दिल्ली हाईकोर्ट टेरर फंडिंग मामले में मौत की सजा के लिए एनआईए की याचिका में जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक को वर्चुअली पेश करने के आवेदन पर 7 अगस्त को सुनवाई करेगा

Shahadat

3 Aug 2023 6:16 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट टेरर फंडिंग मामले में मौत की सजा के लिए एनआईए की याचिका में जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक को वर्चुअली पेश करने के आवेदन पर 7 अगस्त को सुनवाई करेगा

    दिल्ली हाईकोर्ट 07 अगस्त को आतंकी फंडिंग मामले में दोषी कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा मौत की सजा की मांग वाली अपील में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश करने के लिए तिहाड़ जेल अधिकारियों द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई करेगा।

    जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ के समक्ष मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन खंडपीठ के नहीं बैठने के कारण इस पर सुनवाई नहीं हो सकी।

    आवेदन में 29 मई को पारित पहले के आदेश में संशोधन की मांग की गई, जिसमें मलिक के खिलाफ 9 अगस्त के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया। इसलिए जेल अधिकारियों ने "भारी सुरक्षा मुद्दे का हवाला देते हुए" वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मलिक की पेशी की मांग की।

    जेल अधिकारियों ने आवेदन में कहा कि मलिक को बहुत अधिक जोखिम वाले कैदियों की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार, यह जरूरी है कि सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उसे शारीरिक रूप से पेश न किया जाए।

    मलिक को पिछले साल मई में विशेष एनआईए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने मामले में अपना दोष स्वीकार कर लिया और अपने खिलाफ आरोपों का विरोध नहीं किया।

    उसे उम्रकैद की सजा सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने कहा कि अपराध सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित दुर्लभतम मामले की कसौटी पर खरा नहीं उतरा।

    न्यायाधीश ने मलिक की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि उन्होंने अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत का पालन किया और शांतिपूर्ण अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व कर रहे थे।

    अदालत ने पिछले साल मार्च में इस मामले में मलिक और कई अन्य लोगों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप तय किए।

    जिन अन्य लोगों पर आरोप लगाए गए और मुकदमे का दावा किया गया उनमें हाफिज मुहम्मद सईद, शब्बीर अहमद शाह, हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सलाहुद्दीन, राशिद इंजीनियर, जहूर अहमद शाह वटाली, शाहिद-उल-इस्लाम, अल्ताफ अहमद शाह उर्फ फंटूश, नईम खान, फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे शामिल है।

    हालांकि, अदालत ने कामरान यूसुफ, जावेद अहमद भट्ट और सैयदा आसिया फिरदौस अंद्राबी नाम के तीन लोगों को आरोपमुक्त कर दिया।

    केस टाइटल: राज्य (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) बनाम मोहम्मद यासीन मलिक

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