दिल्ली हाईकोर्ट ने कैदी को सर्जरी के लिए अस्पताल नहीं ले जाने पर तिहाड़ जेल अधीक्षक को दी अवमानना की चेतावनी
LiveLaw News Network
26 July 2021 12:00 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में तिहाड़ जेल के अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में उनसे उस कारण को बताने के लिए कहा गया है कि अदालत के निर्देशों और सामान्य सर्जरी की बहाली के बावजूद एक कैदी को आवश्यक सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराने में विफल रहने के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए।
कोर्ट ने जेल अधीक्षक को संबंधित कैदी के इलाज के लिए तत्काल कदम उठाने और उसकी मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने का भी निर्देश दिया।
इस संबंध में न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा:
"यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि याचिकाकर्ता की सर्जरी करने की आवश्यकता के बावजूद अधीक्षक जेल ने याचिकाकर्ता को सर्जरी के लिए पटेल अस्पताल ले जाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। जुलाई, 2021 से COVID-19 की दूसरी लहर में गिरावट के बाद जबकि विभिन्न अस्पतालों में सामान्य सर्जरी की जा रही है।"
कोर्ट ने कहा,
"इस बारे में नोटिस जारी करें कि राजकुमार, अधीक्षक सेंट्रल जेल नंबर चार, तिहाड़, नई दिल्ली के खिलाफ अदालत की अवमानना के तहत कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए।"
तिहाड़ जेल में एक कैदी याचिकाकर्ता ने चिकित्सा स्थिति के आधार पर अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था।
पटेल अस्पताल द्वारा इस साल मार्च में उनकी अच्छी तरह से जांच की गई और उसे चीरा लगाने और दर्दनाक अंग को हटाने के लिए दो-तीन दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी गई। इसके बाद, उसके उच्च रक्तचाप के कारण याचिकाकर्ता को ईसीएचओ की रिपोर्ट के साथ आने और ईसीजी दोहराने की सलाह दी गई। बाद में उसकी सर्जरी की तारीख 30 मार्च तय की गई।
इसे देखते हुए कोर्ट ने उसे हिरासत में पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराकर उक्त तिथि को सर्जरी कराने का निर्देश दिया।
अगली सुनवाई के दौरान, पाया गया कि जब याचिकाकर्ता को पटेल अस्पताल ले जाया गया, तो डॉक्टरों ने उसे उच्च रक्तचाप के कारण अप्रैल में फिर से आने की सलाह दी।
गुरुवार को जब मामले को फिर से उठाया गया, तो जेल अधीक्षक ने अदालत को सूचित किया कि चूंकि उन्हें पटेल अस्पताल से कोई सूचना नहीं मिली थी, इसलिए वह याचिकाकर्ता को अस्पताल नहीं ले गए।
इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा:
"अधीक्षक तिहाड़ जेल का यह रुख याचिकाकर्ता का इलाज कराने के इस न्यायालय के निर्देशों के बावजूद है। भले ही COVID-19 मामलों में वृद्धि के कारण सर्जरी को निलंबित कर दिया गया हो, जेल अधीक्षक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है कि याचिकाकर्ता को सर्जरी के लिए भर्ती कराया गया है या नहीं। वह भी तब जब COVID-19 के मामले कम हो गए और सभी अस्पतालों ने अन्य सर्जरी के लिए मरीजों को भर्ती करना शुरू कर दिया।"
कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी किया कि जेल अधीक्षक के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के तहत कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। इसके साथ ही कोर्ट वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने आगे आदेश दिया:
"इस बीच, अधीक्षक सेंट्रल जेल नंबर चार, तिहाड़, नई दिल्ली को निर्देश दिया जाता है कि वह पटेल अस्पताल में भर्ती याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने के लिए तत्काल कदम उठाए। यदि अस्पताल द्वारा याचिकाकर्ता की आवश्यक सर्जरी की सलाह दी जाती है।"
अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
केस शीर्षक: रोमौल्द कोफ्फी उर्फ माइक उर्फ जैक बनाम GNCTD
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