दिल्ली हाईकोर्ट ने पक्षकारों के अनुरोध पर हाइब्रिड सुनवाई की अनुमति दी

LiveLaw News Network

20 March 2021 5:37 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने पक्षकारों के अनुरोध पर हाइब्रिड सुनवाई की अनुमति दी

    दिल्ली हाईकोर्ट की प्रशासनिक और सामान्य पर्यवेक्षण समिति ने शुक्रवार को उन मामलों में हाइब्रिड सुनवाई की अनुमति देने का संकल्प लिया, जिनमें पक्षकारों के वकील द्वारा इस आशय का अनुरोध किया जाता है।

    दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 19.03.2021 को जारी किया गया नोटिस इस प्रकार है:

    "माननीय प्रशासनिक और सामान्य पर्यवेक्षण समिति ने 19.3.2021 को आयोजित अपनी बैठक में यह निर्णय लेने पर सहमति जताई है कि इस न्यायालय द्वारा जब किसी भी पक्षकार/या उनके वकील द्वारा हाइब्रिड/वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई का अनुरोध किया जएगा तो इसकी अनुमति दी जाएगी। "

    दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 मार्च, 2021 से फिजिकल सुनवाई पूरी तरह से शुरू कर दी।

    इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 मार्च, 2021 को 15 मार्च से प्रभावी होने वाली फिजिकल सुनवाई को लेकर प्रशासन को स्थिति पर करीबी नजर रखने और हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई फिर से शुरू होने पर उचित कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए थे।

    उसी आदेश.....15 मार्च से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई अपवाद होगी और पक्षकारों के अनुरोध पर इसकी अनुमति दी जाएगी।

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