दिल्ली हाईकोर्ट ने 'परमिटिड यूजर्स' द्वारा 'राठी' ट्रेडमार्क के उपयोग के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा रद्द की, वादी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

Shahadat

18 May 2023 10:50 AM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने परमिटिड यूजर्स द्वारा राठी ट्रेडमार्क के उपयोग के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा रद्द की, वादी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यवसायी धनंजय राठी द्वारा दायर ट्रेडमार्क मुकदमे में राठी अनुसंधान केंद्र (आरआरसी) द्वारा लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं द्वारा 'राठी' ट्रेडमार्क के उपयोग के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा को रद्द कर दिया।

    जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि लाइसेंसधारियों को उपयोग की अनुमति दी गई। इस प्रकार, उन्हें अपने माल के संबंध में 'राठी' ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता है।

    यह देखते हुए कि आरआरसी मार्क राठी का रजिस्टर्ड मालिक है, अदालत ने देखा कि ट्रेडमार्क एक्ट, 1999 की धारा 2(1)(r) लिखित समझौते में ट्रेडमार्क के रजिस्टर्ड मालिक की सहमति से 'परमिटिड यूज' को मान्यता देती है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 29 (1) यह मानती है कि जब रजिस्टर्ड मालिक के परमिटिड यूजर्स द्वारा ट्रेडमार्क का उपयोग किया जाता है तो कोई उल्लंघन नहीं होता है।

    पीठ ने आगे टिप्पणी की कि राठी ने प्रतिवादी-लाइसेंसधारियों (प्रतिवादी 1-3) के खिलाफ एकतरफा निषेधाज्ञा प्राप्त की, जो आरआरसी के ट्रस्टियों/सदस्यों (प्रतिवादी 13-18) के वास्तविक लाइसेंसधारी है, जानबूझकर बाद वाले को पक्षकार नहीं बनाया, जो लाइसेंसधारियों के पक्ष में लाइसेंस देने की पुष्टि कर सकते हैं।

    अदालत ने कहा कि एकपक्षीय निषेधाज्ञा देते हुए उसने स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया, जिसने प्रतिवादी-लाइसेंसधारियों के परिसर का दौरा किया और लगभग 4 करोड़ रुपये मूल्य के उनके सामान को जब्त और सील कर दिया था। उसके बाद लाइसेंसधारियों द्वारा वैध लाइसेंस के बिना निशान के तहत माल का निर्माण नहीं करने का वचन देने के बाद ही उन्हें डी-सील करने की अनुमति दी गई।

    खंडपीठ ने कहा कि उक्त आचरण से न केवल प्रतिवादी-लाइसेंसधारियों को आर्थिक नुकसान और चोट पहुंची, बल्कि इससे बाजार में उनकी साख और प्रतिष्ठा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा। इस प्रकार, अंतरिम-निषेध को रद्द करते हुए अदालत ने लाइसेंसधारियों के पक्ष में राठी के खिलाफ 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

    अदालत प्रतिवादी-लाइसेंसधारियों द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राठी द्वारा दायर मुकदमे में उनके खिलाफ दिए गए एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा को रद्द करने की मांग की गई, जिसमें राठी ट्रेडमार्क का उपयोग करने से लाइसेंसधारियों को रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई। राठी ने आगे आरआरसी के न्यासियों/सदस्यों (प्रतिवादी 13 -18) को किसी तीसरे पक्ष/बाहरी को लाइसेंस जारी करने से रोकने की मांग की।

    राठी ने तर्क दिया कि आरआरसी के सदस्यों/न्यासियों ने राठी परिवार के विभिन्न समूहों द्वारा निष्पादित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के उल्लंघन में प्रतिवादी 1-3 जैसे तृतीय पक्षों को राठी ट्रेडमार्क का उपयोग करने के लिए लाइसेंस जारी किए। उन्होंने दावा किया कि समझौता ज्ञापन केवल राठी परिवार और उनके पुरुष रक्त वंशजों द्वारा राठी ट्रेडमार्क के उपयोग के लिए नियम और शर्तें निर्धारित करता है।

