दिल्ली हाईकोर्ट 23 जुलाई तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से केवल अति-आवश्यक मामलों की सुनवाई करेगा

LiveLaw News Network

28 Jun 2021 12:47 PM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट 23 जुलाई तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से केवल अति-आवश्यक मामलों की सुनवाई करेगा

    दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुमानित तीसरी लहर, सीमित मात्रा में वैक्सीन और डेल्टा प्लस कोविड संक्रमण के मद्देनजर 3 जुलाई से 27 जुलाई तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से केवल जरूरी मामलों की सुनवाई करने का निर्देश दिया।

    रजिस्ट्रार जनरल द्वारा 28 जून को जारी कार्यालय आदेश के अनुसार कहा गया है कि न्यायिक अधिकारियों, अदालत के कर्मचारियों और अधिवक्ताओं की मौत को देखते हुए प्रतीक्षा और निगरानी की नीति अपनाने का संकल्प लिया गया है।

    आदेश में कहा गया,

    "माननीय फुल बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट और दिल्ली में जिला न्यायालयों के समक्ष मामलों की सुनवाई की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए देखा है कि दिल्ली के एनसीटी में COVID-19 मामलों की संख्या में गिरावट के बावजूद अनुमानित तीसरी लहर और वैक्सीन की सीमित उपलब्धता को देखते हुए अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है।"

    इसके अलावा कहा गया है:

    "डेल्टा प्लस के खतरे को ध्यान में रखते हुए चिंता का एक प्रकार (वीओसी) इसलिए, माननीय न्यायालय ने प्रतीक्षा और घड़ी की नीति अपनाने और विशेष रूप से न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और अदालत के कर्मचारियों के बहुमूल्य जीवन के नुकसान को देखते हुए सावधानी से कार्य करने का संकल्प लिया है।"

    इसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि हाईकोर्ट की सभी पीठों के साथ-साथ रजिस्ट्रारों/संयुक्त रजिस्ट्रारों (न्यायिक) की अदालतें 23 जुलाई तक वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूदा व्यवस्था के अनुसार अत्यावश्यक मामलों को लेना जारी रखेंगी।

    आदेश में कहा गया,

    "इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020 में स्थापित मामलों को भी इस न्यायालय द्वारा रोस्टर के अनुसार 03.07.2021 से लिया जाएगा।"

    इस प्रकार यह उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त तिथियों के बीच सूचीबद्ध अन्य सभी लंबित / नियमित या गैर जरूरी मामलों को सामूहिक रूप से स्थगित कर दिया जाएगा।

    आदेश में कहा गया,

    "सभी हितधारकों को भी सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द खुद को वैक्सीन लगवाएं।"

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