दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूब चैनल "बेयर एंड बुल्स कैपिटल्स" को "बूमिंग बुल्स एकेडमी" के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री पोस्ट करने से रोका

Shahadat

21 Jun 2022 2:13 PM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूब चैनल "Bear & Bulls Capitals" को 28 नवंबर, 2022 तक किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह से किसी अन्य चैनल "बूमिंग बुल्स एकेडमी" के खिलाफ किसी भी तरह से मानहानि या अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने से रोक दिया।

    जस्टिस अमित बंसल "बूमिंग बुल्स अकादमी" के मालिक सर अनीश सिंह ठाकुर द्वारा दायर मुकदमे से निपट रहे थे, जो अकादमी चलाते हैं और शेयर बाजार में व्यापार करने का प्रशिक्षण देते है। वादी का यूट्यूब पर एक चैनल था जहां प्रशिक्षण वीडियो पोस्ट किए जाते हैं।

    वादी का यह मामला था कि प्रतिवादी अनुभव गुप्ता ने यूट्यूब पर "Bear & Bulls Capitals" नाम से चैनल चलाया, जो उसका प्रतियोगी है।

    वादी के अनुसार, प्रतिवादी अपने यूट्यूब चैनल पर इसके खिलाफ मानहानिकारक और अपमानजनक व्यावसायिक वीडियो पोस्ट कर रहा है जिससे वादी की कंपनी की प्रतिष्ठा और व्यवसाय को गंभीर नुकसान हो रहा है। अदालत का ध्यान प्रतिवादी द्वारा अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए गए आठ वीडियो के टेप की ओर आकर्षित किया गया।

    तद्नुसार, जबकि न्यायालय ने वाद पर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने प्रतिवादी चैनल को वाद के सम्मन प्राप्त होने के दो सप्ताह की अवधि के भीतर उक्त आठ वीडियो को हटाने का भी निर्देश दिया।

    अदालत का विचार था कि वादी द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए वीडियो टेप प्रथम दृष्टया वादी के प्रति मानहानिकारक और अपमानजनक है।

    अदालत ने कहा,

    "जब तक प्रतिवादी को वादी के खिलाफ इस तरह के मानहानिकारक वीडियो पोस्ट करने से रोका नहीं जाता है, तब तक वादी को गंभीर नुकसान और चोट पहुंचाई जाएगी।"

    इसमें कहा गया,

    "वादी में किए गए बयानों और उसके साथ दायर दस्तावेजों से इस न्यायालय ने पाया कि वादी ने अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनाया है और यदि वादी को कोई पूर्व-पक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है तो यह अपूरणीय क्षति होगी। सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ है।"

    अब इस मामले की सुनवाई 28 नवंबर, 2022 को होगी।

    केस टाइटल: अनीश सिंह ठाकुर बनाम अनुभव गुप्ता

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