    दूसरी ओर, आरआरसी के प्रतिवादी-ट्रस्टियों ने तर्क दिया कि राठी प्रतिवादी-ट्रस्टियों (प्रतिवादी 13-18), जो रजिस्टर्ड मालिक हैं, या प्रतिवादी-लाइसेंसधारक (प्रतिवादी 1-3), जो हैं ट्रेड मार्क अधिनियम की धारा 2(1)(आर) के संदर्भ में राठी ट्रेडमार्क के 'अनुमत उपयोगकर्ता' है।

    अदालत ने नोट किया कि राठी ट्रेडमार्क केएल राठी स्टील्स लिमिटेड के नाम पर और बाद में जीडी राठी स्टील्स लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड किया गया, जो राठी परिवार के विभिन्न समूहों के स्वामित्व में है। तत्पश्चात, उक्त परिवार के विभिन्न समूहों द्वारा निष्पादित प्रथम समझौता ज्ञापन के अनुसरण में ट्रस्ट डीड निष्पादित की गई। ट्रस्ट राठी फाउंडेशन (RF) का गठन किया गया, जिसमें वादी धनंजय राठी सहित 12 आजीवन ट्रस्टी शामिल है। इसी तरह, दूसरे एमओयू के अनुसरण में, एक ट्रस्ट डीड निष्पादित की गई और ट्रस्ट राठी अनुसंधान केंद्र (आरआरसी) का गठन किया गया।

    केएल राठी और जीडी राठी को संबंधित ट्रस्टों के नाम पर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क राठी है। यानी आरएफ और आरआरसी को सौंपा गया।

    अदालत ने कहा,

    "अधिनियम की धारा 12 के अनुसार, रजिस्ट्रार समान वस्तुओं के संबंध में उक्त ट्रेडमार्क के ईमानदार समवर्ती उपयोग के मामले में एक से अधिक मालिक द्वारा समान या समान ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे सकता है। अधिनियम की धारा 28(3) के अनुसार, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति समान व्यापार ट्रेडमार्क के रजिस्टर्ड स्वामी हैं, तो उन दोनों को उक्त व्यापार ट्रेडमार्क का उपयोग करने का अधिकार है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 30 (2) (ई) स्पष्ट रूप से बताती है कि रजिस्टर्ड प्रोपराइटरों में से द्वारा रजिस्टर्ड व्यापार ट्रेडमार्क का उपयोग उक्त व्यापार ट्रेडमार्क के उल्लंघन की राशि नहीं होगी।”

    इस प्रकार पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि दोनों आरएफ और साथ ही आरआरसी और इससे पहले केएल राठी और जीडी राठी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क मालिक होने के नाते उक्त ट्रेडमार्क का उपयोग करने का समवर्ती अधिकार है और उनमें से कोई भी दूसरे को उक्त ट्रेडमार्क का उपयोग करने से नहीं रोक सकता है।

    कोर्ट ने कहा कि केएल राठी और जीडी राठी और असाइनमेंट डीड के निष्पादन के बाद उनके असाइनी- आरएफ और आरआरसी को उक्त ट्रेडमार्क का उपयोग करने का समान अधिकार है।

    अदालत ने कहा,

    "दोनों संस्थाओं को एक-दूसरे के प्रति किसी भी दायित्व के बिना राठी ट्रेडमार्क का उपयोग करने का स्वतंत्र अधिकार है।"

    अदालत ने आगे कहा,

    "एमओयू -1 और ट्रस्ट डीड -1 के हस्ताक्षरकर्ता एमओयू -2 और ट्रस्ट डीड -2 के पक्षकार नहीं है, बल्कि इसके विपरीत। इसलिए एमओयू-1 और ट्रस्ट डीड-1 की शर्तें केवल हस्ताक्षरकर्ताओं पर बाध्यकारी होंगी, न कि एमओयू-2 और ट्रस्ट डीड-2 के हस्ताक्षरकर्ताओं पर। वह इसके विपरीत है। इस प्रकार यह माना गया कि पहले एमओयू के हस्ताक्षरकर्ता को बाद के शर्तों के कथित उल्लंघन के लिए दूसरे एमओयू के हस्ताक्षरकर्ता के खिलाफ शिकायत नहीं हो सकती है।

