दिल्ली हाईकोर्ट 18 जून को घर-घर राशन योजना पर दिल्ली एलजी द्वारा रोक लगाने के आदेश को रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा

LiveLaw News Network

11 Jun 2021 7:17 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट 18 जून को घर-घर राशन योजना पर दिल्ली एलजी द्वारा रोक लगाने के आदेश को रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा

    दिल्ली हाईकोर्ट 18 जून को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की "घर घर राशन योजना" पर रोक लगाने के आदेश को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार है।

    इसके बाद, याचिका प्रतिवादी अधिकारियों से फुटपाथ पर रहने वाले प्रभावित और निराश्रित लोगों को भोजन, आश्रय, चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना करती है ताकि उनका पुनर्वास किया जा सके।

    याचिका में कहा गया,

    "दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं, जिन्हें राशन मिल रहा है और वर्तमान में राशन की दुकानों के बाहर लंबी कतारों में खड़े होने के लिए मजबूर लोग संक्रमण का अनुबंध कर सकते हैं और इसे अपने बच्चों को दे सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने इस योजना के तेजी से कार्यान्वयन किया था।"

    याचिका में कहा गया कि दिल्ली सरकार के राज्य भर में 'राशन की डोरस्टेप डिलीवरी' योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयारी करने के बावजूद दिल्ली एलजी ने "योजना के कार्यान्वयन के लिए फाइल को खारिज कर दिया।"

    याचिका में कहा गया,

    "एलजी ने दो कारणों का हवाला देते हुए योजना के कार्यान्वयन के लिए फाइल को खारिज कर दिया है- केंद्र ने अभी तक योजना को मंजूरी नहीं दी है, और दूसरा अदालती मामला चल रहा है। केंद्र ने इस आधार पर योजना को रोक दिया था कि कार्यान्वयन से पहले इसकी मंजूरी नहीं मांगी गई है।"

    इसके अलावा, याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार लगातार राशन कार्ड वाले दिल्ली के लोगों को राशन दे रही है, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो बिना राशन कार्ड या पहचान प्रमाण के फुटपाथ पर रह रहे हैं।

    इसके मद्देनजर याचिका में कहा गया है कि ऐसे लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है और न ही उनके पास खाना पकाने के लिए ईंधन या बर्तन का कोई स्रोत है।

    याचिका के अनुसार, यह कहा गया है कि घर-घर राशन जिस योजना को एलजी दिल्ली द्वारा "बिना किसी उचित आधार के रोक दिया गया है, अनुच्छेद 46 के तहत संविधान की भावना के विपरीत है।"

    "उपरोक्त योजना पर रोक लगाने का निर्णय, जिसमें एलजी को जीएनसीटीडी और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार अधिकार नहीं दिया गया है, जहां यह माना गया था कि एलजी परिषद की सहायता और सलाह पर अनुच्छेद 239AA(4) के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है।"

    याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाए की गई हैं:

    - फुटपाथों पर रहने वाले ऐसे प्रभावित बेसहारा बेघर लोगों को भोजन, आश्रय, चिकित्सा उपचार प्रदान करने और उनका पुनर्वास करने के लिए संबंधित उत्तरदाताओं को परमादेश प्रकृति का रिट जारी करना।

    - दिल्ली सरकार की घर-घर राशन योजना पर रोक लगाने के एलजी दिल्ली के आदेश को रद्द करने के लिए प्रतिवादी संख्या 2 और 9 को निर्देश देने के लिए प्रमाणिक परमादेश प्रकृति का रिट जारी करें।

    - राशन कार्ड के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए एडिस्ट्रिक्ट पोर्टल को अनुमति देने और एक महीने के भीतर आवेदन का निपटान करने के लिए दिल्ली सरकार को रिट जारी करें।

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