस ने तर्क दिया है कि फातिमा द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका न केवल सुनवाई योग्य है, बल्कि यह "कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और जुर्माना के साथ खारिज करने योग्य है।"

    मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति अमित बंसल की अवकाश पीठ ने फातिमा के वकील को राज्य के जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 18 जून को सूचीबद्ध किया।

    अतिरिक्त सरकारी वकील अमित महाजन और अधिवक्ता रजत नायर द्वारा दायर जवाब में याचिका को "झूठा, तुच्छ और कष्टप्रद" भी कहा गया है।

    कहा गया,

    "याचिका मामले के आधारहीन, मनगढ़ंत, प्रेरित और बेतुके तथ्यों और परिस्थितियों पर दायर की गई है। वर्तमान मामले में कार्रवाई का कोई कारण नहीं है। याचिका पूरी तरह से गलत, निराधार और मामले की योग्यता से रहित है।"

    फातिमा के इस आरोप का जवाब देते हुए कि हिरासत अवैध और गैरकानूनी है, पुलिस के जवाब में कहा गया है कि इस मामले में पिछले साल 16 सितंबर को निचली अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था और अगले दिन इस पर संज्ञान लिया गया था।

    फातिमा को केवल निचली अदालत के आदेश के अनुसार न्यायिक हिरासत में रखा गया है। जवाब में कहा गया है कि इसलिए, न्यायिक हिरासत में उनकी हिरासत "वैध और कानून सम्मत है।"

    यह भी बताया गया है कि जहां एक ओर फातिमा यह तर्क दे रही है कि हिरासत अवैध है, वहीं दूसरी ओर उसने अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत बांड और शर्तों पर अपनी रिहाई के लिए प्रार्थना की है।

    जवाब में कहा गया है कि यदि मामले में कार्रवाई के कारण का कोई भ्रम पैदा किया गया है, जिसका वास्तव में कोई भी अस्तित्व में नहीं था, तो इसे पहली सुनवाई में ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

    राज्य द्वारा यह भी कहा गया है कि,

    फातिमा ने उन्हीं आधारों को उठाया है जिन पर हाईकोर्ट पहले ही अपने भाई द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में फैसला सुना चुका है। आधार समान होने के कारण पुलिस ने तर्क दिया कि याचिका को न्यायिक निर्णय के सिद्धांतों द्वारा वर्जित किया गया है।

    इसके साथ ही न्यायालय को गुमराह करने के प्रयास के साथ विचार करने के अलावा रचनात्मक निर्णय और मुद्दे को रोकना भी है।

    उन्होंने तर्क दिया कि फातिमा को बाद में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके अदालत के पहले के फैसले की समीक्षा करने या चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा, उसे "एक ही आधार को बार-बार उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

    नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के प्रदर्शनकारियों और समर्थकों के बीच हिंसा नियंत्रण से बाहर हो जाने के बाद पिछले साल 24 फरवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं।

    उसके अलावा, मामले के अन्य आरोपी उमर खालिद, इशरत जहां, ताहिर हुसैन, मीरान हैदर, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, आसिफ इकबाल तन्हा और शिफा उर रहमान हैं। ये सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।

    Next Story