    वादी के इस तर्क पर विचार करते हुए कि आरआरसी के सदस्यों ने एमओयू के उल्लंघन में दूसरे ट्रस्ट डीड की शर्तों में संशोधन किया, अदालत ने पाया कि संशोधित ट्रस्ट डीड के तहत राठी ट्रेडमार्क का उपयोग करने के अधिकार को अन्य संस्थाओं को लाइसेंस दिया जा सकता है, जो आवश्यक शर्तों के अनुपालन के अधीन राठी परिवार के सदस्यों के स्वामित्व में नहीं हैं।

    यह मानते हुए कि दूसरे ट्रस्ट डीड को एमओयू के संदर्भ में आरआरसी के सदस्यों/ट्रस्टियों द्वारा वैध रूप से संशोधित किया गया, अदालत ने कहा,

    "भले ही यह मान लिया जाए कि प्रतिवादी नंबर 13 से 18 ने एमओयू की शर्तों का उल्लंघन किया है- 2, कार्रवाई का कारण, यदि कोई हो, एमओयू-2 के हस्ताक्षरकर्ताओं के पक्ष में होगा और वादी के पक्ष में नहीं होगा, जो एमओयू-1 के हस्ताक्षरकर्ता हैं।"

    अदालत ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला कि वादी धनंजय राठी किसी भी तरह से आरआरसी द्वारा राठी ट्रेडमार्क के उपयोग या लाइसेंस को नियंत्रित नहीं कर सकता है, क्योंकि आरआरसी के पास दूसरे एमओयू के प्रावधानों के अनुसार राठी ट्रेडमार्क का उपयोग या लाइसेंस देने का स्वतंत्र अधिकार है और दूसरा ट्रस्ट डीड विचाराधीन है।

    अदालत ने आगे कहा कि चूंकि राठी को पता है कि आरआरसी मार्क राठी का रजिस्टर्ड मालिक भी था, इसलिए उसे यह सत्यापित करना चाहिए कि वर्तमान मुकदमा दायर करने से पहले आरआरसी या उसके ट्रस्टियों द्वारा प्रतिवादी-लाइसेंसधारियों को मार्क का लाइसेंस दिया गया या नहीं।

    अदालत ने कहा,

    “आगे वर्तमान मुकदमा प्रतिवादी नंबर 1 से 3 के खिलाफ दायर किया गया। साथ ही बिना संघर्ष विराम नोटिस जारी किए, जिससे यह स्पष्ट हो जाता कि प्रतिवादी नंबर 1 से 3 प्रतिवादी नंबर 13 से 18 के लाइसेंसधारी थे। स्पष्ट रूप से वादी का उद्देश्य प्रतिवादी नंबर 1 से 3 के व्यवसाय को बाधित करने और प्रतिवादी नंबर 13 से 18 के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त करना था।”

    अदालत ने आगे कहा कि प्रथम दृष्टया प्रतिवादी-लाइसेंसधारियों के खिलाफ पासिंग ऑफ का कोई मामला नहीं बनता है।

    इस प्रकार, यह मानते हुए कि राठी अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने में विफल रहे, अदालत ने अपने पक्ष में और लाइसेंसधारियों के खिलाफ पारित अंतरिम निषेधाज्ञा को रद्द कर दिया।

    केस टाइटल: धनंजय राठी बनाम वासु स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड व अन्य

    दिनांक: 15.05.2023

    वादी के वकील: सी.एम. लाल, रूपिन बहल, करण बजाज, अनन्या चुग और पूजा भारद्वाज।

    प्रतिवादियों के वकील: नितिनज्या चौधरी और गौरव बहल, डी-1 से डी-3 के सुधीर चंद्रा और जयंत मेहता, रोहित अमित, आशीष चौधरी, सीनियर एडवोकेट अर्पित चौधरी के साथ पी.डी.वी. श्रीकर और आनंद कमल।

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